आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
परिचय
अग्रिम कर, जिसे "जितना कमाओ, उतना भुगतान करो" योजना के नाम से भी जाना जाता है, के तहत करदाताओं को उसी वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करना होता है, जिसमें आय अर्जित की गई हो। अग्रिम कर की योजना सरकार को राजस्व का नियमित प्रवाह बनाए रखने में मदद करती है। इस योजना के तहत, प्रत्येक करदाता को वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित होने की संभावना आय का अनुमान लगाना आवश्यक है, और यदि इस अनुमानित आय पर कर देनदारी एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो करदाता को उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किस्तों में कर का भुगतान करना होगा। अग्रिम कर प्रयोजनों के लिए कर की दरें प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III तथा उसकी धारा 2 में निर्धारित की जाती हैं।
अग्रिम कर भुगतान करने की देयता
गणना
भुगतान अनुसूची
भुगतान के तरीके
गैर-अनुपालन
निर्धारिती द्वारा अग्रिम कर मांग का भुगतान
अग्रिम कर के लिए जमा भुगतान की गई राशि को नियमित मूल्यांकन के दौरान कर जमा के रूप में माना जाता है।