696(अ) : अधिसूचना: का. आ. 696(अ) जारी करने की तारीख: 5/9/1989
अधिसूचना सं.
696(अ)
अधिसूचना तिथि
05/09/1989
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/09/1989
अधिसूचना: SO696 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 193, 193 (IIb)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1989/05/09
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (IIb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा 7 साल 13% (कर योग्य) हुडको के सार्वजनिक क्षेत्र के शेल्टर बांड "निर्दिष्ट करता है (सीरीज-III) ने कहा, "खंड के प्रयोजन के लिए आवास और शहरी विकास निगम द्वारा जारी किए:
बदली तरह के हस्तांतरण के साठ दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत डाक से कहा निगम को सूचित केवल तभी उक्त खंड के अधीन लाभ, बेचान या प्रसव से, इस तरह के बांड के स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य नहीं होगी.
(Sd.) नूतन शर्मा, भारत सरकार के अवर सचिव.
[सं 8445 / एफ सं 328/63/89-WT

