सीबीडीटी द्वारा कर अपवंचन/बेनामी संपत्ति/विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों के संबंध में शिकायत दर्ज करने हेतु ई-पोर्टल का शुभारंभ
रिलीज़ दिनांक
12/01/2021
Document Content
भारत सरकार
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021
प्रेस विज्ञप्ति
सीबीडीटी द्वारा कर अपवंचन/बेनामी संपत्ति/विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों के संबंध में शिकायत दर्ज करने हेतु ई-पोर्टल का शुभारंभ
ई-गर्वेनेंस की ओर एक कदम और बढ़ते हुए और कर छुपाने का नियंत्रित करने के लिए हितधारकों के तौर पर नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर छुपाने, विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों साथ ही साथ बेनामी संपत्तियों के संबंध में शिकायतों को प्राप्त और संसाधित करने के लिए विभाग की ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर ऑटोमैटिक डेडिकेडिट ई-पोर्टल की शुरूआत की है।
जनता अब शीर्षक "कर अपवंचन/अघोषित विदेशी परिसंपत्ति/बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्ज करें" के तहत विभाग की ई-दाखिलीकरण वेबसाइट https://www/incometaxindiaefiling.gov.in के एक लिंक के माध्यम से कर अपवंचन याचिका दाखिल कर सकती है। इस सुविधा से वह व्यक्ति शिकायत कर सकेंगे जो मौजूदा पैन/आधार धारक है साथ ही साथ जिनके पास पैन/आधार नहीं है। इसके बाद एक ओटीपी आधारित मान्यकरण प्रक्रिया (मोबाइल और/या ईमेल) है, शिकायतकर्ता इसके लिए बनाए गए तीन अलग-अलग प्रपत्रों में आयकर अधिनियम, 1961 के उल्लंघन, काला धन (अघोषित विदेशी परिसंपत्ति और आय) कर अधिरोपण अधिनियम, 1961 और बेनामी लेनदेन अधिनियम की रोकथाम (जिसे संशोधित किया गया) के संदर्भ में शिकायत कर सकेंगे।
सफलतापूर्वक शिकायत करने पर, विभाग प्रत्येक शिकायतकर्ता को एक विशेष नंबर आवंटित करेगा और शिकायतकर्ता विभाग की वेबसाइट पर की गई शिकायत की स्थिति भी देख सकेंगे। यह ई-पोर्टल ई-गर्वेनेंस के अपने संकल्प को सुदृढ़ करते हुए विभाग के साथ संपर्क को बेहद सरल बनाने के लिए आयकर विभाग द्वारा किए गया एक और प्रयास है।
(सुरभि आहलूवालिया)
आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

