आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अगर मैं अपना स्थायी खाता संख्या (परमानेंट एकाउंट नंबर) प्रस्तुत नहीं करता हूँ तो भुगतानकर्ता किस दर पर कर की कटौती करेंगे?

विषय

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​​​​​ धारा 206कक​ के अनुसार, यदि आप भुगतानकर्ता (कटौती-कर्ता) को अपना स्थायी खाता संख्या (परमानेंट एकाउंट नंबर) प्रस्तुत नहीं करते, तो कटौती-कर्ता निम्नलिखित दरों के उच्च भाग पर कर की कटौती करेगा:

 •   अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में विनिर्दिष्ट दर पर।

 •   प्रचलित दर या दरों पर, यानी, वित्त अधिनियम में निर्धारित दर।

 •   20% की दर से।​