749 : परिपत्र: सं 749, 27-12-1996 दिनांकित
परिपत्र सं.
749
परिपत्र की तिथि
27/12/1996
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/12/1996
| परिपत्र संख्या | 749 |
| जारी करने का दिनांक | 27:12:1996 |
| धारा | 203 |
| कानून | आयकर अधिनियम |
विषय: केन्द्रीय सरकारी विभागों द्वारा बनाए गए कर की कटौती के लिए प्रमाणपत्र के संबंध में स्पष्टीकरण जो बुक समायोजन द्वारा भुगतान कर रहे हैं।
धारा 203 के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के आरहण तथा संवितरण अधिकारी ( डीडीओ ) अपने कर्मचारियों, अनुबंधकर्ताओं को बनाए गए विभिन्न भुगतानों से करों की कटौती कर रहे हैं। कटौती किए गए करों को भुगतान सरकारी खातों में किताबों के समायोजन द्वारा किया जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे डीडीओ द्वारा जारी किए गए टीडीएस प्रमाणपत्रों में किसी भी प्रकार का चलान संख्या, सरकारी खातों में भुगतान की तिथियों आदि का विवरण नहीं होता है। इन कारणों के लिए इसे आंकलन अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है और इसे आंकलनकर्ता के लिए परेशानी बनाने के लिए किया जा रहा है।
आयोग ने मुद्दे को ध्यान में दिया तथा निर्णय लिया कि केन्द्रीय सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए टीडीएस प्रमाणपत्रों को आंकलनकर्ता अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था यदि यह संकेत देता है कि के्रडिट को आयकर विभाग द्वारा किताब समायोजन ही वहन किया गया है और ऐसे समायोजन दिनांक को इसमें बताया गया है। किसी भी स्थिति में प्रमाणपत्र सत्य होना चाहिए।
ऐसे टीडीएस प्रमाणपत्र की सच्चार्इ के बारे में संदेह के मामले में आंकलनकर्ता अधिकारी ऐसे केन्द्रीय सरकारी विभाग के डीडीओ के साथ संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा वे किताब समायोजन द्वारा केन्द्रीय सरकारी खातों द्वारा किए गए भुगतान की परीक्षण के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है।
इसके बाद ऐसे सभी डीडीओ द्वारा जारी प्रमाणपत्र जहां पर क्रेडिट को किताब समायोजन के द्वारा दिखाया गया है, उन्हें न्यायिक आयकर अधिकारी/टीडीएस मामलों के प्रभारी से टैन (कर खाता संख्या ) हासिल करना चाहिए तथा टीडीएस के न्यायिक कार्यालय प्रभारी को अपना वार्षिक रिटर्न भरना चाहिए। टैन संख्या को जारी किए गए टीडीएस प्रमाणपत्र पर दिखाया जाना चाहिए जिसमें किताब समायोजन द्वारा भुगतान दिखाया जाएगा।
हस्ताक्षर
स्मिता झिंग्रन
विशेष कार्य हेतु अधिकारी
(एफसं. 275/38/96 आर्इटी बी दिनांक 17/12/1996 सीबीडीटी से, नर्इ दिल्ली)
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