81 : अधिसूचना: 81 जारी करने की तिथि: 17/03/2005
अधिसूचना सं.
81
अधिसूचना तिथि
17/03/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/03/2005
अधिसूचना सं. 81/2005, 17-3-2005 दिनांक
यह आय का उद्यम / उपक्रम, हजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, 101-103, अभिजीत द्वितीय, Mithakali सर्किल, अहमदाबाद 380006, धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, आयकर नियमों के नियम 2 ई 1962 के साथ पठित हजीरा में पोर्ट के विकास, रखरखाव और संचालन की अपनी परियोजना के लिए के रूप में 2002/04/22 गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ कंपनी द्वारा प्रवेश दिनांकित रियायत समझौते के अनुसार और गुजरात सरकार, 2032/04/21 के लिए 2002/04/22 से 30 साल की अवधि के लिए उक्त समझौते की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, 2002/04/22, या पहले दिनांकित समझौते में निर्दिष्ट.
प्र.20. केन्द्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / उपक्रम:
(क) के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करने के लिए रहता है;
(ख) यह की 2 ई करने के लिए नियम स्पष्टीकरण (ख) के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है. नियम, 1962;
(ग) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है;
(घ) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
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(निधि सिंह)
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चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
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प्रत्यक्ष कर Cetral बोर्ड
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[F.No.205/7/2003/ITA-II]

