70 : परिपत्र सं. 70, 11-12-1971 दिनांकित
परिपत्र सं.
70
परिपत्र की तिथि
11/12/1971
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/12/1971
933. नए रूप नग 11, 11A और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 के आकलन साल 1971-72 और 1972-73 लेकिन कंपनियों के लिए जोर नहीं द्वारा डाला स्पष्टीकरण के 12 शामिल प्रावधानों के नए रूपों में आवेदन दायर करने के लिए अवसर की अनुमति दी जाए
स्पष्टीकरण 1
1धारा 185 (1) के संबंध में फर्म के किसी भी साथी था अगर एक फर्म एक वास्तविक फर्म के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसके तहत एक विवरण, की प्रविष्टि द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 के द्वारा संशोधित किया गया है पूरे या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय फर्म की आय या संपत्ति में अपने हिस्से के किसी भी भाग, प्रथम उल्लेख साथी एक पति या पत्नी के रिश्ते में खड़े नहीं करता है जिसे करने के लिए किसी भी अन्य साथी या एक नाबालिग बच्चे की एक benamidar .अनुभाग 185 का संशोधन (1) 1 अप्रैल 1971 से प्रभावी है. तदनुसार, पंजीकरण केवल निर्धारण वर्ष 1971-72 और बाद के वर्षों के लिए विवरण के आधार पर एक साझेदारी फर्म से इनकार कर दिया जा सकता है.स्पष्टीकरण आकलन वर्ष 1971-72 या बाद में किसी भी वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए यह करने के लिए लागू होता है इसी प्रकार, यदि आकलन वर्ष 1970-71 के लिए पंजीकरण के लाभ का आनंद ले रहा है, जो एक फर्म, लाभ खोने के लिए उत्तरदायी है.
इस प्रावधान के परिणाम में, निर्धारित आवेदन पत्र नग 11, 11A और 12 समुचित रूप फर्म के भागीदारों में से कोई भी प्रासंगिक समय में एक और साथी की एक benamidar था कि प्रभाव के लिए फर्म द्वारा एक घोषणा के लिए उपलब्ध कराने में संशोधन किया गया है जिसे वह एक पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के रूप में संबंधित नहीं है. यह 1 अप्रैल 1971 को अस्तित्व में आया, जो आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1971, के बारे में, 31-5-1971 दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से किया गया है.
प्र.20. यह साल के लिए मूल्यांकन के संबंध में 1971-72 फर्मों को ध्यान में कहा रूपों के लिए 1971 में किए गए संशोधन के बिना लेने पुराने फार्म नं 11, 11A और 12 में पंजीकरण के पंजीकरण / निरंतरता के लिए आवेदन दायर किया है कि हो सकता है की संभावना है.
यह ऊपर चर्चा प्रकार के मामलों में, आयकर अधिकारी फर्म जैसा भी मामला हो, के लिए, संशोधन फार्म नं 11, 11A और 12 में आवेदन दायर करने के लिए एक अवसर के संबंध अनुमति चाहिए कि निर्णय लिया गया है संशोधन प्रपत्र में आवेदन पत्र दाखिल करने की आवश्यकता के संबंध में आयकर अधिकारी से फर्म द्वारा सूचना प्राप्त होने के एक माह की अवधि के भीतर निर्धारण वर्ष 1971-72. फर्म में एक नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत हैं फार्म में संशोधन, आयकर अधिकारी योग्यता के आधार पर इस तरह के एक आवेदन के निपटान करना चाहिए.
परिपत्र: नहीं 70 [एफ सं 210/33/71-IT (ए) द्वितीय], 1971/11/12 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 2
1बोर्ड उनके सर्कुलर नंबर 70 [एफ ख़बरदार किया था सं 210/33/71-IT (ए) द्वितीय], 1971/11/12 [स्पष्टीकरण 1] आशय का प्रावधान किया दिनांकित कि जहां ताजा पंजीकरण, निरंतरता या पुराने फार्म नग में पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र 11, 11A और 12 दायर किया गया, आयकर अधिकारी फर्म दाखिल करने की आवश्यकता के संबंध में आयकर अधिकारी से सूचना की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर संशोधित रूपों में आवेदन दायर करने के एक अवसर के संबंध अनुमति चाहिए संशोधित प्रपत्र में आवेदन पत्र.इस तरह संशोधित आवेदन दायर की है, तो एक ही योग्यता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए. यह आकलन वर्ष केवल 1971-72 के लिए लागू किया गया था.
प्र.20. ताजा अभ्यावेदन नए रूपों कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं थे और निर्धारिती भी निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए मौजूदा फार्म पर आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए किया था कि प्रभाव के लिए प्राप्त किया गया है.
(3)के रूप में अच्छी तरह से आकलन वर्ष 1972-73 के कवर के रूप में तो इसे बढ़ाया जा करने के लिए 1971/11/12 दिनांकित, इस तरह के मामलों में कठिनाई को दूर करने के क्रम में निर्देश बोर्ड के सर्कुलर नंबर 70 में निहित है कि बोर्ड द्वारा कर रहे हैं निर्णय लिया गया है .
परिपत्र: सं 99 [एफ सं 210/24/72-IT (ए) द्वितीय], 21-12-1972 दिनांकित.

