80 : परिपत्र सं. 80, 04-03-1972 दिनांकित
परिपत्र सं.
80
परिपत्र की तिथि
04/03/1972
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/03/1972
378. खंड (ग) के तहत लाभ, सुविधा या दस्तूरी के संबंध में भत्ता पर सीमा (iii) / खंड (क) (वी) - दस्तूरी का हिस्सा वेतन का पांचवां हिस्सा होने के लिए प्रतिबंधित चाहे कुछ खर्च / भुगतान बयान की प्रतिपूर्ति
1 खंड 40 के तहत (सी) (ग), किसी भी व्यय, कोई लाभ या सुविधा या दस्तूरी के प्रावधान में सीधे जो परिणाम 29 फ़रवरी 1964, के बाद एक कंपनी द्वारा किए गए किसी भी राशि सहित एक कर्मचारी (करने के लिए, पैसे में परिवर्तनीय या नहीं केवल को देय वेतन की राशि के पांचवें की हद तक कंपनी की आय की गणना में कटौती के रूप में देय होगा, लेकिन जो इस तरह के भुगतान के लिए) इस तरह के कर्मचारी द्वारा देय हो गया होता किसी भी दायित्व के संबंध में कंपनी द्वारा भुगतान किया कर्मचारी.धारा 40 (सी) (iii) (क) (वी) निर्धारण वर्ष 1969-70 से प्रभावी खंड 40 की जगह है और कंपनियों के लिए ही सीमित नहीं सभी निर्धारिती-नियोक्ताओं के लिए लागू किया गया था.
प्र.20. विचार के लिए सवाल चिकित्सा सुविधाओं या चिकित्सा व्यय, बिजली, गैस, माली, मुफ्त आवास, मोटर गाड़ी और बोनस या आयोग की प्रतिपूर्ति के प्रावधान के रूप में कर्मचारियों को दिया लाभ "वेतन" का हिस्सा होना चाहिए कि क्या है या वे "दस्तूरी, सुविधा या लाभ" की श्रेणी में आते हैं या नहीं. खंड 40 के प्रयोजन के लिए (सी) (ग) / 40 (ए) (वी), शब्द "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 (ज) में दी गई परिभाषा के अनुसार लिया जाना है.परिभाषा के अनुसार, शब्द "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान अगर महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
(3)इस तरह के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, कर्मचारियों के निवास पर बिजली, पानी, गैस के प्रावधान के रूप में लाभ या सुख के रूप में सभी भुगतान, कर्मचारियों के क्लब बिल, आदि घरेलू नौकर, माली, के प्रावधान के भुगतान का हिस्सा होगा नियोक्ता के आकलन में एक पांचवें के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा जो "विशेषाधिकार". ऊपर दिए अनुलाभ की सूची संपूर्ण इनका और कोई मतलब है.
(4) बोनस के भुगतान के संबंध में बोर्ड बोनस के भुगतान के मामलों के निम्नलिखित प्रकार में वेतन के रूप में माना जाएगा कि सलाह दी जाती है:
. नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक सेवा समझौते के तहत बनाया बोनस का भुगतान;
बी बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान की आवश्यकता के अनुसार भुगतान बोनस. ऐसे एक मामले में सेवा समझौते उस हद तक संशोधित किया गया है के लिए इलाज किया जा सकता है;
सी बोनस अपने सदस्यों पर बाध्यकारी है, जो एक व्यापार संघ के निर्णय के अनुसार भुगतान किया जाता है.; और
डी. पुरस्कार नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए बाध्य किया जाता है, जहां एक लेबर ट्रिब्यूनल द्वारा एक पुरस्कार के तहत भुगतान बोनस.
बोनस किसी भी कानूनी या संविदात्मक दायित्व वहाँ जा रहा है बिना अनावश्यक भुगतान किया जाता है, तो भुगतान एक अतिरिक्त उपार्जन की प्रकृति में है और अन्य अनुलाभ बीच, धारा 40 (सी) (के तहत भत्ता के लिए वेतन के पांचवें से जोड़ा जा चुका है iii) / 40 (ए) (वि).
यह "वेतन" या "विशेषाधिकार" प्रत्येक मामले के तथ्यों पर फैसला हो गया है के हिस्से के रूप में सवाल है कि क्या कर्मचारियों को कमीशन के भुगतान के संबंध में.सेवा के नियमों और शर्तों के कमीशन है कि इस तरह से कर रहे हैं नहीं एक इनाम या लाभ के रूप में भुगतान किया, लेकिन कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का अभिन्न अंग के रूप में भुगतान किया जाता है, इस तरह के भुगतान के लिए एक लाभ या विशेषाधिकार के रूप में वेतन की प्रकृति का हिस्सा लेना करने के बजाय हो सकता है., हालांकि, सेवा की शर्तों पर कमीशन का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के लिए कोई दायित्व नहीं है या यह नियोक्ता के विवेक में विशुद्ध रूप से एक बात है, तो इस तरह के भुगतान वेतन के अलावा के माध्यम से एक लाभ के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए बल्कि वेतन के एवज में अधिक है.
[ये निर्देश बोर्ड के परिपत्र सं 62 [एफ के अधिक्रमण में जारी किए जाते हैं सं 13A / 103/69-IT (ए) द्वितीय], [अनुलग्नक] 29-6-1971 दिनांकित और बोर्ड के परिपत्र संख्या 32 [एफ के संशोधन मेंसं 10/93/68-IT (ए) द्वितीय], [अनुलग्नक द्वितीय 29-10-1969 को अपील] और अपने शुल्क में काम कर रहे सभी आयकर अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए.]
परिपत्र: नहीं 80 [एफ सं 13A/103/69-IT (ए) द्वितीय], 1972/04/03 दिनांकित.
न्यायिक विश्लेषण
भारतीय इंजीनियरिंग वी. सीआईटी देखें. और वाणिज्यिक निगम (पी.)लिमिटेड [1993] 201 आईटीआर 723 (एससी).
अनुलग्नक मैं - परिपत्र सं. 62, 29-6-1971 दिनांक
संदर्भ पर बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 32 के लिए आमंत्रित किया है 29-10-1969 [अनुलग्नक द्वितीय के रूप में यहाँ मुद्रित] और विभागीय परिपत्र सं 30 डी (LVIII-34), 1966/07/11 दिनांकित. [अनुलग्नक III के रूप में यहाँ मुद्रित]
बोर्ड उसमें निहित निर्देश कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं कि सलाह दी जाती है.
तदनुसार, सर्कुलर नंबर 32, 29-10-1969 दिनांकित और 1966/07/11 दिनांकित 1966 के विभागीय परिपत्र सं 30 डी, इसके द्वारा तत्काल प्रभाव से वापस ले रहे हैं.
उपरोक्त निर्देशों देरी के बिना आकलन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए.
अनुलग्नक द्वितीय - परिपत्र सं. 32, दिनांक 29-10-1969
1संदर्भ नवम्बर 7,1966 पर बोर्ड द्वारा जारी [अनुलग्नक III के रूप में यहाँ मुद्रित] 1966 के विभागीय परिपत्र सं 30 डी के लिए आमंत्रित किया है.
प्र.20. खंड 40 के तहत (सी) (ग), अब खंड 40 (क) (वी), एक कर्मचारी के लिए, पैसे में परिवर्तनीय जाए या नहीं, कोई लाभ या सुविधा या दस्तूरी के प्रावधान में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो परिणाम किसी भी व्यय (लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए इस तरह के कर्मचारी द्वारा किया गया देय होगा जो किसी भी दायित्व के संबंध में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि सहित) केवल एक पांचवें की हद तक निर्धारिती-कंपनी की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य होगी कर्मचारी को देय वेतन की राशि का.
(3)एक सवाल बोनस या कर्मचारी को भुगतान कमीशन भी जैसा कि ऊपर बताया वेतन के पांचवें करने के लिए कटौती को सीमित करने के उद्देश्य के लिए "कोई लाभ या सुविधा या दस्तूरी" के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए कि क्या उठाया गया है.
(4)(3) (ख) इस मामले की जांच की गई है और यह वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, कमीशन या सेवा के अपने अनुबंध की शर्तों में कर्मचारी को देय किसी भी अन्य नकद भत्ता, धारा 17 के तहत वेतन के रूप में माना जाएगा कि निर्णय लिया गया है और नहीं खंड 40 के उद्देश्यों के लिए "लाभ या सुविधा" के रूप में (सी) (ग) / 40 (ए) (वि). इसके अलावा, केवल उन नकद भुगतान रोजगार के अपने अनुबंध के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में स्वेच्छा से और अनावश्यक और नहीं कर्मचारी को भुगतान किया जाता है जो अभिव्यक्ति "अनुलाभ, सुख और लाभ" द्वारा कवर किया जाएगा. दूसरे शब्दों में, कर्मचारी संबंधित कानून की एक अदालत में इन राशियों के भुगतान को लागू करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए.
न्यायिक विश्लेषण
ऊपर परिपत्र सीआईटी वी. में पर भरोसा किया था - इन पर भरोसा इंडिया लिमिटेड के विकर्स स्पेरी [निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 1993] 201 आईटीआर 637 (Bom.),:
"... हम ट्रिब्यूनल 29 अक्टूबर 1969 सं एफ नहीं 10/93/68-IT (ए) द्वितीय असर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र के आधार पर अपने निष्कर्ष दिया कि लगता है. ट्रिब्यूनल, नवनीत लाल सी. Javeri वी. के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद केके सेन, आईटी [1965] 56 आईटीआर 198 का एएसी, बोर्ड के परिपत्र के कानून के तहत विभागीय अधिकारियों पर बाध्यकारी और, निर्धारिती को उसी की अनुमति दी राहत पीछा कर रहा था कि आयोजन किया.
बोर्ड के परिपत्र विवाद को शामिल किया गया है कि हमारे सामने कोई विवाद नहीं है. उस के अनुसार, प्रश्न में राशि अस्वीकृत नहीं किया जा सकता. यही तो, हमारी राय में, ट्रिब्यूनल विभागीय अधिकारियों बोर्ड के परिपत्र से बंधे थे और उसके अनुसार कार्य करने के लिए कि पकड़ में सही किया जा रहा था. हम उस संबंध में ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है. "(पी. 639)
अनुलग्नक III - परिपत्र सं. 30 डी (LVIII-34), 1966/07/11 दिनांक
1खंड 40 के तहत (सी) (ग), किसी भी व्यय परिवर्तनीय पैसे में किया जाए या नहीं, (सहित एक कर्मचारी के लिए, किसी भी लाभ या सुविधा या रिआयत की व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो परिणाम 29 फ़रवरी 1964, के बाद एक कंपनी द्वारा किए गए लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए) इस तरह के कर्मचारी द्वारा किया गया देय होगा जो किसी भी दायित्व के संबंध में कंपनी द्वारा भुगतान किसी भी राशि केवल को देय वेतन की राशि के पांचवें की हद तक कंपनी की आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य होगी उक्त तिथि के बाद उनके रोजगार के किसी भी अवधि के लिए कर्मचारी.एक सवाल के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को एक कंपनी द्वारा बनाई गई मौद्रिक भुगतान, कमीशन और बोनस के लिए उसके कटौती को सीमित करने के उद्देश्य के लिए "कोई लाभ या सुविधा या दस्तूरी" के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए कि क्या उठाया गया है ऊपर अनुभाग के अनुसार वेतन का पांचवां हिस्सा.
प्र.20. अब तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से वेतन का पांचवां हिस्सा के लिए अनुज्ञेय कटौती को सीमित करने के उद्देश्य के लिए परिलब्धियों के मूल्य में शामिल होने के लिए एक लाभ या सुविधा या दस्तूरी हो जाएगा. , कमीशन और बोनस के माध्यम से भुगतान के संबंध में हालांकि, "लाभ, सुविधा या दस्तूरी" प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा के रूप में इन भुगतानों सहित का सवाल. बोनस और कमीशन के रूप में भुगतान किया जाता है कहां सेवा के अपने अनुबंध की शर्तों में कंपनी और कर्मचारी के बीच हुई सहमति के अनुसार कर्मचारी के नियमित वेतन का हिस्सा है, वे कर्मचारी के पारिश्रमिक के हिस्से के रूप में इलाज किया गया और न अनुलाभ के रूप में किया जाना चाहिए.उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी रुपये की एक निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है. 1,000 से अधिक बिक्री पर 1 फीसदी की आयोग, उसके पारिश्रमिक का हिस्सा होने आयोग, एक लाभ, सुविधा या दस्तूरी नहीं होगा लेकिन पारिश्रमिक के रूप में माना जाएगा.ऐसे मामलों में, भुगतान बोनस या आयोग खंड 40 के तहत वेतन के पांचवें (सी) (ग) के लिए राशि को सीमित करने के उद्देश्य के लिए अनुलाभ की मात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन, दूसरे हाथ पर, जहां कमीशन या बोनस नियमित पारिश्रमिक के एक भाग के रूप में पहले से करने के लिए सहमत नहीं, भुगतान किया, लेकिन स्वेच्छा से और अनावश्यक और, भुगतान आकस्मिक प्रकृति का है, तो यह खंड 40 के उद्देश्यों के लिए एक विशेषाधिकार के रूप में माना जा होगा (ग) (iii).
(3) यह खंड 40 के उद्देश्यों के लिए शब्द "वेतन" (सी) (ग) तत्संबंधी स्पष्टीकरण 2 से परिभाषित और चौथी अनुसूची के भाग ए में नियम 2 (ज) में परिभाषित के रूप में वेतन का अर्थ किया गया है कि, हालांकि, उल्लेख किया जा सकता .इस परिभाषा के तहत, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान अगर महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.

