आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

780

परिपत्र की तिथि

04/10/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/10/1999

परिपत्र: सं 780, 4-102-1999 दिनांकित

149. आय धारा 10 के अंतर्गत पड़ने की संगणना (23g)

1आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g), 1961 वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1997/01/04. इस खंड लाभांश, ब्याज और एक बुनियादी सुविधाओं की सुविधा, विकासशील बनाए रखने और संचालन के व्यापार में लगे उद्यम में किए गए निवेश से उत्पन्न लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से आय छूट. छूट आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के अनुभाग में निहित विभिन्न शर्तों को पूरा करने के लिए उपलब्ध विषय है.

प्र.20. बोर्ड यह छूट दी गई है या यह रसीद कमाने के लिए खाते में किए गए सभी खर्चों को उठाने के बाद, कि, कर से छूट प्राप्त है शुद्ध आय है कि सकल आय है कि क्या पता करने की मांग के संदर्भ के एक नंबर मिला है.

(3)बोर्ड इस मुद्दे पर विचार किया गया है और यह इसे खाते में एक ही कमाने के लिए किए गए सभी खर्चों को उठाने के बाद, कि अधिनियम की धारा 10 (23g) के तहत छूट प्राप्त है शुद्ध आय है कि स्पष्ट किया जाता है. के रूप में इस्तेमाल शब्द "आय" आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभिकलन के रूप में कहा खंड के खंड 10 और खंड (23g) के उद्घाटन के शब्दों आय को दर्शाता है. शब्द "आय" और "सकल प्राप्ति" कानून के तहत, तदनुसार, विशिष्ट और अलग अर्थ है और इस्तेमाल किया गया है. इस प्रकार, क्या धारा 10 के खंड (23g) के तहत छूट प्राप्त होगा लाभांश, ब्याज या लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से आय और सकल प्राप्ति है.

(4)दूसरे, मांग की गई है जो स्पष्टीकरण पर एक और मुद्दा बुनियादी ढांचे पूंजी कंपनी / निधि से लंबी अवधि के वित्त पर ब्याज की छूट का लाभ उठाने के लिए आदेश में, एक बुनियादी सुविधाओं की सुविधा को बनाए रखने और संचालन, विकास के व्यवसाय में लगे हुए उद्यम है, जाना चाहिए कि क्या है छूट का दावा किया है जिनके संबंध में उस विशेष आकलन वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया. इस संबंध में, यह एक उद्यम लंबी अवधि के वित्त चुकाया है और लंबी अवधि के वित्त पर ब्याज में मुक्त किया जाएगा, जिसके दौरान सभी मूल्यांकन वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 10 (23g) के तहत मंजूरी लेने के लिए आवश्यक है कि स्पष्ट किया जाता है उद्यम धारा 10 (23g) के तहत मंजूरी दे दी है जिसमें केवल उन मूल्यांकन वर्षों के लिए बुनियादी ढांचे पूंजी कंपनी / निधि का हाथ.

प्र.5. स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, जिस पर अगले अंक कर एक अनुमोदित 'बुनियादी सुविधाओं उद्यम' द्वारा एक बुनियादी सुविधाओं पूंजी कंपनी या फंड को ब्याज आय के भुगतान के समय में कटौती करने की आवश्यकता है या नहीं. यह अधिनियम के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, कर ऐसे सभी मामलों में स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है कि स्पष्ट किया जाता है.हालांकि, इस तरह के बुनियादी ढांचे पूंजी कंपनी या फंड कम दर पर या अधिनियम की धारा 197 के तहत और ऐसे आवेदनों की रसीद पर टीडीएस की गैर कटौती का प्रमाण पत्र के लिए कटौती का प्रमाण पत्र के लिए उनके आकलन अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं, मूल्यांकन अधिकारी अपेक्षित जारी करेगा प्रमाण पत्र शीघ्र.

परिपत्र: नहीं 780, 1999/04/10 दिनांकित.