आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या कोई बेनामीदार जब्ती से बचने के लिए बेनामी संपत्ति बेच सकता है? क्या खरीदार से संपत्ति जब्त की जा सकती है?

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बेनामी संपत्ति पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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पीबीपीटी अधिनियम की धारा 27(2) संपत्ति के वास्तविक क्रेता/धारक के हितों की रक्षा करती है, जिसमें यह प्रावधान है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी बेनामी संपत्ति के रूप में न्यायनिर्णायक घोषित संपत्ति को जब्त नहीं करेगा, यदि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा बेनामीदार से आरंभिक अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने से पहले पर्याप्त प्रतिफल के लिए और बेनामी लेनदेन के बारे में उसकी जानकारी के बिना धारण की गई थी या अर्जित की गई थी। इसके अलावा, पीबीपीटी अधिनियम की धारा 57 में यह प्रावधान है कि जहां धारा 24 के तहत नोटिस जारी करने के बाद उक्त नोटिस में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी तरीके से स्थानांतरित की जाती है, इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए ऐसे हस्तांतरण को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यदि ऐसी संपत्ति बाद में केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण शून्य और अमान्य माना जाएगा।