872(अ) : अधिसूचना: का. आ. 872(अ) जारी करने की तारीख: 27/11/1992
अधिसूचना सं.
872(अ)
अधिसूचना तिथि
27/11/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/11/1992
अधिसूचना: SO872 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 80L, 80L (1), 80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/11/1992
उप खंड के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80L की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 7 साल की 17 प्रतिशत निर्दिष्ट करता है. उक्त खंड के प्रयोजन के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी (योग्य) सुरक्षित प्रतिदेय पीएफसी बांड (प्रथम श्रेणी),:
उक्त खंड के अधीन लाभ बदली तरह के हस्तांतरण के साठ दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत डाक से कहा निगम बताते हैं, तभी बेचान या प्रसव के द्वारा इस तरह के बांड के स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य नहीं होगी.
इस अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1992-93 और बाद के मूल्यांकन वर्षों से प्रभावी हो जाएगा.
[सं 9139 / एफ सं 328A/8/92-WT

