आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

855(अ)

अधिसूचना तिथि

20/10/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/10/1995

अधिसूचना: का. आ. 855(अ) जारी करने की तारीख: 20/10/1995

                        

अधिसूचना: SO855 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/10/1995
अधिसूचना, ख़बरदार द्वारा ऐसा नहीं 216 (ई), (1) (आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ 1,961 पढ़ने के उप - धारा के तहत जारी 30 मार्च 1993, दिनांक जबकि 1961 के 43 ), केंद्र सरकार, असम, विशेष शिक्षा, केके भट्टा रोड, Cheniquthi, गुवाहाटी के लिए केंद्र के शिशु Sarothi स्पास्टिक सोसाइटी के गुवाहाटी में विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा के लिए एक केंद्र की इमारत 4 सीरियल नंबर पर निर्दिष्ट किया था एक पात्र परियोजना या के रूप में निर्धारण वर्ष 1993-94 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए योजना;
जबकि, उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि, राष्ट्रीय समिति, संतुष्ट किया जा रहा है कहा परियोजना या योजना ठीक से, (5) ने कहा कि इस परियोजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M, या उपनियम के तहत एक और सिफारिश की निष्पादित किया जा रहा है कि तीन साल की अवधि के लिए आगे योजना;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा की इमारत को निर्दिष्ट केवल एक पात्र के रूप में रुपए बयालीस लाख रुपए की अनुमानित लागत से असम, विशेष शिक्षा के लिए केंद्र, केके भट्टा रोड, Cheniquthi, गुवाहाटी के शिशु Sarothi स्पास्टिक सोसाइटी से बाहर किया जा रहा है जो गुवाहाटी, पर विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा के लिए एक केन्द्र आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए आगे परियोजना या स्कीम.
[सं 9898 / एफ सं NC-130/95