आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

95

परिपत्र की तिथि

15/11/1972

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/11/1972

परिपत्र सं. 95, 15-11-1972 दिनांकित

1112. नियम और अनुभाग के तहत ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्रपत्रों

1संदर्भ उपर्युक्त विषय पर 29-5-1972 दिनांकित इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 86,, के लिए आमंत्रित किया है.

प्र.20. ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को किए गए भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रावधान से संबंधित नियमों के बाद से किया गया है. निम्न निर्देश सामान्य मार्गदर्शन के लिए उल्लेख किया जाए:

1 कम दरों पर कर की कटौती के लिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन - मामले का संबंध आयकर अधिकारी को एक आवेदन करने के लिए, हो सकता है और उसके पास से प्राप्त कर सकते हैं के रूप में खंड 194C के तहत (4), यह एक ठेकेदार या उप ठेकेदार के लिए खुला है ऐसे कम दर पर कर कटौती या कोई टैक्स के रूप में घटा दाता अधिकृत प्रमाण पत्र उनके मामले के लिए उपयुक्त हो सकता है.प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नव निर्धारित फार्म सं 13C में किया जा रहा है.

प्र.20. दायित्वों और अनुभाग 194C के तहत स्रोत पर कर की कटौती के व्यक्तियों की देनदारियों - केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने के लिए - नियम 30 के अनुसार द्वारा या सरकार की ओर से कटौती की कोई कर किताब समायोजन द्वारा एक ही दिन में केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना है के रूप में.अन्य मामलों में, स्रोत पर कर कटौती निम्नलिखित समय सीमा के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है:

प्रासंगिक योग आज की तारीख में आदाता के खाते में एक व्यापार या पेशे पर ले जाने के एक व्यक्ति द्वारा श्रेय दिया जाता है, जहां (क) जो अप करने के लिए इस तरह के कारोबार या पेशे के खातों महीने की समाप्ति के दो महीने के भीतर बने हैं उस तारीख से गिर जाता है, जिसमें;

(ख) किसी भी अन्य मामले में, कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर.

एल कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने - कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान के फार्म सं 19C में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को देने के लिए आवश्यक है.

एल कर की कटौती का तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए - कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आयकर अधिकारी, 15 अक्तूबर, 15 जनवरी से 15 अप्रैल उसे त्रैमासिक 15 जुलाई को फार्म सं 26C में एक वापसी का आकलन करने के क्षेत्राधिकार रखने के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है तुरंत पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए कटौती के संबंध में.इस तरह की वापसी हालांकि, टैक्स से या सरकार की ओर से कटौती की जाती है, तो भेजे जाने के लिए आवश्यक नहीं है.

परिपत्र: सं 95 [F.No. 275/9/72-ITJ], 15-11-1972 दिनांकित.