आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

810(अ)

अधिसूचना तिथि

07/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/09/2000

अधिसूचना: 810(अ) जारी करने की तारीख: 7/9/2000

                        

अधिसूचना: 810 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/07/09
खंड के उपखंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (चतुर्थ) की उपधारा (15) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10.15% कर निर्दिष्ट करता है (8C सीरीज) मुक्त, केवल ने कहा कि उप - खंड के प्रयोजन के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए रूपए साठ करोड़ रुपए की राशि के लिए 1-6000 विशिष्ट संख्या असर कोंकण रेलवे बांड:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर धारा के तहत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 11477 / एफ सं 178/76/99-ITA-I]