अधिसूचना: का. आ. 907(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001
अधिसूचना सं.
907E-
अधिसूचना तिथि
20/09/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/09/2001
अधिसूचना: SO907 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 907 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 399 (ई), धारा के तहत जारी किए गए 6 जून 1996, दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (43 1961) के केन्द्र सरकार ने पीएचडी ग्रामीण विकास फाउंडेशन, पीएचडी हाउस, विपरीत एशियाई खेल गांव, नई दिल्ली 110 से Tijara और Nimrana ब्लॉक, अलवर, राजस्थान के 10 गांवों में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के लिए सीरियल नंबर 13, पर निर्दिष्ट किया था 016, शुरुआत दो साल की अवधि के लिए 10 अप्रैल 2000, दिनांक अतः 370 (ई) के आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1997-1998 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में ; आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है दो साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या अनुमानित लागत में पीएचडी ग्रामीण विकास फाउंडेशन, पीएचडी हाउस, विपरीत एशियाई खेल गांव, नई दिल्ली -110 016, द्वारा किया जा रहा है जो Tijara और Nimrana ब्लॉक, अलवर, राजस्थान के 10 गांवों में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के परियोजना का केवल पच्चीस लाख निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होने में दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, रुपए.
[सं 278/2001/F.No. NC-83/2001]

