आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

862(अ)

अधिसूचना तिथि

21/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/09/2000

अधिसूचना: 862(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000

                        

अधिसूचना: 862 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 698 (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 1997, (दिनांक जबकि 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 9 में निर्दिष्ट किया था, "लाइफ लाइन एक्सप्रेस" के चल रहा है --- प्रभाव इंडिया फाउंडेशन, सी / ओ द्वारा भारतीय रेलवे के रेल ट्रैक, पर पूरे भारत में पहियों पर अस्पतालों. निर्धारण वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में यूएनडीपी, रवींद्र हवेली, दिनशा Vachha रोड, मुंबई 400 020,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या "लाइफ लाइन एक्सप्रेस" के चलने की परियोजना - प्रभाव इंडिया फाउंडेशन, सी / ओ से बाहर किया जा रहा है जो भारतीय रेल के रेल ट्रैक पर पूरे भारत में पहियों पर अस्पतालों. यूएनडीपी, रवींद्र हवेली, दिनशा Vachha रोड, मुंबई 400 020, रुपयों +१९२ लाख बावन हज़ार की अनुमानित लागत पर ही आकलन वर्ष 2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में - 2002.
[सं 11502 / एफ सं NC-73/2000]