आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या कोई पूंजीगत लाभ धारा 10 के तहत छूट प्राप्त हैं?

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पूंजीगत लाभ पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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​​​धारा 10  उन आयों की सूची प्रदान करती है जिन्हें कर से छूट दी गई है, इनमें से पूंजीगत लाभ से संबंधित प्रमुख छूटें निम्नानुसार हैं:
​​​धारा 10 (33): यूनिट स्कीम, 1964(US 64) की इकाइयों के अंतरण पर उत्पन्न होने वाले  दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजी लाभ (1-4-2002 को या उसके बाद अंतरित)।
​​​धारा 10 (37): एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) अनिवार्य अधिग्रहण के जरिए एक शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के अंतरण पर उत्पन्न होने वाली पूंजी लाभ के संबंध में छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट उपलब्ध होगी अगर ज़मीन करदाता द्वारा (या एक व्यक्ति के मामले में उसके माता पिता द्वारा) इसकी अंतरण की तिथि से ठीक पहले, 2 साल की अवधि तक कृषि प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की गई हो। ऐसी आय 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त ऐसे स्थानांतरण के लिए मुआवजे या प्रतिफल से प्राप्त हो चुकी हो।
​​​धारा 10(37क) : एक व्यक्ति या एक हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेट अर्थोरिटी एक्ट, 2014 (2014 के आंध्र प्रदेश एक्ट) के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम (निरूप्ण ​और कार्यान्वयन) और कथित अधिनियम के अंतर्गत बनाई गए नियम, नियमम और योजना के अंतर्गत भूमि या भवन या दोनों के स्थानांतरण से उत्पन्न पूंजी प्राप्ति के संबंध में छूट का दावा कर सकता है। यह छूट उपलब्ध है यदि व्यक्ति या एचूयएफ 02-06-2014 के अनुसार ऐसी भूमि या भवन का मालिक था