672(अ) : अधिसूचना: का. आ. 672(अ) जारी करने की तारीख: 27/7/1995
अधिसूचना सं.
672(अ)
अधिसूचना तिथि
27/07/1995
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/07/1995
अधिसूचना: SO672 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23AAA)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/7/1995
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (23AAA) का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अर्थात् उक्त खंड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को सूचित करता है: - -
(1) फंड के एक सदस्य को नकद लाभ -
(क) पर सेवानिवृत्ति, या
(ख) अपने पति या पत्नी या आश्रित बच्चों, या के बारे में उनकी बीमारी या बीमारी की स्थिति में
(ग) उसके आश्रित बच्चों की शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए; या
(2) ऐसे सदस्य की मृत्यु की स्थिति में फंड के एक सदस्य के आश्रितों को नकद लाभ. (Sd.) अनिरुद्ध कुमार, भारत सरकार के अवर सचिव. [सं 9830 / एफ सं 142/16/95-TPL

