आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

904E-

अधिसूचना तिथि

20/09/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/2001

अधिसूचना: का. आ. 904(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001

                        

अधिसूचना: SO904 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 904 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 471 (ई), खंड (ख) (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के 43 के तहत जारी 26 मई, 19952, दिनांक 1961) की केन्द्रीय सरकार, ईश्वर नेत्र संस्थान, एन 132, Panchshila पार्क, नई दिल्ली -110 017 द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के विस्तार के लिए, क्रम संख्या 13 पर निर्दिष्ट किया था साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 18 सितंबर 1998 दिनांकित अतः 837 (ई) के आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1996-1997 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए, एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1999-2000;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या की अनुमानित लागत से ईश्वर नेत्र संस्थान, एन 132, Panchshila पार्क, नई दिल्ली -110 017, द्वारा किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के विस्तार की परियोजना निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दो करोड़ आठ लाख ही +९७,०००, रुपए.
[सं 275/2001/F.No. NC-83/2001]