74 : परिपत्र सं. 74, 15-01-1972 दिनांकित
परिपत्र सं.
74
परिपत्र की तिथि
15/01/1972
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/01/1972
1364. उप खंड के खंड (XX) में प्रयोग किया जाता अभिव्यक्ति "इक्विटी शेयर पूंजी का प्रारंभिक मुद्दा" की व्याख्या (1)
1वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित सावधान, (1) धारा 5 की उपधारा के खंड (XX) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है.पहले इस संशोधन करने के लिए, प्रकार की किसी भी कंपनी में निर्धारिती द्वारा आयोजित किसी भी इक्विटी शेयरों के मूल्य, अर्थात् धारा 45 के खंड (घ) में निर्दिष्ट, भारत में एक औद्योगिक उपक्रम पर ले जाने के उद्देश्य के साथ स्थापित एक कंपनी जहां ऐसे शेयर, संपत्ति कर से मुक्त रखा गया था 31 मार्च 1964 के बाद कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का प्रारंभिक निर्गम का हिस्सा बनाया है; छूट ऐसी कंपनी यह स्थापित किया गया था, जिसके लिए कार्य शुरू किया है जिस पर तारीख के बाद अगले आकलन वर्ष के साथ शुरू 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध किया जा रहा है.छूट 31 मई 1971 के बाद किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का एक प्रारंभिक निर्गम का हिस्सा बनाने शेयरों के संबंध में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 की धारा 32 के माध्यम से प्रभावित संशोधन से वापस ले लिया गया है.
प्र.20. कुछ शक अभिव्यक्ति की व्याख्या "इक्विटी शेयर पूंजी का प्रारंभिक निर्गम" के बारे में उठाया गया है.यह 1 जून 1971 से पहले सदस्यता के लिए खोला गया है, जो इक्विटी शेयर पूंजी का एक प्रारंभिक मुद्दे के संबंध में, इस तरह के मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों उप - धारा (1) के खंड (XX) के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जारी रहेगा कि स्पष्ट किया जाता है ध्यान दिए बिना इस तरह के शेयरों वास्तव में उस तारीख से पहले या बाद के लिए सदस्यता ली है कि क्या की धारा 5,.
(3)यह उपधारा के खंड (XXIII) के संदर्भ में (1), धारा 5 की उपधारा (1 ए) के साथ पढ़ा है कि यहाँ जोड़ा जा सकता है, छूट के हकदार नहीं हैं, जो किसी भी भारतीय कंपनी के शेयरों में कहा में करने के लिए भेजा खंड (XX) रुपये के कुल मूल्य के लिए संपत्ति कर ऊपर से छूट दी गई है जो निवेश की श्रेणियों में शामिल किया जाएगा.1,50,000.
परिपत्र: नहीं 74 [एफ सं 317/2/72-WT], 15-1-1972 दिनांकित.

