801(अ) : अधिसूचना: जी.एस.आर. 801(अ) जारी करने की तारीख: 7/10/1992
अधिसूचना सं.
801(अ)
अधिसूचना तिथि
07/10/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/10/1992
अधिसूचना: GSR801 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 88, 88 (2), 88 (2) (xiiia)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1992/07/10
उप खंड के खंड (xiiia) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 88 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जीवन की जीवन धारा और जीवन अक्षय योजनाओं को निर्दिष्ट उप - धारा के तहत बीमा की नियंत्रक के साथ कि निगम की ओर से दायर के रूप में भारत का बीमा निगम, (1) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 40B की, बीमा नियम, 1939 के नियम 17C के साथ पढ़ा है, और अनुभाग 26 उक्त खंड (xiiia) के प्रयोजनों के लिए कि निगम की वार्षिकी योजना के रूप में क्रमश: (2) ने कहा कि बीमा अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा के साथ पढ़ा.
यह अधिसूचना अप्रैल, 1992 के दिन 1 पर बल में आ गए हैं समझा जाएगा.
(Sd.) के.एम. सुल्तान, निदेशक (टीपीएल द्वितीय).
[सं 9108 / एफ सं 133/228/92-TPL

