आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

78

अधिसूचना तिथि

10/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/03/2004

अधिसूचना: 78 जारी करने की तिथि: 10/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       78
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10 (वी) (23 सी)
जारी करने की तारीख           :       2004/10/03
2004 की अधिसूचना संख्या 78, डीटी. 10 मार्च 2004


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री Sachiya माता ट्रस्ट, ओसियां, राजस्थान सूचना देता है "मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड 1995-1996 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1997-1998 के उद्देश्य के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश या किसी एक में से अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपनी निधि जमा नहीं करेंगे या (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का अधिक:
व्यापार बहुधा निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों को इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
F.N0.197/196/2003-ITA-I