7 : अधिसूचना: का. आ. 7 जारी करने की तिथि: 30/10/1986
अधिसूचना सं.
7
अधिसूचना तिथि
31/10/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/10/1986
अधिसूचना: SO7
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 31/10/1986
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5971 1984/10/09 दिनांकित (एफ नहीं 203/151/84-ITA.II), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, आयकर अधिनियम, 1961 की उप - धारा (1) धारा 35 (Thirty-five/one/two) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) Kamayani उद्योग केन्द्र सोसायटी, पुणे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि सोसायटी 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि सोसायटी 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि सोसायटी आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त (राजस्व विभाग) के मंत्रालय, नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"Kamayani उद्योग केन्द्र सोसायटी, 'Kamayani' 1197-1164, शिवाजी नगर, पुणे 411 005."
इस अधिसूचना 1986/01/04 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6991 / एफ सं 203/133/85-IT-A.II

