678 : परिपत्र: सं 678, 10-02-1994 दिनांकित
परिपत्र सं.
678
परिपत्र की तिथि
10/02/1994
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/02/1994
मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र में किए गए दान के लिए 532. 100 फीसदी कर राहत
सितंबर, 1993 के महीने में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में व्यापक प्रसार तबाही का कारण बना है, जो दुर्भाग्यपूर्ण भूकंप के मद्देनजर भारत सरकार ने सभी दान मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष में दिया है कि आम जनता को बताए एक प्रेस नोट जारी किया है महाराष्ट्र, किसी भी छत के बिना, 100% कटौती के लिए पात्र होंगे.
प्र.20. यह भी पहले से ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित फंड की स्थापना करने के लिए भूकंप राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में किए गए सभी दान, भी 100% कटौती के लिए योग्य होगा कि प्रेस नोट में कहा गया था.
(3) कर्मचारियों की कर देनदारी की गणना करते समय बोर्ड, आरेखण और संवितरण अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत वेतन से उक्त दान के 100% कटौती, अनुमति दे सकते हैं कि क्या करने के रूप में विभिन्न हलकों से प्रश्नों प्राप्त किया गया है जो इस तरह के दान करते हैं. बोर्ड डीडीओ का दान राशि और फंड से इसकी प्राप्ति के सबूत के बारे में संतुष्ट होने पर सभी दाताओं के मामले में ऐसा कर सकते हैं कि फैसला किया है.
(4) एक संगठन के कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं के माध्यम से उक्त फंड (ओं) को दान करने के मामलों में जहां कि वेतन बिल के माध्यम से उनके वेतन से कटौती करके, यह तो कटौती की मात्रा को एकमुश्त में भेजा जाएगा कि बहुत संभव है, है फंड और फंड नियोक्ता के लिए उसी के लिए केवल एक ही रसीद जारी करेगा. ऐसे मामलों में नियोक्ता मुश्त राशि दान के लिए चेक के साथ, फंड दाताओं का नाम और पदनाम दिखा एक सूची है, और व्यक्तिगत रूप से दान में दी गई राशि को प्रस्तुत और फंड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची होगा. इसके अलावा, अपने स्तर पर 100% कटौती की अनुमति है, जहाँ भी अनुमेय, नियोक्ता बनाया कटौती की राशि बताते हुए संबंधित कर्मचारियों को एक प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, संख्या और तारीख वेतन बिल की, और चेक की संख्या और तारीख, जिस से वही उनकी आय के रिटर्न के साथ संबंधित कर्मचारियों द्वारा दायर किया जा सकता है ताकि यदि आवश्यक हो तो संबंधित कर्मचारी (ओं) द्वारा किए गए दान सहित एकमुश्त राशि, फंड के लिए भुगतान किया गया था.
प्र.5. पारस 1 और 2 से ऊपर में वर्णित फंडों के लिए दान राशि के संबंध में कटौती के प्रयोजन के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी. यह, हालांकि, दान राशि रुपये से कम है तो कोई कटौती नहीं की अनुमति दी जाएगी कि नोट किया जाए. 250
परिपत्र: नहीं 678, 1994/10/02 दिनांकित.

