आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या ऐसे कोई मामले हैं जिनमें बिना प्रतिफल के प्राप्त धनराशि, अर्थात् किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त मौद्रिक उपहार पर कर नहीं लगाया जाता है? क्या रिश्तेदारों को दिया गया नकद उपहार प्राप्तकर्ता के हाथ में आयकर से मुक्त है?

विषय

एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त उपहारों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

यदि 01/10/2009 को या उसके बाद किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा बिना किसी प्रतिफल के कोई धनराशि प्राप्त की जाती है और जिसका कुल मूल्य पिछले वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक है, तो ऐसी धनराशि का संपूर्ण कुल मूल्य कर योग्य होगा। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई किसी धनराशि के संबंध में कोई कर नहीं लगाया जाएगा, यदि वह प्राप्त की गई हो किसी रिश्तेदार से या एचयूएफ द्वारा अपने सदस्यों से या व्यक्ति के विवाह के अवसर पर या वसीयत के तहत/विरासत के रूप में या भुगतानकर्ता या दाता की मृत्यु के विचार में, जैसा भी मामला हो या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण के तहत परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण से या किसी निधि, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान, धारा 10(23) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था से [वित्त वर्ष 2023-24 से, यह छूट उपलब्ध नहीं है यदि धारा 13(3) में निर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धनराशि प्राप्त की जाती है]। या धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) या उप-खंड (vi) या उप-खंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि, न्यास , संस्थान, किसी विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, किसी अस्पताल, अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा या (लागू होता है यदि धन 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद प्राप्त होता है) धारा 12क, धारा 12कक या ​ धारा 12कख के तहत पंजीकृत किसी न्यास या संस्था से या उसके द्वारा [वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी] वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, यह छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि धारा 13(3) में निर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धनराशि प्राप्त की जाती है। या​​ या धारा 47(i)/(iv)/(v)/(vi)/(viक)/(viकक)/(viख)/(viग)/(viगक)/(viगख)/(viघ )/(vii)​ किसी व्यक्ति से किसी ऐसे न्यास द्वारा जो केवल उस व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए बनाया या स्थापित किया गया हो। (लागू होता है यदि धन 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद प्राप्त होता है) ऐसे वर्ग के व्यक्तियों से और निर्धारित शर्तों के अधीन। किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति द्वारा अपने चिकित्सा उपचार या अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में किए गए किसी भी व्यय के संबंध में, गणviघ -19 से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए (सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन)। किसी मृत व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा, यदि मृत्यु का कारण कोविड-19 से संबंधित बीमारी है, - मृत व्यक्ति के नियोक्ता से या - किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से, इस सीमा तक कि ऐसी राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। नोट सदस्य को ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर भुगतान प्राप्त करना होगा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा (क) व्यक्ति की मृत्यु सकारात्मक परीक्षण की तारीख से या कोविड-19 मामले के रूप में चिकित्सकीय रूप से निर्धारित होने की तारीख से 6 महीने के भीतर होनी चाहिए (ख) ऐसे व्यक्ति का परिवार का सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट या चिकित्सा रिपोर्ट का रिकॉर्ड रखेगा यदि किसी अस्पताल में या किसी इन-पेशेंट-सुविधा में इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा जांच के माध्यम से कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है (ग) ऐसे व्यक्ति का परिवार का सदस्य किसी चिकित्सक या सरकारी नागरिक पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी चिकित्सा रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड रखेगा, जिसमें यह कहा गया हो कि व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से संबंधित है। (घ) परिवार के सदस्य ने वर्ष के दौरान प्राप्त राशि का विवरण प्रदान करते हुए प्रपत्र ए में एक विवरण प्रस्तुत किया। विवरण उस वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए जिसमें राशि प्राप्त हुई है या 31.12.2022, जो भी बाद में हो।