स्रोत पर कम कटौती करने/कटौती न करने का प्रमाण पत्र
जहां एक नियोक्ता किसी कर्मचारी या उनके परिवार के किसी सदस्य को ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान करता है, ऐसी ऋण सुविधा का मूल्य धारा 17 के तहत अनुलाभ के रूप में कर योग्य है।
|
अस्वीकरण: इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।
जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें। |
|
|
स्रोत पर कम कटौती/कटौती न करने का प्रमाण पत्र
परिचय
एक निर्धारिती शून्य या कम टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन कर सकता है। इस तरह का प्रमाण पत्र तब जारी किया जाता है जब निर्धारिती की अनुमानित कर देयता कर की कटौती या कम दर पर कर कटौती को न्यायोचित ठहराती है।
प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
शून्य या कम टीडीएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कोई भी व्यक्ति, यानी निवासी, अनिवासी, व्यक्तिगत, फर्म, घरेलू कंपनी, विदेशी कंपनी, आदि द्वारा दायर किया जा सकता है।
कौन सी आय कम कटौती/कटौती न करने के प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं?
निर्धारिती केवल निम्नलिखित आय के संबंध में यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है:
• वेतन से टीडीएस (धारा 192)
• प्रतिभूतियों पर ब्याज से टीडीएस (धारा 193)
• लाभांश से टीडीएस (धारा 194)
• प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज से टीडीएस (धारा 194क)
• ठेकेदारों को भुगतान से टीडीएस (धारा 194ग)
• बीमा आयोग से टीडीएस (धारा 194घ)
• लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन से टीडीएस (धारा 194छ)
• कमीशन या ब्रोकरेज से टीडीएस (धारा 194कच)
• किराए से टीडीएस (धारा 194-झ)
• पेशेवरों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से टीडीएस (धारा 194ञ)
• इकाइयों (निवासी) के संबंध में आय से टीडीएस (धारा 194ट)
• अचल संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवजे के भुगतान से टीडीएस (धारा 194कझक)
• बिजनेस ट्रस्ट द्वारा वितरित आय से टीडीएस [01.04.2023 से वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा सम्मिलित] (धारा 194ठखक1)
• निवेश कोष की इकाइयों के संबंध में आय से टीडीएस (धारा 194ठखख)
• प्रतिभूतीकरण ट्रस्ट में निवेश के संबंध में आय से टीडीएस (धारा 194ठखग)
• कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा एक ठेकेदार या एक पेशेवर को किए गए भुगतान से टीडीएस (धारा 194ड)
• ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को किए गए भुगतान से टीडीएस (धारा 194-ढ)
• अनिवासी को किसी अन्य आय के भुगतान से टीडीएस (धारा 195)
इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
शून्य या कम टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन फॉर्म नंबर 13 में दायर किया जा सकता है। ऐसे फॉर्म को डिजिटल हस्ताक्षर के तहत या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए पैन अनिवार्य है। यदि निर्धारिती के पास पैन नहीं है, तो वह इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन नहीं कर सकता है।
प्रमाण पत्र जारी करना
कर की कम या शून्य कटौती के लिए प्रमाण पत्र कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सीधे जारी किया जाएगा, उस व्यक्ति को सलाह के साथ जिसने इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था।
हालांकि, यदि कर काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक होने की संभावना है और ऐसे व्यक्तियों का विवरण ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को कर की कटौती के बाद आय प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। कम दर पर।
प्रमाण पत्र उस अवधि के लिए वैध रहेगा जैसा कि उसमें उल्लिखित किया जा सकता है जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे रद्द नहीं किया जाता है।
फॉर्म 13 फाइल करने के लिए कदम
चरण 1: ट्रेस पोर्टल https://contents.tdscpc.gov.in पर जाएं और 'लॉगिन' करें
चरण 2: 'करदाता' के रूप में लॉगिन करें
चरण 3: अगले पेज पर ड्रॉपडाउन मेन्यू से 'स्टेटमेंट/फॉर्म>रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 13' पर जाएं।
चरण 4: अगली स्क्रीन पर, आगे बढ़ने के लिए अपनी आवासीय स्थिति चुनें।
चरण 5: चेकलिस्ट पढ़ें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें
चरण 6: 'अनुरोध प्रकार' और 'वित्तीय वर्ष' के ड्रॉपडाउन से संबंधित विकल्प का चयन करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें
चरण 7: अनुरोध संख्या उत्पन्न हो जाएगी
चरण 8: प्रविष्टियों की संख्या का चयन करें जिसके लिए शून्य या कम टीडीएस प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।
चरण 9: निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:
बिंदु (i) से (v): स्थिति, आवासीय स्थिति, पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वत: भर जाएगा। आपको ड्रॉपडाउन मेनू से राज्य और जिले का चयन करना होगा। आवेदक द्वारा चुने गए राज्य और जिले के आधार पर क्षेत्राधिकार एओ स्वचालित रूप से असाइन किया जाएगा।
बिंदु (vi): आयकर अधिनियम के तहत मौजूदा देयता का विवरण प्रदान किया जाना है:
बिंदु(vii) से बिंदु (xi): अनुमानित कुल आय, कुल कर, छूट का दावा करने वाली आय का विवरण, और अग्रिम कर और पहले से काटे/एकत्रित कर के भुगतान का विवरण दर्ज करें।
बिंदु (xii): नियम 28क के तहत कवर की गई कुछ संस्थाओं के लिए धारा 10, धारा 11 या धारा 12 के तहत छूट के लिए घोषणा का चयन करें या नहीं।
चरण 10: 'सहेजें और आगे बढ़ें' पर क्लिक करें
चरण 11: ड्रॉपडाउन से 'अनुलग्नक' का प्रकार चुनें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें
चरण 12: 'अनुलग्नक- I (नहीं / कम कटौती)' में विवरण भरें और 'सहेजें और आगे बढ़ें' पर क्लिक करें
चरण 13: 'ब्राउज' पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अनुमानित आय का टेंपलेट भरना भी अनिवार्य है।
चरण 14: घोषणा भरें और 'पूर्वावलोकन करें और सबमिट करें' पर क्लिक करें
चरण 15: भरा हुआ 'फॉर्म 13' प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप विवरण संपादित करना चाहते हैं, तो पिछली स्क्रीन पर वापस जाने के लिए ब्राउज़र के 'बैक बटन' पर क्लिक करें। वरना, फॉर्म को 'सबमिट' करने के लिए आगे बढ़ें।
चरण 16: उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके फॉर्म को मान्य करें और फॉर्म जमा करने के लिए आगे बढ़ें।
स्रोत पर कर की कम कटौती/नहीं कटौती के प्रमाणपत्र पर एमसीक्यू
प्रश्न 1. एक निर्धारिती शून्य या कम टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन कर सकता है यदि निर्धारिती की अनुमानित कर देयता ___________ को उचित ठहराती है।
(क) कर की कोई कटौती नहीं
(ख) कम दर पर कर की कटौती
(ग) या तो (क) या (ख)
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
सही उत्तर: (ग)
सही उत्तर का औचित्य: एक निर्धारिती शून्य या कम टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन कर सकता है। इस तरह का प्रमाण पत्र तब जारी किया जाता है जब निर्धारिती की अनुमानित कर देयता कर की कटौती या कम दर पर कर कटौती को न्यायोचित ठहराती है।
प्रश्न 2. निल या लोअर टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन केवल एक निवासी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है।
(क) सच्चा
(ख) झूठा
सही उत्तर: (ख)
सही उत्तर का औचित्य: शून्य या कम टीडीएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, अर्थात, निवासी, अनिवासी, व्यक्ति, फर्म, घरेलू कंपनी, विदेशी कंपनी, आदि।
प्रश्न 3. निर्धारिती निम्नलिखित में से किस आय के लिए यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है?
(क) किराये की आय जहां धारा 194-झ के तहत कर कटौती योग्य है
(ख) किराये की आय जहां धारा 194-झख के तहत कर कटौती योग्य है
(ग) लॉटरी आय जहां धारा 194ख के तहत कर कटौती योग्य है
(घ) कर्मचारी भविष्य निधि से निकासी जहां धारा 192क के तहत कर कटौती योग्य है
सही उत्तर: (क)
सही उत्तर का औचित्य: निर्धारिती किराये की आय के संबंध में इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है जहां धारा 194-झ के तहत कर कटौती योग्य है और किराये की आय के लिए नहीं जहां धारा 194-झख के तहत कर कटौती योग्य है, लॉटरी आय जहां कर कटौती योग्य है धारा 194ख के तहत या कर्मचारी भविष्य निधि से निकासी जहां धारा 192क के तहत कर कटौती योग्य है
प्रश्न 4. 194-ज निल या कम टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन _______ में दाखिल किया जा सकता है।
(क) फॉर्म 64
(ख) फॉर्म 13
(ग) फॉर्म 61क
(घ) फॉर्म 10-झक
सही उत्तर: (ख)
सही उत्तर का औचित्य: निल या कम टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन फॉर्म नंबर 13 में दाखिल किया जा सकता है
प्रश्न 5. प्रमाणपत्र __________ के लिए वैध रहेगा।
(क) 1 साल
(ख) 5 साल
(ग) जैसा कि प्रमाण पत्र में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
सही उत्तर: ((ग)
सही उत्तर का औचित्य: प्रमाण पत्र उस अवधि के लिए वैध रहेगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया जा सकता है जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इसे रद्द नहीं किया जाता है।
________________________________
1. 01.04.2023 से वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा डाला गया

