आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

653

परिपत्र की तिथि

15/06/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/06/1993

परिपत्र: सं 653, 15-06-1993 दिनांकित

धारा 80 डीडी एल विकलांग आश्रितों की चिकित्सा उपचार, आदि.

514. मूल्यांकन वर्षों के लिए समय रिटर्न पर प्रासंगिक नियमों के अभाव में 1990-91 और 1991-92 के कारण, कुछ पात्र निर्धारिती खंड 80 डीडी या अनुभाग 80U के तहत या तो कटौती का दावा किया है नहीं कर सका कहाँ थे, संभावना के बारे में स्पष्टीकरण (1) (ग)

1 यह 1989-90 और उसके पहले साल (कुल अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित एक निवासी व्यक्ति करदाता के मामले में एक कटौती के लिए प्रदान की जाती निर्धारण वर्ष तक अस्तित्व में धारा 80U.

प्र.20. कटौती बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट हद तक मानसिक मंदता से पीड़ित निर्धारिती को भी लागू कर दिया गया आकलन वर्ष 1990-91 से प्रभावी 1989 के वित्त अधिनियम द्वारा किए गए एक संशोधन करके.  इस संशोधन 1990/01/04 से प्रभावी अस्तित्व में आया, हालांकि उसमें अर्थात के लिए भेजा नियम., (द्वितीय) "मानसिक मंदता" परिभाषित 11D शासन, हालांकि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 1-4 से केवल 27-1-1992 को अधिसूचित कर दिया गया है -1990.इस प्रकार, यह समय में प्रासंगिक नियमों के अभाव में आकलन वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए रिटर्न की वजह से, कुछ पात्र निर्धारिती अनुभाग 80U के तहत कटौती का दावा किया है नहीं सकते थे (1) (ग), संभव है कि .

(3) ऐसा ही एक मुद्दा वित्त अधिनियम द्वारा डाला गया था जो खंड 80 डीडी, 1990 से प्रभावी के संबंध में उत्पन्न हो गई है 1991-1992.  यह खंड चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और निर्धारिती की विकलांग आश्रितों के पुनर्वास के संबंध में कटौती करने का प्रावधान है.  कटौती निर्भर अंधापन सहित एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है अगर लागू है या मानसिक मंदता सीबीडीटी ने इस संबंध में बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता जा रहा है के अधीन है.  इस खंड निर्धारण वर्ष 1991-92 से उसमें अर्थात. निर्दिष्ट नियम प्रभावी हो गया हालांकि, शासन 11A 1991/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, हालांकि केवल 27-1-1992 पर पेश किया गया था.यह आकलन वर्ष 1991-92 के लिए रिटर्न की वजह से था, जब कुछ पात्र निर्धारिती की वजह से प्रासंगिक समय पर नियमों के अभाव में कटौती का दावा किया है नहीं हो सकता है कि इसलिए संभव है.

(4)यह स्पष्ट किया जाता है उन निर्धारिती की ऐसी जिसका मामलों के मूल्यांकन में, के लिए कि द्वारा भर्ती की जाएगी इन आकलन साल पहले ही बना दिया गया है, या धारा 143 (1) (क) पहले ही जारी किया गया है के तहत जानकारियां, उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र और ऐसी याचिकाओं enclosing अनुभाग 264 के तहत धारा 154 या संशोधन याचिकाओं के तहत संशोधन आवेदन फाइल करने के लिए स्वतंत्र हैं संबंधित अधिकारियों, देरी condoning, और योग्यता के आधार पर निपटाया जाना जाएगा द्वारा यदि आवश्यक है.किसी भी वापसी इस खाते पर देय है जहां एक ही प्रदान किया जाएगा.

प्र.5. जिसका मामलों आकलन अभी भी लंबित हैं या धारा 143 के तहत कोई सूचना (1) (क) अब तक कार्य किया गया है में उन निर्धारिती के मामलों में, वे खंड 80U (1 या तो तहत कटौती का दावा करने की सीमित उद्देश्यों के लिए संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं ) (ग) या धारा 80 डीडी और इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड, धारा 119 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए (2) (ए) आयकर अधिनियम की, इसके द्वारा धारा 139 के तहत उल्लिखित समय सीमा (फैली 5), 31-12-1993 तक, उक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए इस तरह संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए.आकलन अधिकारी के कारण जहां भी कानून और अनुदान रिफंड के अनुसार योग्यता के आधार पर इस तरह के रिटर्न के साथ सौदा करने के लिए अधिकृत कर रहे हैं.

प्र.6. इस परिपत्र द्वारा कवर नहीं कठिनाई के किसी भी अन्य मामलों में, वहाँ रहे हैं तो इसी उचित कार्रवाई के लिए बोर्ड के ध्यान में लाया जाएगा.

परिपत्र: नहीं 653, 15-6-1993 दिनांकित.