उपलब्ध भत्ते
अस्वीकरण: इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।
जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें। |
1.ख करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध भत्ता
[निर्धारण वर्ष 2026-27]
क्र. सं. |
धारा |
विवरण |
छूट की सीमा |
निम्न के लिए उपलब्ध छूट |
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क. मुख्य वेतन के तहत |
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1. |
भारत से बाहर तैनात अपने कर्मचारियों को सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा दिया गया कोई भत्ता अथवा रियायत |
संपूर्ण राशि |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी (भारत का नागरिक होने के नाते) |
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2. |
- |
उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ता |
छूट कुछ शर्तों के अधीन |
व्यक्तिगत - उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश |
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3. |
- |
संविधान के अनुच्छेद 222 (2) के तहत एक न्यायाधीश द्वारा प्राप्त प्रतिपूरक भत्ता |
पूर्णत: मुक्त |
व्यक्तिगत - न्यायाधीश |
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4. |
- |
सार्क सदस्य देशों से अध्यापक/प्रोफेसर द्वारा प्राप्त वेतन तथा भत्ते (कुछ शर्तों के अनुसार) |
पूर्णत: मुक्त |
व्यक्तिगत - सार्क के सदस्य देश से शिक्षक |
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5. |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मनोरंजन भत्ते (अन्य कर्मचारियों के मामले में पूरी तरह कर योग्य) |
निम्न का कम से कम कर से मुक्त है: क) 5,000 रुपये ख) वेतन का 1/5 (किसी भत्ता, लाभ या अन्य अनुलाभ को छोड़कर) ग) वास्तविक रूप से प्राप्त मनोरंजन भत्ता |
व्यक्तिगत - सरकारी कर्मचारी |
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6. |
मकान किराया भत्ता (धारा 10 (13क) और नियम 2 क) |
निम्न का कम से कम मुक्त है: क) वास्तविक रूप से प्राप्त एचआरए ख) वेतन का 40% (50%,अगर घर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास में स्थित है) ग) दिया गया किराया घटा वेतन का 10% * वेतन = बेसिक + डीए (यदि सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा हो) + कारोबार आधारित कमीशन टिप्पणी: i. पूरी तरह कर योग्य, यदि एचआरए एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होता है जो अपने ही घर में रह रहा है या वह किसी भी किराए का भुगतान नहीं करता है ii. कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियोक्ता को मकान मालिक के पैन की सूचना दे यदि दिया गया किराया रू. 1,00,000 से अधिक है (परिपत्र सं. 08/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013) |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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7. |
बाल शिक्षा भत्ता |
अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति बालक 100 रू. प्रति माह तक की छूट है |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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8. |
छात्रावास व्यय भत्ता |
अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति बालक 300 रू. प्रति माह तक की छूट है |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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9. |
परिवहन भत्ता निवास की जगह और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दिया गया है |
प्रतिमाह रू. 3,200 तक दृष्टिहीन बधिर, मूक तथा कम विकलांग कर्मचारियों को दिया जाता है |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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10. |
किसी परिवहन व्यापार में कार्यरत एक कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे परिवहन के संचालन की अवधि में किए गए उसके कार्य के दौरान उसके निजी खर्चों को पूरा करने के लिए भत्ता दिया गया है बशर्ते कर्मचारी दैनिक भत्ता प्राप्त न करता हो |
छूट की राशि निम्न में से कम हो जाएगी: क) ऐसे भत्ता का 70% या ख) 10,000 रु. प्रति माह |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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11. |
वाहन भत्ता एक कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में वाहन पर व्यय को पूरा करने के लिए |
आधिकारिक उद्देश्य के लिए किए गए व्यय की सीमा तक छूट प्राप्त |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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12. |
कोई भत्ता दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए |
आधिकारिक उद्देश्य के लिए किए गए व्यय की सीमा तक छूट प्राप्त |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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13. |
दैनिक भत्ता कर्तव्य की अपनी सामान्य जगह से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए साधारण दैनिक प्रभार पूरा करने के लिए |
आधिकारिक उद्देश्य के लिए किए गए व्यय की सीमा तक छूट प्राप्त |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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14. |
सहायक/सहायक भत्ता |
आधिकारिक उद्देश्य के लिए किए गए व्यय की सीमा तक छूट प्राप्त |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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15 |
अनुसंधान भत्ता शैक्षिक अनुसंधान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है |
आधिकारिक उद्देश्य के लिए किए गए व्यय की सीमा तक छूट प्राप्त |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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16 |
वर्दी भत्ता |
अधिकारिक उद्देश्य के लिए किए गए व्यय की सीमा तक छूट |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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17 |
विशेष प्रतिपूरक भत्ता(पहाड़ी क्षेत्रों) (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) |
कर से मुक्त राशि रु. 300 प्रति माह से रु. 7000 प्रति माह तक अलग-अलग हो सकती है |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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18 |
सीमा क्षेत्र भत्ता दूरस्थ इलाके या भत्ता या अशांत क्षेत्र भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) |
कर से मुक्त राशि रु. 200 प्रति माह से रु. 1,300 प्रति माह तक अलग-अलग हो सकती है |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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19 |
आदिवासी क्षेत्र भत्ता (क) मध्य प्रदेश (ख) तमिलनाडु (ग) उत्तर प्रदेश (घ) कर्नाटक (ड़) त्रिपुरा (च) असम (छ) पश्चिम बंगाल (ज) बिहार (झ) उड़ीसा में |
200 रुपए तक प्रति माह |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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20 |
प्रतिपूरक विस्तार क्षेत्र भत्ता। यदि भत्ता ले लिया है, कर्मचारी सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता(कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) |
2,600 रुपए प्रति माह तक |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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21 |
प्रतिपूरक संशोधित क्षेत्र भत्ता यदि इस छूट को ले लिया है, कर्मचारी सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता(कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) |
1,000 रुपए तक प्रति माह |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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22 |
आतंकवाद विरोधी भत्ता यदि इस छूट को ले लिया है, कर्मचारी सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता(कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) |
3,900 रुपए तक प्रति माह |
व्यक्तिगत - सशस्त्र बलों के सदस्य |
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23 |
भूमिगत भत्ता भूमिगत खानों में पैदाइशी, अप्राकृतिक जलवायु में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाता है |
रु. 800 तक प्रति माह |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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24 |
उच्च उन्नतांश भत्ता उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के लिए प्रदान किया जाता है (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) |
क) रु. 1,060 प्रति माह (9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई के लिए) ख) रु. 1,600 प्रति महीने तक (15,000 फीट से ऊपर के लिए) |
व्यक्तिगत - सशस्त्र बलों के सदस्य |
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25 |
अत्यधिक सक्रिय मैदानी क्षेत्र भत्ता सशस्त्र बलों के सदस्यों को दी गई है(कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) |
रु. 4,200 प्रति माह तक |
व्यक्तिगत - सशस्त्र बलों के सदस्य |
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26 |
द्वीप ड्यूटी भत्ता अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह में सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाता है (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) |
रु. 3,250 प्रति माह तक |
व्यक्तिगत - सशस्त्र बलों के सदस्य |
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27 |
- |
शहर प्रतिपूरक भत्ता |
पूरी तरह से कर योग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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28 |
- |
निश्चित चिकित्सा भत्ता |
पूरी तरह से कर योग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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29 |
- |
नाश्ता/दोपहर के भोजन/रात्रिभोज/जलपान भत्ता |
पूरी तरह से कर योग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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30 |
- |
सेवक भत्ता |
पूरी तरह से कर योग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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31 |
- |
महंगाई भत्ता |
पूरी तरह से कर योग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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32 |
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परियोजना भत्ता |
पूर्णता करयोग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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33 |
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अतिरिक्त समय भत्ता |
पूर्णता करयोग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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34 |
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टेलीफोन भत्ता |
पूर्णता करयोग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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35 |
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अवकाश भत्ता |
पूर्णता करयोग्य |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी |
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36 |
16(iक) | मानक कटौती | नियमित कर व्यवस्था के अंतर्गत • रू. 50,000 या वेतन राशि, जो भी कम हो वैकल्पिक कर व्यवस्था के अंतर्गत [धारा 115खकग(1क)(ii)] • रू. 75,000 या वेतन की राशि, जो भी कम हो |
व्यक्तिगत - वेतनभोगी कर्मचारी व पेंशनर |
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ख. गृह संपत्ति से मुख्य आय के तहत |
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1. |
धारा 23(1) के लिए प्रथम प्रावधान |
नगर कर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाए जाते हैं और घर की संपत्ति के संबंध में मालिक द्वारा वहन किये जाते हैं |
प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से दी गई राशि |
सभी निर्धारिती |
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| 1क | 23(5) | गृह संपत्ति के लिए कोई काल्पनिक आय कारोबारी माल के तौर पर नहीं रखी जाएगी |
कोई भवन और कारोबारी माल के तौर पर उससे जुड़ी भूमि जिसे पिछले पूरे वर्ष या किसी अंश के दौरान संघटित न किया गया हो वित्त वर्ष, जिसमें संपत्ति के निर्माण को पूरा करने का प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है, की समाप्ति से एक वर्ष तक की अवधि के लिए ऐसी संपत्ति की वार्षिक राशि शून्य के तौर पर नहीं ली जाएगी |
सभी निर्धारिती |
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2. |
मानक कटौती |
वार्षिक मूल्य का 30% (सकल वार्षिक मूल्य - नगरपालिका कर) |
सभी निर्धारिती |
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3. |
उधार ली गई पूंजी पर किया गया ब्याज |
ऋण पर ली गई पूंजी पर ब्याज निम्नानुसार गृह संपत्ति द्वारा आय से कटौती के तौर पर स्वीकृत है क) रुपये 2,00,000 (यदि राशि 01-04-1999 को या उसके के बाद स्वयं के कब्जे वाले घर की संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण के लिए उधार पर लिया जाता है) कुछ अन्य शर्तों के अधीन ख) रुपये 30,000 (यदि राशि स्वयं के कब्जे के घर के पुनर्निर्माण, मरम्मत या संपत्ति के नवीकरण के लिए उधार ली गई है) ग) वर्ष के दौरान दी गई अथवा देय योग्य ब्याज की वास्तविक राशि (भाड़े पर दी गई संपत्ति की स्थिति में) घ) पूर्व निर्माण अवधि के लिए ब्याज की किश्तों में 5 वर्षों के बराबर अनुमति दी गई है (कुछ शर्तों के अधीन) टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2020-21 से, उधार ली गई पूंजी पर दिया गया या देययोग्य पूंजी दो स्व-नियंत्रित गृह संपत्तियों के संदर्भ में स्वीकृत होगी। हालाँकि इस प्रावधान के अंतर्गत कुल राशि वही रहेगी यानी रु. 30,000 या रु. 2,00,000 जो भी मामला हो |
सभी निर्धारिती |
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4. |
किराए के बकाए अथवा उसके बाद प्राप्त अचेतन किराये से मानक कटौती अचेतन किराए का 30% |
किराए के बकाए अथवा अचेतन किराये का 30% |
सभी निर्धारिती |
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ग. मुनाफे और व्यवसाय या पेशे से मुख्य प्राप्त या लाभ के तहत |
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| 1. | 32(1) | निम्न के संबंध में मूल्यहास i) मूर्त परिसंपत्ति (भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर) ii) अमूर्त परिसंपत्ति (तकनीकी जानकारी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रैन्चाइज अथवा अन्य कोई समकक्ष प्रकार का व्यापारिक तथा व्यवसायिक अधिकार व्यापार या पेशे की शाख के तौर पर नहीं) |
मूल्यहास एक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत पर निर्धारित प्रतिशत पर स्वीकृत होगा हालांकि, यदि परिसंपत्ति प्राप्त की जाती हैं तथा पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं तो कटौती उक्त आंके गए मूल्यहास के 50 प्रतिशत पर सीमित होगी |
विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन तथा वितरण में संलग्न करदाता टिप्पणी : विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन तथा वितरण में संलग्न करदाता के पास विकल्प हैं कि वह या तो सीधी कटौती आधार अथवा अवलेखित राशि आधार पर मूल्यहास का दावा कर सकते हैं |
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| 2. | 32(1) | निम्न के संबंध में मूल्यहास i) मूर्त परिसंपत्ति (भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर) ii) अमूर्त परिसंपत्ति (तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, टे्रडमार्क, लाईसेंस, फ्रैन्चाइज अथवा अन्य कोई समकक्ष प्रकार का व्यापारिक तथा व्यवसायिक अधिकार व्यापार या पेशे की शाख के तौर पर नहीं) |
मूल्यहास प्रत्येक परिसंपत्ति के खंड पर निर्धारित प्रतिशत पर स्वीकृत होगा (डब्ल्यूडीवी विधि के अनुसार) हालांकि, यदि परिसंपत्ति प्राप्त की जाती हैं तथा पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं तो कटौती उक्त आंके गए मूल्यहास के 50 प्रतिशत पर सीमित होगी |
समस्त निर्धारिती | |||||
| 3. | 32(1)(iiक) | नए संयंत्र तथा मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास (समुद्री जहाज, हवाई जहाज, कार्यालय उपकरण, पुराना संयंत्र अथवा मशीनरी आदि आदि को छोड़कर) कुछ शर्तों के अनुसार स्वीकृत होगा | अतिरिक्त मूल्यहास नए संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत के 20 प्रतिशत पर स्वीकृत होना हैं हालांकि, यदि एक परिसंपत्ति प्राप्त की जाती हैं तथा पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं तो अतिरिक्त मूल्यहास का 50 प्रतिशत अभिग्रहण के वर्ष में स्वीकृत होगा तथा शेष 50 प्रतिशत अगले वर्ष में स्वीकृत होगा। |
समस्त करदाता निम्न में संलग्न है : क) किसी उत्पाद अथवा वस्तु का विनिर्माण अथवा उत्पादन ख) विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन अथवा वितरण (यदि करदाता सीधी कटौती विधि के आधारपर मूल्यहास का दावा नही करता) |
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| 4. | धारा 32(1)(iiक) का परंतुक | नए संयंत्र तथा मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास (समुद्री जहाज, वाहन, हवाई जहाज, कार्यालय उपकरण, पुराना संयंत्र अथवा मशीनरी आदि को छोड़कर) कुछ शर्तों के अनुसार स्वीकृत होगा | अतिरिक्त मूल्यहास नए संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत के 35 प्रतिशत पर स्वीकृत होना हैं हालांकि, यदि एक परिसंपत्ति प्राप्त की जाती हैं तथा पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं तो अतिरिक्त मूल्यहास का 50 प्रतिशत अभिग्रहण के वर्ष में स्वीकृत होगा तथा शेष 50 प्रतिशत अगले वर्ष में स्वीकृत होगा। |
समस्त करदाताओं जिन्होंने आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में किसी अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र में किसी वस्तु अथवा उत्पाद के उत्पादन अथवा विनिर्माण का उपक्रम अथवा उद्यम स्थापित किया हैं टिप्पणी : 1. विनिर्माण ईकाई 1 अप्रैल, 2015 को अथवा पश्चात स्थापित होना चाहिए 2. नए संयंत्र तथा मशीनरी को 1 अप्रैल 2015 को अथवा पश्चात् किंतु 1 अप्रैल 2020 से पूर्व प्राप्त तथा अधिप्राप्त किया जाना चाहिए |
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5. |
धारा 32कग के अंतर्गत कटौती उपलब्ध है यदि 31.3.2013 के पश्चात् लेकिन 01.04.2015 से पहले एक विनिर्माण कंपनी द्वारा प्राप्त् तथा अधिष्ठापित नया संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत रू. 25/100 करोड़, जो भी स्थिति हो, से अधिक होती है (कुछ शर्तों के अनुसार) |
प्राप्त तथा अधिष्ठापित नई परिसंपत्ति की वास्तविक लागत का 15% |
किसी उत्पाद अथवा चीज़ के विनिर्माण अथवा उत्पादन अथवा व्यापार में संलग्न कंपनी |
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| 6. | 32कघ | नए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश के लिए निवेशगत भत्ता (समुद्री जहाज, वाहन, हवाई जहाज, कार्यालय उपकरण, पुराना संयंत्र अथवा मशीनरी आदि को छोड़कर) यदि विनिर्माण ईकाई आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में किसी अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र में स्थापित होता हैं (कुछ शर्तों के अनुसार) | निवेशगत भत्ता वर्ष जिसमें ऐसी परिसंपत्ति स्थापित हुई हैं, में नए संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत पर स्वीकृत होना है | समस्त करदाताओं जिन्होंने आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में किसी अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र में विनिर्माण ईकाई स्थापित करने के लिए नया संयंत्र तथा मशीनरी अधिप्राप्त किया हैं। टिप्पणी : 1) नई परिसंपत्ति 1 अप्रैल, 2015 को अथवा इसके पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व अधिप्राप्त किया जानी चाहिए 2) विनिर्माण ईकाई 1 अप्रैल, 2015 को अथवा इसके पश्चात् स्थापित होनी चाहिए 3) कटौती धारा धारा 32कग के अंतर्गत कटौती के अतिरिक्त धारा 23कघ के अंतर्गत स्वीकृत होगी यदि निर्धारिती निर्दिष्ट शर्तों को संतुष्ट करता हैं |
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7. |
भारत में चाय/कॉफी/रबर के उत्पादन तथा विनिर्माण के व्यापार में लगू हुए निर्धारित द्वारा चाय/कॉफी/रबर विकास खाते में जमा राशि |
कटौती निम्न की न्यूनतम होगी क) अनुमोदित योजना के अनुसार राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास (नाबार्ड) बैंक या चाय मंडल के जमा खाते में, कॉफी मंडल या रबर मंडल के साथ खाते में जमा की गई राशि; या ख) धारा धारा 33कख के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले तथा किसी अग्रेषित हानि को समायोजित किए बिना ऐसे व्यापार से लाभ का 40 प्रतिशत (कुछ शर्तों के अनुसार) |
चाय/कॉफी/रबर के उत्पादन तथा विकास में संलग्न समस्त निर्धारिती |
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8. |
भारत में पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस अथवा दोनों के पूर्वेक्षण के लिए अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन के व्यापार में लगे हुए निर्धारिती द्वारा एसबीआई/साइट रेस्टोरेशन अकाउंट सहित विशेष खाते में जमा राशि |
कटौती निम्न की न्यूनतम होगी क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/साइट रेस्टोरेशन अकाउंट के साथ विशेष खाते में जमा की गई राशि; या ख) धारा 33कखक के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले तथा किसी अग्रेषित हानि को समायोजित किए बिना ऐसे व्यापार से लाभ का 20 प्रतिशत (कुछ शर्तों के अनुसार) |
भारत में पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस अथवा दोनों के पूर्वेक्षण के लिए अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन के व्यापार में लगे हुए सभी निर्धारिती |
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9. |
निर्धारिती के व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर राजस्व व्यय कटौती के रूप में अनुमति दी गई है (कुछ शर्तों के अधीन)। |
वैज्ञानिक अनुसंधान पर संपूर्ण राशि खर्च के रूप में कटौती की अनुमति दी है। व्यापार से प्रारंभ होने से पहले 3 साल के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (सुविधा के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन और सामग्रियों की खरीद की प्रकृति में) निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित एक हद तक व्यापार के प्रारंभ के वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है। |
सभी निर्धारिती |
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10. |
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग होने वाले अनुमोदित अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य संस्थान को अंशदान कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा (कुछ शर्तों के अनुसार) |
ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान को दी गई राशि का 100% प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत है |
सभी निर्धारिती |
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11. |
भारत में पंजीकृत एक अनुमोदित कंपनी के लिए अंशदान वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली कटौती के रूप में अनुमति दी गई है (कुछ शर्तों के अधीन) |
कंपनी को भुगतान राशि के 100% कटौती के रूप में अनुमति दी गई है |
सभी निर्धारिती |
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12. |
सामाजिक विज्ञान में सांख्यकीय अनुसंधान अथवा अनुसंधान करने के उद्देश्य से अनुमोदित अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान को अंशदान कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा (कुछ शर्तों के अनुसार) |
ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, या अन्य संस्था के लिए भुगतान राशि के 100% कटौती के रूप में अनुमति दी गई है |
सभी निर्धारिती |
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13. |
निर्धारिती द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय कटौती के तौर पर स्वीकृत है (कुछ शर्तों के अनुसार) |
वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए संपूर्ण पूंजी व्यय के रूप में कटौती की अनुमति दी गई है। व्यापार के प्रारंभ होने से पहले 3 साल के भीतर खर्च किए गए पूंजीगत व्यय व्यापार के प्रारंभ के वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है। टिप्पणी: i. पूंजीगत व्यय में भूमि और भूमि में कोई भी ब्याज शामिल नहीं है; ii. ऐसी संपत्ति पर मूल्यह्रास की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
सभी निर्धारिती |
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14. |
एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या एक निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान कटौती के रूप में स्वीकृति है। भुगतान निर्धारित दिशा के साथ किया जाना चाहिए कि राशि एक अनुमोदित कार्यक्रम के तहत किए गए एक वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में इस्तेमाल की जानी चाहिए। |
भुगतान का 100% कटौती के रूप में अनुमति दी गई है (कुछ शर्तों के अधीन)। भुगतान का 150% कटौती के तौर पर स्वीकृति है |
सभी निर्धारिती |
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15. |
वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक कंपनी द्वारा किए गए व्यय की (भूमि और भवन पर के अलावा अन्य सहित पूंजीगत व्यय) निर्धारित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित के रूप में घरेलू वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी (कुछ शर्तों के अधीन)। दवा तथा औषधि के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय में प्राधिकारियों से अनुमोदन तथा पेटेंट के लिए आवेदन भरने के लिए अनुमोदन को प्राप्त करते हुए नैदानिक परीक्षण पर किए गए व्यय को शामिल करना होगा। |
ऐसे किए गए व्यय को 100% कटौती के तौर पर होगा। टिप्पणी : i. कटौती स्वीकृत होगा यदि कंपनी ऐसे अनुसंधान तथा विकास में सहयोग के लिए निर्धारित प्राधिकारी के साथ समझौता करती हैं तथा उसके खाते तथा लेखांकन के रखरखाव के संबंध में शर्तो को पूरा करती हैं तथा इस ढ़ंग से रिपोर्ट को प्रस्तुत करती हैं जैसा निर्धारित किया जा सकता हैं |
कंपनी जैव-प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में या पात्र लेख के निर्माण के किसी भी व्यवसाय में लगी हुई हैं |
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16. |
निर्दिष्ट व्यवसायों की व्यय के संबंध में कटौती निम्नानुसार है : क) एक कोल्ड चेन की सुविधा का संचालन और स्थापित करना ख) कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा का संचालन और स्थापित करना ग) भारत में कहीं भी, रोगियों के लिए कम से कम 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण तथा संचालन घ) किफायती आवास के लिए एक अधिसूचित योजना के तहत एक आवास परियोजना का विकास तथा निर्माण ड़) भारत में उर्वरक का उत्पादन (कुछ शर्तों के अधीन) |
व्यापार के उद्देश्य के लिए किए गए पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत है। पूंजीगत व्यय का 100% निर्धारण वर्ष 2018-19 से कटौती करने के लिए स्वीकृत होगा टिप्पणी : रु. 10,000 से अधिक की कोई पूंजीगत परिसंपत्ति की कटौती वहां स्वीकार्य नहीं होगी जहां ऐसा व्यय नकद में किया गया हो |
सभी निर्धारिती |
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17. |
निर्दिष्ट व्यवसायों की व्यय के संबंध में कटौती निम्नानुसार है: क) ऐसे नेटवर्क का एक अभिन्न अंग होने के नाते भंडारण सुविधाओं सहित, एक पार देश से प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क वितरण बिछाने और संचालन के लिए; ख) भारत में कहीं भी, दो स्टार या उससे ऊपर की श्रेणी का होटल का निर्माण तथा संचालन ग) गंदी बस्ती पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए एक योजना के तहत एक आवास परियोजना का विकास तथा निर्माण घ) एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या एक कंटेनर भाड़ा स्टेशन संचालन और स्थापित करना ड़) मधुमक्खी पालन और शहद और मोम के उत्पादन च) चीनी के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा संचालन और स्थापित करना छ) लौह अयस्क के परिवहन के लिए एक स्लरी पाइपलाइन बिछाना और संचालन करना ज) एक अर्ध-सुचालक निर्माण मे विनिर्माण इकाई संचालन और स्थापित करना झ) नई अवसंरचना सुविधा को विकसित अथवा अनुरक्षण तथा संचालन अथवा विकसित अनुरक्षण करना (कुछ शर्तों के अधीन) |
व्यापार के उद्देश्य के लिए किए गए पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकार्य है बशर्ते निर्दिष्ट व्यापार निर्धारित तिथियों को अथवा उसके पश्चात् संचालन प्रारंभ करती है। |
सभी निर्धारिती टिप्पणी : ऐसी कटौती निम्नलिखित व्यापारों के संबंध में भारतीय कंपनी हेतु उपलब्ध है, अर्थात् :- (i) क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस अथवा क्रूड आयल अथवा पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन तंत्र को बिछाने तथा संचालित करने का व्यापार (ii) नई अवसंचरना सुविधा को विकसित अथवा अनुरक्षित तथा संचालित करना किसी पूंजी व्यय की कोई कटौती उसके संबंध में स्वीकार्य नहीं होगी जिसके संबंध में रु. 10,000 से ज्यादा का नगद भुगतान किया जाता है। |
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18. |
35गगग | कृषको को प्रशिक्षण, शिक्षा तथा मार्गदर्शन के उद्देश्य से अधिसूचित कृषि विस्तारण परियोजना पर किया गया व्यय (भूमि/भवन की लागत के तौर पर नहीं) कटौती के तौर पर स्वीकृत होगी बशर्ते किए गए व्यय के रू. 25 लाख से अधिक होने की संभावना हो (कुछ शर्तो के अनुसार) |
व्यय का 100 प्रतिशत (कुछ शर्तो के अनुसार) |
समस्त निर्धारिती |
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| 19. | 35गगघ | किसी अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर कंपनी (किसी भूमि अथवा भवन की लागत की प्रकृति में व्यय के तौर पर नही) द्वारा किया गया व्यय |
व्यय का 100 प्रतिशत (कुछ शर्तों के अनुसार) टिप्पणी : (i) कोई कटौती एल्कोहोलिक स्पिरिट अथवा तंबाकू उत्पाद में संलग्न कंपनी हेतु स्वीकृत नही होगी। |
विशिष्ट सेवाओं को मुहैया अथवा किसी उत्पाद के विनिर्माण में संलग्न कंपनी |
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| घ. शीर्ष पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत | |||||||||
| विवरण | धारा 54 | धारा 54ख | धारा 54घ | धारा 54ड़ग | धारा 54ड़ड़ | धारा 54च | धारा 54छ | धारा 54छक | धारा 54छख |
| पात्र करदाता | व्यक्ति तथा एचयूएफ | व्यक्ति तथा एचयूएफ | कोई व्यक्ति | कोई व्यक्ति | कोई व्यक्ति | व्यक्ति तथा एचयूएफ | कोई व्यक्ति | कोई व्यक्ति | व्यक्ति तथा एचयूएफ |
| छूट के लिए योग्य पूंजीगत प्राप्ति | दीर्घकालीन | अल्प-कालीन अथवा दीर्घकालीन | अल्प-कालीन अथवा दीर्घकालीन | दीर्घकालीन | दीर्घकालीन | दीर्घकालीन | अल्प-कालीन अथवा दीर्घकालीन | अल्प-कालीन अथवा दीर्घकालीन | दीर्घकालीन |
| निम्न के स्था-नांतरण से उत्पन्न पूंजीगत प्राप्ति | आवासीय गृह संपत्ति | इसके स्थानांतरण से पूर्व अंतिम 2 वर्षों में कृषि प्रयोजनों के लिए करदाता अथवा उसके माता-पिता अथवा एचयूएफ द्वारा प्रयुक्त कृषि भूमि | औद्योगिक उपक्रम की अंगीभूत भूमि अथवा भवन का अनिवार्य अधिग्रहण (जिसे इसके अधिग्रहण से पूर्व कम से कम 2 वर्षों के लिए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया था) | कोई दीर्घ-कालीन पूंजीगत परिसंपत्ति (भूमि या भवन या इस दोनों के तौर पर) | कोई दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति | कोई दीर्घकालीन परिसंपत्ति (आवासीय गृह संपत्ति के अलावा बशर्ते स्थानांतरण की तिथि पर करदाता ने एक से अधिक आवासीय गृह संपत्ति न रखी हो) (नए आवास के अलावा) | भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीनरी, जिससे औद्योगिक उपक्रम शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए | भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीनरी, जिससे औद्योगिक उपक्रम शहरी क्षेत्र से एसईजेंड में स्थानांतरित की जाती हैं | आवासीय संपत्ति (आवास अथवा भूमि का प्लाट) टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान 31 मार्च, 2017 के पश्चात् की गई आवासीय परिसंपत्ति के किसी स्थानांतरण के लिए लागू नहीं होंगे। हालांकि, पात्र स्टार्ट अप में निवेश की स्थिति में, आवासीय संपत्ति 31 मार्च, 2022 तक स्थानांतरित की जा सकती है। |
| छूट के लिए प्राप्त की जाने वाली परिसंपत्ति | एक आवासीय गृह परिसंपत्ति या दो आवासीय गृह संपत्ति टिप्पणी निर्धारण वर्ष 2020-21 से, एक करदाता के पास भारत में दो आवासीय गृह संपत्ति में निवेश करने का विकल्प है। इस विकल्प का प्रयोग करदाता द्वारा जीवन में केवल एक बार किया जा सकता है बशर्ते कि दीर्ध कालीन पूंजी प्राप्ति रु. 2 करोड़ से अधिक न हो। |
कृषि भूमि (शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में प्रयुक्त हो सकती हैं) | कथित औद्योगिक उपक्रम के स्थानांतरण अथवा पुन:प्रस्थापन के लिए भूमि अथवा भवन | एनएचएआई अथवा आरईसी आदि का बांड टिप्पणी : केंद्र सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा पांच वर्षों के बाद प्रतिदेय और 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी अधिसूचित बांड को धारा 54ङग के लिए दीर्घकालीन निर्दिष्ट परिसंपत्ति के तौर पर अधिसूचित किया है [अधिसूचना सं. 31/2025 दिनांक 07.04.2025] |
ऐसे फंड की यूनिट वित्तीय स्टाट अप के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो सकती है | एक आवासीय गृह संपत्ति | भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीनरी, जिससे औद्योगिक उपक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए | भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीनरी, जिससे औद्योगिक उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित की जाए | एक पात्र कंपनी में ईक्विटी शेयर का अंशदान टिप्पणी 1. प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2017 से, पात्र स्टार्ट अप पात्र कंपनी की परिभाषा में भी शामिल है। 2. पात्र कंपनी को नई परिसंपत्तियों (अर्थात् वाहन, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर आदि को छोड़कर संयंत्र तथा मशीनरी) की खरीद के अंशदान की राशि का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि, पात्र स्टार्ट अप की स्थिति में, नई परिसंपत्ति में कम्प्यूटर अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होंगे। |
| नई परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा | खरीद : स्थानांतरण की तिथि के पहले 1 वर्ष अथवा पश्चात् 2 वर्षों के भीतर निर्माण: स्थानांतरण की तिथि के पश्चात् 3 वर्षों के भीतर |
स्थानांतरण की तिथि के पश्चात् 2 वर्षों के भीतर | मुआवजे की प्राप्ति की तिथि से 3 वर्षों के भीतर | स्थानांतरण की तिथि से 6 महीनो के भीतर | मूल परिसंपत्ति के स्थानांतरण की तिथि के पश्चात् 6 महीनों के भीतर | खरीद : स्थानांतरण की तिथि के पहले 1 वर्ष अथवा पश्चात् 2 वर्षों के भीतर निर्माण: स्थानांतरण की तिथि के पश्चात् 3 वर्षों के भीतर |
स्थानांतरण की तिथि के पश्चात् 3 वर्षो के भीतर अथवा पूर्व एक वर्ष के भीतर | स्थानांतरण की तििथ्ज्ञ के पश्चात् 3 वर्षों के भीतर अथवा एक वर्ष पूर्व | निर्धारिती द्वारा निवेश - धारा 139(1) के अंतर्गत विवरणी की प्रस्तुति के लिए देय तिथि से पूर्व कंपनी द्वारा निवेश - अंशदान की तिथि से 1 वर्ष के भीतर |
| छूट राशि | नई परिसंपत्ति अथवा पूंजीगत प्राप्ति में निवेश, जो भी कम हो टिप्पणी : यदि नई परिसंपत्ति की कीमत रू. 10 करोड़ से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और रू. 10 करोड़ पर विचार किया जाएगा। |
कृषि भूमि अथवा पूजीगत प्राप्ति में निवेश जो भी कम हो | नई परिसंपत्ति अथवा पूजीगत प्राप्ति में निवेश जो भी कम हो | नई परिसंपत्ति अथवा पूजीगत प्राप्ति में निवेश जो भी कम हो, हालांकि एक वित्त वर्ष में रू 50 लाख के अनुसार | मूल नई परिसंपत्ति अथवा पूंजीगत प्राप्तियों में निवेश, जो भी कम हो, हालांकि, रू. 50 लाख के अनुसार | नई परिसंपत्ति X पूजीगत प्राप्ति/निविल प्रतिफल में निवेश टिप्पणी : यदि नई परिसंपत्ति की कीमत रू. 10 करोड़ से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और रू. 10 करोड़ पर विचार किया जाएगा। |
नई परिसंपत्ति अथवा पूजीगत प्राप्ति में निवेश जो भी कम हो | नई परिसंपत्ति अथवा पूजीगत प्राप्ति में निवेश जो भी कम हो | नई परिसंपत्ति X पूजीगत प्राप्ति/निविल प्रतिफल में निवेश |
| छूट की निरस्ती | यदि नई परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण के 3 वर्षो के भीतर स्थानांतरित होती हैं | यदि नई परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण के 3 वर्षो के भीतर स्थानांतरित होती हैं | यदि नई परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण के 3 वर्षो के भीतर स्थानांतरित होती हैं | यदि नई परिसंपत्ति स्थानांतरित होती हैं अथवा इसे राशि में परिवर्तित किया जाता हैं अथवा एक ऋण इसके अधिग्रहण के 5 वर्षो के भीतर प्रतिभूति पर लिया जाता हैं | यदि नई परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के भीतर स्थानांतरित होती है टिप्पणी : जहां निर्धारिती ऐसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति की सुरक्षा पर ऋण अथवा उधार लेता है तो वह उस तिथि पर ऐसी परिसंपत्ति पर किए गए स्थानांतरण के तौर पर समझी जाएगी जिस पर ऐसा ऋण अथवा उधार लिया गया है |
क) यदि नई परिसंपत्ति अधिग्रहण के 3 वर्षों के भीतर स्थानांतरित की जाती हैं ख) यदि अन्य आवासीय आवास मूल परिसंपत्ति के स्थानांतरण के 2 वर्षों के भीतर ख़रीदा जाता हैं ग) यदि अन्य आवास मूल परिसंपत्ति के स्थानांतरण के 3 वर्षों के भीतर बनाया जाता हैं |
यदि नई परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण के 3 वर्षो के भीतर स्थानांतरित होती हैं | यदि नई परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण के 3 वर्षो के भीतर स्थानांतरित होती हैं | यदि कंपनी में ईक्विटी शेयर अथवा नई परिंसंपत्ति कंपनी द्वारा अधिग्रहण होती हैं अथवा अधिग्रहण की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के भीतर स्थानांतरित होती हैं टिप्पणी : प्रभावी निर्धारण वर्ष 2020-21 से, नई परिसंपत्ति के स्थानांतरण पर प्रतिवर्ष 3 वर्षों तक सीमित है यदि कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में |
| धारा 139(1) के अंतर्गत देय तिथि से पूर्व पूंजीगत प्राप्ति लाभ योजना में जमा | हां | हां | हां | नहीं | नहीं | हां | हां | हां | हां |
पूंजीगत प्राप्ति खाता योजना 1988
क) योजना समस्त करदाताओं के लिए खुली हैं जो धारा 54, 54ख, 54घ, 54च, 54छ अथवा 54छख के अंतर्गत छूट का दावा करने के इच्छुक हैं।
ख) यदि करदाता विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि से पूर्व नई परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए पूंजीगत प्राप्ति में निवेश नही करते तो पूंजीगत प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति लेखा योजना 1988 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में जमा आय की विवरणी की प्रस्तुति के लिए देय तिथि से पूर्व जमा किया जा सकता हैं।
ग) प्रभावी निर्धारण वर्ष 2024-25 से, यदि पूंजीगत प्राप्ति योजना खाते में जमा की गई पूंजीगत प्राप्ति रू. 10 करोड़ से अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर धारा 54 के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्ति संबंधी छूट की गणना करते समय विचार नही किया जाएगा।
घ) प्रभावी निर्धारण वर्ष 2024-25 से, यदि सीजीएसए में जमा किया गया शुद्ध प्रतिफल रू. 10 करोड़ से अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर धारा 54च के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्ति संबंधी छूट की गणना करते समय विचार नही किया जाएगा।
ड. अन्य स्रोतों से मुख्य आय के अन्तर्गत |
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1. |
एचयूएफ के संबंधितों अथवा सदस्यों द्वारा अपर्याप्त विचार के लिए अथवा बिना प्रतिफल के प्राप्त कोई राशि अथवा अचल संपत्ति अथवा अचल संपत्ति (कुछ शर्तों तथा परिस्थितियों के अनुसार) (1-10-2009 को या उसके बाद लेकिन 1-4-2017 से पहले)। |
निर्दिष्ट परिस्थितियों में अथवा निर्दिष्ट रिश्तेदारों से प्राप्त पूर्ण राशि करयोग्य आय में शामिल नहीं होगी। |
व्यक्तिगत और एचयूएफ |
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| 1क | 56(2)(x) | किसी व्यक्ति से अपर्याप्त प्रतिफल के लिए बिना विचार-विमर्श के अचल संपत्ति या चल संपत्ति से कुल राशि [01-04-2017 को या उससे पहले]*** *** अचल संपत्ति की स्थिति में 'अर्प्याप्त प्रतिफल' का अर्थ स्टांप ड्यूटी राशि और वास्तविक प्रतिफल के बीच अंतर होगा यदि यह रु. 50,000 या प्रतिफल के 10% के बराबर हो, जो भी अधिक हो। टिप्पणी : (1) कोविड-19 से संबंधित किसी बीमारी के संबंध में खुद अपने पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार या उपचार पर उसके द्वारा किए गए किसी प्रकार के व्यय के संबंध में किसी व्यक्ति की ओर से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी प्रकार की राशि को ऐसे व्यक्ति की आय के तौर पर नही समझा जाएगा (कुछ शर्तों के अनुसार) (2) एक व्यक्ति, जिसकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो चुकी है, के परिवार द्वारा प्राप्त की गई कोई राशि, ऐसी प्राप्त राशि परिवार के सदस्य की आय के तौर पर नही समझी जाएगी जहां मृत व्यक्ति के नियोक्त की ओर से ऐसी राशि मिली हो। जहां किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से राशि प्राप्त होती है तो छूट संबंधी राशि कुलमिलाकर रू. 10 लाख तक सीमित होगी (कुछ शर्तों के अनुसार) |
निर्दिष्ट रिश्तेदारों या विशेष परिस्थितियों में प्राप्त पूरी राशि करयोग्य आय में शामिल नहीं होगी |
कोई व्यक्ति |
2. |
परिवार पेंशन के लिए मानक कटौती |
नियमित कर व्यवस्था के अंतर्गत • पारिवारिक पेंशन का 33.33 प्रतिशत, अधिकतम रू. 15,000 तक वैकल्पिक कर व्यवस्था के अंतर्गत (धारा 115खकग)(1क)(ii) •पारिवारिक पेंशन का 33.33 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25,000 तक |
व्यक्तिगत |
|
[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]

