आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

75

अधिसूचना तिथि

01/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/04/2003

अधिसूचना: 75 जारी करने की तिथि: 1/4/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      75
धारा (ओं) भेजा    :                            
जारी करने की तारीख         :      2003/01/04
2003 की अधिसूचना संख्या 75, डीटी. 1 अप्रैल 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है:
1 (1) इन नियमों का आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(2) वे अप्रैल, 2003 के 1 दिन से प्रभावी होगा.
प्र.20. आयकर नियमों के परिशिष्ट मैं 1962 के लिए तालिका में, मूर्त संपत्ति से संबंधित भाग एक में, शीर्षक के अंतर्गत "तृतीय मशीनरी और संयंत्र.", उप मद में (3), -
(क) प्रवेश के खिलाफ (आठ), स्तंभ 2 में, "80" के आंकड़े के लिए, आंकड़े "100" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) प्रवेश के खिलाफ (नौ), स्तंभ 2 में, "80" के आंकड़े के लिए, आंकड़े "100" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ग) प्रविष्टि के खिलाफ (एक्स), स्तंभ 2 में, आंकड़े "80" के लिए, आंकड़े "100" प्रतिस्थापित किया जाएगा.