परिपत्र न 01/2013 : मुक्त व्यापार क्षेत्र - - प्रत्यक्ष कर लाभ - धारा 10A, आयकर अधिनियम के वर्गों 10AA और 10B 1961 के साथ पठित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात करने के लिए संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण
परिपत्र सं.
परिपत्र न 01/2013
परिपत्र की तिथि
17/01/2013
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/01/2013
मुक्त व्यापार क्षेत्र - - प्रत्यक्ष कर लाभ - धारा 10A, आयकर अधिनियम के वर्गों 10AA और 10B 1961 के साथ पठित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात करने के लिए संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण
परिपत्र NO. 1/2013 [F. NO. 178/84/2012-ITA.I], दिनांक 17-1-2013
भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न अपने लाभ के संबंध में वर्गों आयकर अधिनियम की 10A, 10AA और 10 बी 1961 जैसे प्रावधानों के तहत प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के लाभार्थी किया गया है. इन प्रावधानों के "इकाइयों" करने के लिए प्रोत्साहन या / निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय के निर्यात से लाभ पा रहे विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापित "उपक्रमों".
2. उपर्युक्त प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली कई मुद्दों को टैक्स लाभ और फलस्वरूप मुकदमेबाजी के इनकार करने के लिए अग्रणी उन्हें और आयकर अधिकारियों के बीच विवादों को जन्म दे रही है और, इसलिए, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है. सॉफ्टवेयर उद्योग प्रकाश डाला द्वारा विभिन्न मुद्दों को बोर्ड द्वारा जांच की गई है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण एतद्द्वारा जारी किए जाते हैं -
(i) (a) धाराओं के तहत टैक्स लाभ के लिए एक उगाही गतिविधि 10A के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उत्तीर्ण की है या नहीं "साइट पर" विकास. 10AA और आयकर अधिनियम, 1961 की 10 बी; और
(b) ग्राहक के स्थान पर विदेशों में इस तरह के "ऑन साइट" सॉफ्टवेयर विकास के लिए प्रतिनियुक्ति या तकनीकी जनशक्ति से प्राप्तियों वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत कटौती के लिए योग्य हैं या नहीं.
(a) सीबीडीटी पहले एक इकाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 'साइट' तैयार किया गया था कि जमीन पर धारा 10 ए या 10 बी के तहत कर - विराम से इनकार नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि जो एक परिपत्र (23-11-1994 सर्कुलर नं 694,) जारी किया था , जब तक यह यूनिट के एक उत्पाद के रूप में था, यानी, यह यूनिट द्वारा निर्मित है. हालांकि, कुछ संदेह के लाभ और लाभ से प्राप्त होता है कि "वर्गों 10A और 10B (ख़बरदार वित्त अधिनियम, 2001) और धारा 10AA (ख़बरदार विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005) के लिए स्पष्टीकरण 2 प्रदान करने के लिए स्पष्टीकरण 3 की प्रविष्टि निम्न उत्पन्न हो गई है दिखाई देते हैं भारत के बाहर (सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाओं सहित) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास साइट पर "भारत के बाहर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और लाभ होना समझा जाएगा, और एक स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण के प्रभाव पर मांगी गई है पिछले संशोधन के लिए ही अस्तित्व में है कि स्थिति की तुलना में कर लाभ.
इस मामले की जांच की जा चुकी है. इन 'समझा निर्यात' और टैक्स लाभ की राशि होगी, क्योंकि यह अब खड़ा के रूप में कानून की स्थिति को देखते हुए, यह इनकार नहीं किया होता, एक ग्राहक के घर पर विदेश में विकसित सॉफ्टवेयर संबंधित प्रावधानों के तहत लाभ के लिए पात्र होगा कि स्पष्ट किया जाता है केवल इस जमीन पर. इन प्रावधानों के तहत लाभ भारत में निर्दिष्ट योजनाओं के तहत स्थापित इकाइयों या उपक्रमों द्वारा ही उठाया जा सकता है लेकिन, जब से यह पात्र इकाइयों के साथ विदेश में किया सॉफ्टवेयर के विकास का एक सीधा और अंतरंग संबंध या कनेक्शन मौजूद होना चाहिए कि आवश्यक है भारत में स्थापित करने और सॉफ्टवेयर के इस तरह के विकास के ग्राहक और पात्र इकाई के बीच एक अनुबंध के अनुसार किया जाना चाहिए. इस हद तक, सर्कुलर नंबर 694, आगे स्पष्ट किया 23-11-1994 खड़ा दिनांकित.
(b) यह भी ध्यान में लाया गया है कि यह अक्सर स्थित ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क की आवश्यकता होती है, जो (उन्नयन की तरह, परीक्षण, रखरखाव, संशोधन, मुसीबत शूटिंग आदि) सॉफ्टवेयर विकास गतिविधियों के लिए (ग्राहक के घर पर) विदेश में तकनीकी जनशक्ति तैनात करने के लिए सॉफ्टवेयर उद्योग में एक आम बात है भारत के बाहर. कारण विशिष्ट प्रकृति को सॉफ्टवेयर विकास के काम का, यह विदेशों में तकनीकी जनशक्ति की ऐसी प्रतिनियुक्ति ऐसी गतिविधियों चाप पात्र इकाइयों / उपक्रमों के बाहर प्रदान की महज इसलिए वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत छूट के लाभ के लिए हानिकारक नहीं माना जाना चाहिए कि सुझाव दिया गया है.
इस मामले की जांच की जा चुकी है. वर्गों 10A और 10B और अनुभाग I0AA के स्पष्टीकरण से 2 स्पष्टीकरण 3 स्पष्ट रूप से भारत के बाहर "सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाओं" से व्युत्पन्न लाभ और लाभ भी निर्यात से व्युत्पन्न लाभ के रूप में समझा जाएगा कि घोषणा. यह इसलिए प्रदान की मुनाफे में ग्राहक और पात्र इकाई वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए के बीच एक अनुबंध के अनुसार विशेष रूप से सॉफ्टवेयर विकास कार्य के लिए विदेश में ग्राहक के घर पर तकनीकी जनशक्ति की तैनाती का एक परिणाम के रूप में अर्जित स्पष्ट किया है कि इस तरह के जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति इस तरह के सॉफ्टवेयर के विकास के लिए है और सभी निर्धारित शर्तों को पूरा कर रहे हैं.
(ii) यह प्रत्येक कार्य अनुबंध के लिए अलग मास्टर सेवा समझौते ( एमएसए ) के लिए और किस हद तक यह प्रासंगिक है करने के लिए आवश्यक है या नहीं.
सॉफ्टवेयर विकास उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार , समझौते के चाप की आम तौर पर दो प्रकार भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर और विदेशी ग्राहक के बीच में प्रवेश किया. मास्टर सेवा समझौते ( एमएसए ) निर्माण (बोना) के विशिष्ट और व्यक्तिगत विवरण गठन कर रहे हैं जो की छतरी के नीचे कारोबार की व्यापक और सामान्य नियमों और शर्तों को बाहर की स्थापना एक विदेशी ग्राहक और भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच एक प्रारंभिक आम सहमति है . ये बोता है , वास्तव में, एमएसए के समग्र दायरे में एक विशेष इकाई द्वारा प्रदान किया जाना है कि विशेष कार्य या परियोजना के विशिष्ट गुंजाइश और प्रकृति की गणना करें. स्पष्टीकरण एक से अधिक बोना एक विशेष एमएसए के दायरे में और बोना एमएसए पर वरीयता दी जानी चाहिए कि क्या क्रियान्वित किया जा सकता है या नहीं मांगी गई है .
इस मामले की जांच की जा चुकी है. यह वर्गों 10A , 10AA और 10 बी के तहत कर लाभ एक अलग और विशिष्ट एमएसए डॉक्स प्रत्येक बोना के लिए मौजूद नहीं है कि जमीन पर महज इनकार नहीं किया है कि स्पष्ट किया जाता है . मूल्यांकन अधिकारी वहां तेज या एक मौजूदा व्यवसाय या किसी भी अन्य निर्धारित शर्त के पूरा न के पुनर्निर्माण किया गया है कि स्थापित करने में सक्षम है , जब तक बोना सामान्य रूप से कर लाभ के लिए पात्रता का निर्धारण करने में एमएसए अधिक प्रबल होगा .
(iii) सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी ) एक्टिविटीज़ वर्गों 10A और 10B के लिए स्पष्टीकरण 2 तहत निर्धारित " कंप्यूटर सॉफ्टवेयर " की परिभाषा के तहत कवर किया जाएगा या नहीं.
"कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" की परिभाषा वर्गों 10A को स्पष्टीकरण 2 के तहत निर्धारित की गई है और 10 बी " बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक डेटा या किसी भी उत्पाद या समान प्रकृति की सेवा , ... " भी शामिल है . सीबीडीटी पहले से ही 26-9-2000 ऐसी वस्तुओं को निर्दिष्ट दिनांक अधिसूचना संख्या 890 (ई) , जारी किया था . अधिसूचना इंजीनियरिंग और डिजाइन शामिल है, लेकिन विशेष रूप से अनुसंधान और स्पष्टीकरण की मांग की गई है जिनके संबंध में सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित विकास गतिविधियों में शामिल नहीं है.
इस मामले की जांच के बाद यह उक्त अधिसूचना द्वारा कवर सेवाओं , विशेष रूप से, ' इंजीनियरिंग और डिजाइन के अनुसंधान और विकास के निर्मित तत्वों है कि स्पष्ट किया जाता है . हालांकि, स्पष्टता के लिए , यह इंजीनियरिंग और डिजाइन ' में एम्बेडेड किसी भी अनुसंधान और विकास गतिविधियों , भी उपरोक्त प्रावधानों को स्पष्टीकरण 2 के प्रयोजन के लिए कहा अधिसूचना के तहत कवर किया जाएगा कि इस बात को दोहराया है .
(iv) वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत कर लाभ के मामले में उपलब्ध रहना जारी रहेगा चाहे एक यूनिट / उपक्रम की एक मंदी के कारण बिक्री.
उपरोक्त मुद्दे का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक इस तरह के एक मंदी के कारण बिक्री के बने होते हैं और इसकी प्रकृति क्या है कैसे तथ्य के रूप में होगा. यह भी मंदी बिक्री मौजूदा व्यापार के किसी भी बंटवारे या पुनर्निर्माण में परिणाम नहीं होगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा. इन तथ्यों के सत्यापन की आवश्यकता होती है तथ्यात्मक मुद्दे हैं. यह तथापि, के लिए भी लागू हो दरों पर असमाप्त अवधि के लिए का लाभ उठाया जा सकता है एक उपक्रम के स्वामित्व में परिवर्तन का एकमात्र आधार पर, छूट का दावा एक अन्यथा पात्र उपक्रम और कर छुट्टी करने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्पष्ट है, निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए विषय शेष साल,.
(v) यह अपने पात्र के संबंध में एक निर्धारिती के लिए खाते की अलग किताबें बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्या
इकाइयों वर्गों 10A और 10B के तहत टैक्स लाभ का दावा.
खाते से अलग किताबें बनाए रखने के लिए कानून में कोई आवश्यकता नहीं है के बाद से, एक ही आग्रह नहीं किया जा सकता. इन धाराओं के तहत कटौती केवल पात्र इकाइयों के लिए उपलब्ध होते हैं तो आवश्यक हालांकि, अगर मूल्यांकन अधिकारी, छूट का दावा और क्वांटम सत्यापित करने के लिए विभिन्न इकाइयों से संबंधित ऐसी जानकारी या जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं.
(vi) खंड 10AA के तहत टैक्स लाभ के लिए पात्र एसईजेड इकाई फलस्वरूप ने आनंद लिया जा सकता है या नहीं इसकी
एक और सेज के लिए स्थानांतरण
यह समस्या एक पात्र एसईजेड इकाई व्यावसायिक मजबूरियों के कारण एक और सेज के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया है, जहां के मामलों से संबंधित है. इस स्थानांतरण निर्देश नहीं 59 के तहत वाणिज्य विभाग (एसईजेड डिवीजन) द्वारा जारी (F.No-C-4/2/2010-SEZ), मंजूरी बोर्ड (बीओए) से मंजूरी प्रदान की प्राप्त किया गया है की अनुमति है. संदेह एक मौजूदा व्यवसाय का कोई बंटवारे या पुनर्निर्माण नहीं है, बशर्ते एक पात्र इकाई के ऐसे स्थानांतरण टैक्स लाभ की इकाई / उपक्रम वंचित होगा कि क्या उठाया गया है.
इस मामले की जांच की गई है और यह कर छुट्टी (ऊपर करने के लिए कहा गया है) वाणिज्य विभाग के निर्देश नहीं, 59 के अनुसार एक और एसईजेड एक से एक योग्य एसईजेड इकाई के भौतिक स्थानांतरण की जमीन पर मात्र से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि स्पष्ट किया जाता है सभी निर्धारित शर्तों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत संतुष्ट हैं और. यह आगे तो दूसरी जगह इकाई इस तरह साल के लिए लागू दरों पर असमाप्त अवधि के लिए कर लाभ का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है.
(vii) एक मौजूदा पात्र इकाई / उपक्रम है, जहां एक ही स्थान में स्थापित नई इकाइयों / उपक्रमों मौजूदा इकाई / उपक्रम का विस्तार करने के लिए राशि होगी चाहे
एक पात्र इकाई पहले से ही विद्यमान है जहां एक स्थान में नई इकाई / उपक्रम की स्थापना चाहे (धारा 10 ए, 10AA या द्वारा कवर 10B), ऐसे में पहले से ही मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए राशि होगी परीक्षा और सत्यापन की आवश्यकता होती है तथ्य की बात है. हालांकि, यह अपने आप में इस तरह के एक ताजा इकाई की स्थापना टैक्स लाभ के लिए इकाई अयोग्य बनाने, जब तक इकाई सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सेटअप है के रूप में नहीं होगा कि स्पष्ट किया जाता है; एक मौजूदा व्यवसाय के बंटवारे या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं किया गया है; और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है.
3. ऊपर सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जा सकता है.
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