आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

921E-

अधिसूचना तिथि

20/09/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/2001

अधिसूचना: का. आ. 921(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001

                        

अधिसूचना: SO921 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 921 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 973 (ई), धारा के तहत जारी किए गए 14 दिसंबर 1995, दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (43 1961) की केन्द्रीय सरकार इंस्टीट्यूशनल एरिया, मंगलम ने कड़कड़डूमा, दिल्ली,, Marigalam सदन, A-445, इंदिरानगर, लखनऊ, 7 पर निर्माण, फर्नीचर और मंगलम चिकित्सा पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र के उपकरणों के लिए, क्रम संख्या 10 पर निर्दिष्ट किया था 226,016, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 11 अगस्त 1998, दिनांक अतः 679 (ई) के आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1996-1997 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1999-2000;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या 7 पर निर्माण, फर्नीचर और मंगलम चिकित्सा पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र के उपकरणों की परियोजना, पर, मंगलम, मंगलम सदन, A-445, इंदिरानगर, लखनऊ -226 016 द्वारा किया जा रहा है जो इंस्टीट्यूशनल एरिया, कड़कड़डूमा, दिल्ली, रुपए अड़तीस लाख केवल सात हजार की अनुमानित लागत आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 292/2001/F.No. NC-83/2001]