82 : अधिसूचना: 82 जारी करने की तिथि: 16/4/2003
अधिसूचना सं.
82
अधिसूचना तिथि
16/04/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/04/2003
अधिसूचना नहीं : 82
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख : 16/4/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 82, डीटी. 16 अप्रैल 2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा शुष्क के अनुरूप होगा;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है एम / एस काकीनाडा बंदरगाहों लिमिटेड (पूर्व में Cocanada पोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड), ईस्ट इंडिया चेम्बर्स, 3 तल, 3, ग्राम सड़क, Nungambakkam, चेन्नई 600034 तीन के संचालन और प्रबंधन की अपनी परियोजना के लिए एक चौथा बर्थ लो के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के साथ मौजूदा बर्थ आंध्र प्रदेश में काकीनाडा बंदरगाह पर बाद में जोड़ दिया.
[F.No. 205/37/2000-ITA-II]

