आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

734

अधिसूचना तिथि

03/11/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/11/1981

अधिसूचना: का. आ. 734 जारी करने की तारीख: 3/11/1981

                        

अधिसूचना: SO734
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1981/03/11
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) विश्वास है कि चिकित्सा अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) ट्रस्ट नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में 31 मई से परिषद, हर साल, के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ट्रस्ट 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
हरिलाल Jechand दोशी सार्वजनिक अस्पताल और हरिलाल Jechand दोशी हॉस्पिटल ट्रस्ट, राजकोट की मेडिकल रिसर्च सेंटर.
अधिसूचना 14-10-1981 से 13-10-1984 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4292 / एफ 203/176/81-ITA सं. द्वितीय