714 : परिपत्र: सं 714, 08-03-1995 दिनांकित
परिपत्र सं.
714
परिपत्र की तिथि
03/08/1995
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/08/1995
1118. विज्ञापन एजेंसी के मामले में खंड 194C/194J की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण
1वित्त अधिनियम, 1995 उसमें स्पष्टीकरण तृतीय शुरू करने से किसी भी काम को करने के लिए स्रोत पर कर कटौती के साथ काम कर अनुभाग 194C संशोधन किया गया है.इस विवरण के द्वारा, अभिव्यक्ति "काम" भी शामिल करने, अन्य बातों के साथ परिभाषित किया गया है
(क) विज्ञापन;
(ख) ऐसे प्रसारण और प्रसारण के लिए कार्यक्रमों के उत्पादन सहित प्रसारण और प्रसारण.
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, कर उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में राशि का, विज्ञापन के मामले में 1 फीसदी की दर से और अन्य मामलों में 2 फीसदी की दर से काटी जाती है.
प्र.20. अधिनियम में यह भी 'व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क' से स्रोत पर खंड 194J और कर की कटौती के साथ इस खंड सौदों शुरू की है. यह खंड उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में राशि का 5 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान है. शब्द "व्यावसायिक सेवा" के रूप में कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट या विज्ञापन या इस तरह की गतिविधि के पेशे पर ले जाने के पाठ्यक्रम में एक व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं मतलब के लिए इस खंड के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है खंड 44AA की या इस खंड के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया है.
(3)उपक्रम (1), स्रोत पर कर कटौती के अन्य मामलों में 2 फीसदी की दर की तुलना में 1 प्रतिशत की दर पर किया जाना है जहां खंड 194C में प्रयुक्त शब्द "विज्ञापन" के दायरे और अर्थ के संबंध में प्राप्त किया गया है . यह विज्ञापन इस तरह के मामलों में कर उत्पादन के सहित विज्ञापन के लिए किए गए भुगतान का 1 फीसदी की दर से कटौती की जाएगी आदि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी, अखबारों में, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, में हो सकता है कि स्पष्ट किया जाता है इस तरह के प्रसारण और इस तरह के विज्ञापन में इस्तेमाल किया जा करने के लिए प्रसारण के लिए कार्यक्रम.प्रसारण और विज्ञापन शामिल नहीं है, जहां इस तरह के प्रसारण और प्रसारण के लिए कार्यक्रमों के उत्पादन सहित टेलीकास्टिंग के काम की अन्य सभी मामलों में, कर राशि का 2 फीसदी की दर से कटौती की जाएगी.
(4)यह भी कर पेशेवर सेवाओं के लिए किए गए भुगतान से अनुभाग 194J के तहत स्रोत पर कटौती की जाएगी कि स्पष्ट किया जाता है. एक विज्ञापन एजेंसी आदि जैसे एक अभिनेता, एक कैमरामैन, एक निर्देशक के रूप में एक फिल्म कलाकार के लिए पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान करता है जब इस प्रकार, कर 5 फीसदी की दर से कटौती की जाएगी.
परिपत्र: सं 714, 1995/03/08 दिनांकित.

