आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

31/03/2017

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भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रेस विज्ञप्ति

 

नर्इ दिल्ली, 31 मार्च, 2017

 

सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए नए आयकर विवरणी प्रपत्र को अधिसूचित किया

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विवरणी प्रपत्रों (आर्इटीआर प्रपत्र) को अधिसूचित किया है। एक अधिसूचित आर्इटीआर प्रपत्र में किए गए मुख्य सुधारों में एक पेज के सरल आर्इटीआर प्रपत्र-1 (सहज) की डिजार्इनिंग है। इस आर्इटीआर प्रपत्र-1(सहज) को रू. 50 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों और जो एक गृह संपत्ति/अन्य आय (ब्याज आदि) से वेतन प्राप्त कर रहा है, द्वारा दाखिल किया जा सकता है। आर्इटीआर प्रपत्र-1 (सहज) के विभिन्न भाग यानी कर गणना और कटौती से संबंधित भागों को सरल अनुपालन के लिए तर्कसंगत और सरलीकृत किया गया है। यह व्यक्तिगत करदाताओं पर काफी हद तक अनुपालन के बोझ को कम करेगा। यह पहल उन दो करोड़ से अधिक करदाताओं को लाभ देगा जो इस सरल प्रपत्र में आय की अपनी विवरणी को दाखिल करने के हकदार होंगे।

इसी समय पर, कर्इ आर्इटीआर प्रपत्रों को मौजूदा नौ से सात प्रपत्रों तक घटाया गया है। मौजूदा आर्इटीआर प्रपत्र, आर्इटीआर-2, आर्इटीआर 2क और आर्इटीआर 3 को तर्कसंगत किया गया है और एक एकल आर्इटीआर-2 को इन तीन प्रपत्रों के स्थान पर अधिसूचित किया गया है। परिणामस्वरूप, आर्इटीआर-4 और आर्इटीआर-4ध (सुगम) को क्रमश: अंकित किया गया है।

पिछले साल की तुलना में आर्इटीआर प्रपत्रों को दाखिल करने के तरीके में कोर्इ परिवर्तन नहीं किया है। इन सभी आर्इटीआर प्रपत्रों को इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल किया जाना है। हालांकि, जहां विवरणी आर्इटीआर-1 (सहज) या आर्इटीआर-4(सुगम) में प्रस्तुत की जाती है तो निम्नलिखित व्यक्तियेां के पास कागजी रूप में विवरणी को दाखिल करने का विकल्प है।

  (i) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का एक व्यक्ति; या

 (ii) एक व्यक्ति या एचयूएफ जिसकी आय पांच लाख रूपए से अधिक नहीं है और जिसने आय की विवरणी में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया है

अधिसूचित आर्इटीआर प्रपत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

 

(मीनाक्षी जे गोस्वामी)

आयकर आयुक्त

(मीडिया और तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी