आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

816(अ)

अधिसूचना तिथि

26/09/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/09/1995

अधिसूचना: 816(अ) जारी करने की तारीख: 26/9/1995

                        

अधिसूचना: 816 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/9/1995
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा सालाना टैक्स प्रति 10.5% निर्दिष्ट करता है मुक्त 0000001-0200000 विशिष्ट संख्या असर प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय बांड, 0430001 0435000 करने के लिए, बी 0000001 बी 0190000 करने के लिए और बी 0268001 बी 0368000 रुपये के लिए सुरक्षित. केवल ने कहा मद के प्रयोजन के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलांग, द्वारा जारी किए गए रूपए उनचास करोड़ और पचास लाख रुपए की राशि के लिए 1,000 प्रत्येक:
इस तरह के बांड का धारक कहा निगम के साथ उसका नाम और होल्डिंग registeres ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 9874 / एफ सं 178/7/94-ITA-I]