वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) एक ऐसा बयान है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए करदाता द्वारा किए गए प्रीपेड करों और निर्धारित वित्तीय लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। एक करदाता अपने आयकर ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करके एआईएस जानकारी का उपयोग कर सकता है।

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

 

 

“इस दस्तावेज़ में वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान शामिल हैं।”

 

 

 

वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)

 

वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) एक ऐसा विवरण है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए करदाता द्वारा किए गए प्रीपेड करों और निर्धारित वित्तीय लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। एक करदाता अपने आयकर ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करके एआईएस जानकारी तक पहुंच सकता है।

वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) क्या है?

आयकर अधिनियम की धारा 285खख में प्रावधान है कि आयकर प्राधिकरण या इस ओर से अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति करदाता को एक वार्षिक सूचना विवरण उपलब्ध कराएगा जिसमें वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए विभिन्न वित्तीय लेनदेन की जानकारी होगी।

आय की रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारिती को उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के दायरे को बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम में एआईएस की शुरुआत की गई है। यह जानकारी, एक ओर, करदाताओं द्वारा आय के बदले में दिए गए विवरणों की जांच करने के लिए मूल्यांकन अधिकारियों के लिए उपयोगी होगी। दूसरी ओर, करदाता आसानी से अपनी कर देनदारी की गणना कर सकेंगे और रिटर्न दाखिल कर सकेंगे क्योंकि सभी जानकारी एआईएस के आधार पर पहले से भरी हुई होगी।

एआईएस में किस प्रकार की जानकारी शामिल है?

आयकर नियम, 1962 के नियम 114-झ के साथ पठित धारा 285खख में प्रावधान है कि प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उस महीने की समाप्ति से 3 महीनों के अंदर निर्धारिती के पंजीकृत खाते में प्रपत्र सं. 26कध में ऐसी वार्षिक सूचना ब्यौरा अपलोड करेगा जिसमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई। ऐसे प्रपत्र में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए:

क) टीडीएस और टीसीएस से संबंधित जानकारी;

ख) निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) से संबंधित जानकारी;

ग) करों के भुगतान से संबंधित जानकारी;

घ) मांग और रिफंड से संबंधित जानकारी;

ड़) लंबित कार्यवाही से संबंधित जानकारी;

च) पूर्ण कार्यवाही से संबंधित जानकारी;

छ) किसी कानून के तहत कोई कार्य करने वाले अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय से प्राप्त जानकारी या धारा 90 या धारा 90क के तहत निर्दिष्ट समझौते के तहत प्राप्त जानकारी;

ज) जीएसटी रिटर्न से संबंधित जानकारी;

झ) फॉर्म 15गग में रिपोर्ट की गई विदेशी प्रेषण जानकारी;

ञ) पिछली तिमाही के फॉर्म 24थ टीडीएस विवरण के अनुलग्नक-II में जानकारी;

ट) अन्य करदाताओं के आईटीआर में जानकारी;

ठ) आयकर रिफंड पर ब्याज;

ड) फॉर्म 61/61क में जानकारी जहां पैन भरा जा सकता है;

ढ) डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा रिपोर्ट किए गए ऑफ मार्केट लेनदेन;

ढ) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभांश के बारे में जानकारी;

त) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा रिपोर्ट की गई म्यूचुअल फंड की खरीद के बारे में जानकारी; और

प्र) किसी अन्य व्यक्ति से उस सीमा तक प्राप्त जानकारी, जिसे राजस्व के हित में उचित समझा जा सकता है।

सीबीडीटी ने आयकर महानिदेशक (सिस्टम) को उस महीने के अंत से 3 महीने के भीतर एआईएस में बिंदु (एच) से (पी) से संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए अधिकृत किया है, जिसमें उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है।

एआईएस तक कैसे पहुंचें?

एक निर्धारिती अपने आयकर ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करके एआईएस जानकारी तक पहुंच सकता है। यदि उसे लगता है कि एआईएस में दी गई जानकारी गलत है, डुप्लिकेट है, या किसी अन्य व्यक्ति आदि से संबंधित है, तो वह उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।

एक निर्धारिती सीधे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से एआईएस जानकारी तक पहुंच सकता है और उसका जवाब दे सकता है या वह ऑफ़लाइन उपयोगिता का भी उपयोग कर सकता है।

वार्षिक सूचना प्रणाली पर एमसीक्यू

प्रश्न 1: वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) ___________ के लिए करदाता के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है।

(क) एक चौथाई

(ख) एक वित्तीय वर्ष

(ग) एक कैलेंडर वर्ष

(घ) छह महीने

सही उत्तर: (ख)

सही उत्तर का औचित्य: वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) एक ऐसा विवरण है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए करदाता के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। इसमें करदाताओं की आय, वित्तीय लेनदेन, कर विवरण, आयकर कार्यवाही आदि के बारे में जानकारी शामिल है।

प्रश्न 2: एआईएस में जानकारी अपलोड करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी कौन है?

(क) प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम)

(ख) आयकर महानिदेशक (सिस्टम)

(ग) (क) और (ख) द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति

(घ) उपरोक्त सभी

सही उत्तर: (घ)

सही उत्तर का औचित्य: आयकर नियम, 1962 के नियम 114-झ के साथ पठित धारा 285खख में प्रावधान है कि प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या अधिकृत कोई व्यक्ति वह वार्षिक सूचना विवरण में उनके पास उपलब्ध कुछ निर्दिष्ट जानकारी अपलोड करेगा।

प्रश्न 3: एआई में ___________ से संबंधित जानकारी होती है।

(क) टीडीएस और टीसीएस

(ख) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभांश

(ग) निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी)

(घ) उपरोक्त सभी

सही उत्तर: (घ)

सही उत्तर का औचित्य: वार्षिक सूचना विवरण में उपरोक्त सभी विकल्पों यानी टीडीएस और टीसीएस, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभांश और निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के बारे में एक निर्धारिती के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल है। विशेष वित्तीय वर्ष.

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा एआईएस में उस महीने के अंत से 3 महीने के भीतर अपलोड की जानी आवश्यक है जिसमें जानकारी प्राप्त हुई है?

(क) टीडीएस और टीसीएस से संबंधित जानकारी

(ख) फॉर्म 15गग में रिपोर्ट किए गए विदेशी प्रेषण विवरण से संबंधित जानकारी

(ग) दोनों (क) और (ख)

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: (ख)

सही उत्तर का औचित्य: सीबीडीटी ने आयकर महानिदेशक (सिस्टम) को उस महीने के अंत से 3 महीने के भीतर एआईएस में ऊपर दिए गए बिंदु (ज) से (त) से संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए अधिकृत किया है, जिसमें जानकारी दी गई है। उसे प्राप्त होता है. ऐसे बिंदुओं में फॉर्म 15गग में रिपोर्ट की गई विदेशी प्रेषण जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है।

प्रश्न 5: एआईएस में किसी कमी के मामले में, करदाता किस पोर्टल के माध्यम से फीडबैक प्रस्तुत कर सकता है?

(क) आयकर विभाग (https://www.incometaxindia.gov.in.)

(ख) ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)

(ग) ट्रेसेस वेबसाइट (https://contents.tdscpc.gov.in/ )

(घ) रिपोर्टिंग पोर्टल (https://report.insight.gov.in/reportingwebapp/portal/homePage)

सही उत्तर: (ख)

सही उत्तर का औचित्य: एक निर्धारिती अपने आयकर ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करके एआईएस जानकारी तक पहुंच सकता है। यदि उसे लगता है कि एआईएस में दी गई जानकारी गलत है, डुप्लिकेट है, या किसी अन्य व्यक्ति आदि से संबंधित है, तो वह उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।

प्रश्न 6: एक निर्धारिती एआईएस जानकारी तक पहुंच सकता है और उसका जवाब दे सकता है _________।

(क) आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

(ख) ऑफ़लाइन उपयोगिता के माध्यम से

(ग) दोनों (क) और (ख)

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: (ग)

सही उत्तर का औचित्य: एक निर्धारिती सीधे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से एआईएस जानकारी तक पहुंच सकता है और उसका जवाब दे सकता है या वह ऑफ़लाइन उपयोगिता का भी उपयोग कर सकता है।