847 : अधिसूचना: का. आ. 847 जारी करने की तारीख: 4/2/1985
अधिसूचना सं.
847
अधिसूचना तिथि
04/02/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/02/1985
अधिसूचना: SO847
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1985/04/02
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, श्रेणी निम्न शर्तों के "विश्वविद्यालय" विषय के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
(मैं) भारथिअर युनिवर्सिटी, कोयंबटूर, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा विश्वविद्यालय इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) उस ने कहा विश्वविद्यालय उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
भारथिअर युनिवर्सिटी, कोयंबटूर.
यह अधिसूचना 20 नवंबर 1984 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6141 / एफ सं 203/176/84-ITA.II

