आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

708

परिपत्र की तिथि

18/07/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/07/1995

परिपत्र: सं 708, 18-07-1995 दिनांकित

372. धारा 37 के तहत मनोरंजन व्यय के रूप में इलाज किया जा नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की खाद्य या पेय पदार्थों पर किए गए व्यय की सीमा के बारे में निर्देश (2)

1संदर्भ क्र देखने (15-3-1993 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 644 के लिए आमंत्रित किया है.सं 371) यह कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को एक नियोक्ता द्वारा खाद्य या पेय पदार्थों के प्रावधान पर व्यय (2) आयकर की धारा 37 के तहत स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर मनोरंजन व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा कि स्पष्ट किया गया था जिसमें सुविधा काम की जगह के अलावा अन्य स्थानों में प्रदान की जाती है, भले ही अधिनियम, 1961 के काम के घंटे के दौरान उपलब्ध कराई गई और व्यय वास्तविक और उचित है एक ही प्रदान की है.उपक्रम के बाद खर्च पर मौद्रिक सीमा के अधीन, चाहे वेतन सीमा के सभी कर्मचारियों को परिपत्र के लाभ प्रदान करने के लिए प्राप्त किया गया है.

प्र.20. बोर्ड के बाद से इस मामले पर विचार किया गया है और रुपये के लिए कि व्यय ऊपर का निर्णय लिया है. प्रति कर्मचारी प्रति दिन 35 एक ही भी काम की जगह के बाहर भोजन या पेय पदार्थों पर खर्च होता है, तो मनोरंजन की प्रकृति के रूप में इलाज किया, लेकिन खर्च की सत्यता का प्रमाण के अधीन काम के घंटे के दौरान नहीं की जाएगी. मामले में व्यय ऊपर सीमा, रुपये से अधिक केवल अतिरिक्त अधिक है. प्रति कर्मचारी प्रति दिन 35 (2) अधिनियम की धारा 37 के तहत स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर प्रकृति में मनोरंजन के रूप में माना जाएगा. कर्मचारी के हाथों में, रुपये तक राशि. प्रति दिन 35 आय के रूप में नहीं माना जाएगा, राशि आदि जगह, कैंटीन, खाने, सीधे कैटरर, रेस्तरां के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है प्रदान की

(3)इस परिपत्र आकलन वर्ष 1996-97 और बाद के वर्षों के लिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान किए गए खर्च के संदर्भ में लागू नहीं होगी.

परिपत्र: 27-10-1995 सर्कुलर नं 727, द्वारा संशोधित 18-7-1995 दिनांकित नहीं 708,.