90 : परिपत्र सं. 90, 26-06-1972 दिनांकित
परिपत्र सं.
90
परिपत्र की तिथि
26/06/1972
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/06/1972
धारा 10 (13A) एल मकान किराया भत्ता
स्पष्टीकरण 1
1मकान किराया भत्ता है जिस तरह से छूट के रूप में इलाज किया जाएगा जिसमें मैं 1967/02/01 [स्पष्टीकरण 2] दिनांकित इस मंत्रालय के पत्र सं एफ 12/19/64-IT (ऐ), के संदर्भ में आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ आयकर से धारा 10 के तहत आयकर नियमों के नियम 2A के साथ पढ़ा (13A), समझाया गया था.
प्र.20. नियम 2A प्रति "वेतन" अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे रूप में एक ही अर्थ है के रूप में रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, यानी, "वेतन" @ महंगाई भत्ता शामिल लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.एक प्रश्न सरकारी कर्मचारियों का संबंध है insofar के 2A शासन करने के संबंध में "महंगाई वेतन" के तत्व को दी जाने वाली उपचार के बारे में उत्पन्न हो गई है. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), ज्ञापन संख्या एफ 1 (34) ई द्वितीय (बी) / 68, 18-1-1969 दिनांकित में आदेश के मुद्दे के साथ, "महंगाई वेतन" है पेंशन और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी और (मकान किराया भत्ता, आदि सहित) प्रतिपूरक भत्ता के प्रयोजनों के लिए "भुगतान" के रूप में माना जाता है. यह इसलिए, नियम 2A के तहत मुक्त होगा कि मकान किराया भत्ता की गणना के प्रयोजनों के लिए, शब्द "वेतन" भी "महंगाई वेतन 'भी शामिल है कि स्पष्ट किया जाता है.राज्य सरकार के कर्मचारियों केन्द्र सरकार कर्मचारी के मामले में "महंगाई वेतन" भुगतान किया जा रहा है, जहां ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के लिए लागू होगी.
(3) ऊपर स्पष्टीकरण सभी संवितरण अधिकारी और राज्य सरकार के नियंत्रण में राज्य के उपक्रमों के ध्यान में लाया जाए; इस "वेतन" से स्रोत पर कटौती करने की आयकर की गणना के लिए, देखने के लिए, अन्य बातों के साथ में रखा जा सकता है.
परिपत्र: नहीं 90 [एफ सं 275/79/72-ITJ], 26-6-1972 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 2
1संदर्भ में यह मकान किराया भत्ता फ्लैट में दिया है कि सूचित किया गया था, जहां [स्पष्टीकरण 3], 22-2-1966 दिनांकित, प्रत्यक्ष कर पत्र एफ नहीं 12/19/64-IT (बी) के केंद्रीय बोर्ड के लिए आमंत्रित किया है दरों कर्मचारी संबंधित किसी भी मकान किराया का भुगतान किया था और छूट दी भत्ता के वेतन के प्रतिशत मकान किराया और 10 पर वास्तविक व्यय के बीच के अंतर की तुलना में कम है कि क्या इस तथ्य के सत्यापन के बिना आयकर से ही मुक्त इलाज किया जा सकता है कर्मचारी.ये निर्देश वित्तीय वर्ष केवल 1964-65 के लिए लागू थे. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फ्लैट दर पर मकान किराया भुगतान की प्रणाली के बाद वापस ले लिया गया है, इन निर्देशों का आपरेशन में नहीं रह रहे हैं और रद्द के रूप में है, इसलिए इलाज किया जा सकता है.
प्र.20. धारा 10 (13A) कर से पहले ही कर्मचारी के कब्जे में रहने के लिए किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा दी ही भत्ता छूट.धारा 10 (13A) के तहत मकान किराया भत्ता की छूट के प्रयोजनों के लिए सीमा नियम 2A में निर्धारित किया गया है. मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजनों के लिए, एक किराया रसीद सरकार द्वारा आग्रह नहीं किया जा सकता है, यह कर्मचारी वास्तव में किराए पर व्यय किया जाना चाहिए था कि धारा 10 (13A) के तहत छूट देने के लिए आवश्यक है.कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इसलिए, संवितरण अधिकारी कर्मचारी संबंधित तथ्य में किराए पर व्यय वहन किया कि यह सुनिश्चित करना चाहिए. किराए के भुगतान के सभी कर्मचारियों के मामलों में किराए की रसीदों के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए.
(3) एक संदर्भ भी मकान किराया भत्ता की छूट के संबंध में धारा 10 (13A) और नियम 2A के अर्क अग्रेषण, 1965/08/01 दिनांकित वित्त मंत्रालय के पत्र एफ नहीं 12/19/64-IT (बी), करने के लिए आमंत्रित किया है आयकर से.यह वित्त मंत्रालय के ध्यान में आ गया है कि शासन 2A में निर्धारित सीमा को ध्यान में नहीं ले रहे हैं और पूरे मकान किराया भत्ता द्वारा आयकर से छूट का इलाज किया जा रहा है मकान किराया भत्ता की छूट दी गई राशि बाहर काम करने के प्रयोजन के लिए कुछ संवितरण अधिकारी. आयकर से ही मुक्त कर इलाज किया जा रहा है जो मकान किराया भत्ता की राशि, निम्न तरीके से काम किया जाना है:
उदाहरण 1: रुपये का वेतन मिल रहा व्यक्ति. रुपये की 600 बजे और मकान किराया भत्ता. 90 बजे, घर रू होने के लिए किराए के लिए किए गए व्यय. 160 बजे
नियम 2A के खंड के अनुसार:
करुपये. 90, बी. रुपये. 100 (वेतन के दसवें से अधिक किराए पर खर्च), सी. रुपये. 120, डी.र 3
रुपये के बाद से. 90 नियम 2A के खंड के अनुसार बाहर काम चार राशियों के बीच कम से कम है, केवल इस राशि के नियम 2A के तहत छूट के रूप में इलाज किया जाएगा.
उदाहरण 2: व्यक्तियों रुपए हो रही है. रुपये की 600 बजे और मकान किराया भत्ता. 90 बजे, मकान किराया जा रहा रुपए पर व्यय. 140 बजे
नियम 2A के खंड के अनुसार:
करुपये. 80, बी. रुपये. 90 (वेतन के दसवें से अधिक किराए पर खर्च);
ग.रुपये. 120, डी. र 3
उपलब्ध छूट रुपये के लिए किया जाएगा. इस रूप में 80 से कम राशि है.
उदाहरण 3: रुपये का वेतन मिल रहा व्यक्ति. रुपये की 600 बजे और मकान किराया भत्ता. 90 बजे, किराया जा रहा रुपए पर व्यय. 60 बजे या कम.
नियम 2A के खंड के अनुसार:
करुपये. 90, बी. रुपये. शून्य (वेतन के दसवें से अधिक किराए पर खर्च);
ग.रुपये. 120, डी. र 3
कोई छूट इस मामले में उपलब्ध है.
(4) यह भी एक व्यक्ति को भुगतान मकान किराया भत्ता, जो है कि स्पष्ट किया जाता है अपने ही घर में या वह वास्तव में किसी भी भुगतान नहीं करता है, जिसके लिए एक घर में रहने वाले किराए पर, किसी भी परिस्थिति में कर से मुक्त नहीं है.
पत्र: एफ सं 12/19/64-IT (ऐ), 1967/02/01 दिनांकित
स्पष्टीकरण 3
1 संदर्भ, बोर्ड के पत्र सं 12/19/64-IT (बी) के लिए आमंत्रित 1965/08/01 दिनांकित, सभी राज्य सरकारों को संबोधित किया है. एक सवाल वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ज्ञापन संख्या 2 (22) E-II/60, ख़बरदार किराया प्राप्तियों के सत्यापन के बिना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत की फ्लैट दरों पर मकान किराया भत्ता 2-8 दिनांकित चाहे उठाया गया है -1960, (13A) नियमावली के नियम 2A के साथ पढ़ा या संवितरण अधिकारी प्रत्येक मामले में सत्यापित करने के लिए यह कर्मचारी मकान किराया भुगतान किया गया है और छूट दी भत्ता अंतर से कम नहीं है कि क्या आवश्यक है धारा 10 के तहत कर से मुक्त किया जाएगा मकान किराया और वेतन के 10 फीसदी पर वास्तविक व्यय के बीच?
प्र.20. बोर्ड फ्लैट दर पर मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में हैं और उनके ही घर में या अपने माता पिता के घर में जो रहने वाले नहीं कर रहे हैं, जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में, तो प्राप्त फ्लैट दरों पर भत्ता हो सकता है कि फैसला किया है आगे सत्यापन के बिना धारा 10 (13A) के तहत आयकर से छूट के रूप में इलाज.नियमों को आवश्यक संशोधन के हिसाब से बनाया जा रहा है लेकिन इस संशोधन लंबित चालू वित्त वर्ष के दौरान स्रोत पर कटौती करने की कर की गणना करते हुए इस तरह के मकान किराया भत्ता की अनदेखी अधिकारियों संवितरण को कोई आपत्ति नहीं है.
पत्र: एफ 22-2-1966 सं 12/19/64-IT (बी),.

