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क्या मैं अपनी आय की रिटर्न बिना पैन उद्धृत किये फाइल कर सकता हूँ ?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
आय की रिटर्न फाइल करने के लिए पैन अनिवार्य है। आय की रिटर्न के अलावा, आयकर विभाग आदि को किए हर भुगतान के चालान और पत्र व्यवहार में भी पैन उद्धृत करना होता है।
हालांकि, प्रभावी तिथि 01.09.2019 से, प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक पैन आवंटित किया गया है और जिसने धारा 139कक के अनुसार पैन के साथ अपने आधार नंबर को लिंक किया है वह उन लेनदेनों के लिए पैन के स्थान पर अपना आधार नंबर प्रस्तुत कर सकता है जहां पैन को उद्धृत करना आयकर अधिनियम के अनुसार आवश्यक है। इसलिए, प्रभावी तिथि 1 सितंबर, 2019 से एक निर्धारिती पैन उद्धृत करने के स्थान पर अपना आधार नंबर प्रस्तुत करते हुए आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत कर सकते है।

