99 : अधिसूचना: 99 जारी करने की तारीख: 30/12/2009
अधिसूचना सं.
99
अधिसूचना तिथि
30/12/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/12/2009
धारा 35 (1) (ग) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - स्वीकृत सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान या संगठनों या संस्थाओं - धारा 35 के उद्देश्य के लिए एक संगठन के रूप में विकास अध्ययन के गिरि संस्थान, लखनऊ के अनुमोदन ( 1) (ग)
अधिसूचना संख्या 99/2009, [F.NO. 203/81/2009/ITA.II), 30-12-2009 दिनांकित
यह इस संगठन विकास अध्ययन गिरि संस्थान, लखनऊ खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है की उपधारा (1), 1961 आयकर अधिनियम की धारा 35 के (अधिनियम) ने कहा, नियमों 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित (कहा नियम) आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में बाद आकलन वर्ष 2009-2010 से अर्थात् : -
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अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
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केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खातों की अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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प्राप्त और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या
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(1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की, ने कहा कि नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ने के अनुरूप है और उपधारा के खंड के प्रावधानों (तीन) के साथ पालन करने के लिए रहता है.
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