65 : अधिसूचना: 65 जारी करने की तारीख: 02/09/2009
अधिसूचना सं.
65
अधिसूचना तिथि
02/09/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
02/09/2009
आयकर (बारहवीं संशोधन) नियम, 2009 - नियम 11N में संशोधन
अधिसूचना सं. 65/2009 [एफ सं. 49/22/2009-SO (टीपीएल)], 2009/02/09 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1 (1) इन नियमों का आयकर (बारहवीं संशोधन) नियम, 2009 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. उपनियम (2) आयकर नियम, 1962 के नियम 11N की -
खंड (मैं) में (मैं), चित्रा "250" आंकड़े "3000" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा,
(Ii) खंड (द्वितीय), काम, "पाठ", "वातानुकूलित टैक्सी" काम करता है के साथ प्रस्तुत किया जाएगा,
(Iii) खंड (ग) हटाया जायेगा,
(Iv) खंड (चतुर्थ) अर्थात्, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"बाहर स्टेशन के अध्यक्ष या सदस्य लोदी होटल, कुतुब होटल, जनपथ होटल, अशोक यात्री निवास या राज्य सरकार की तरह आईटीडीसी होटल पर्यटन / होटल हॉस्टल चलाते रहने के लिए और किसी भी राज्य के अतिथि गृह में या मध्यम रेंज में एक कमरे के लिए किराए की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरह पंजीकृत सोसायटी द्वारा प्रदान की रिहायशी आवास. वे अलग से रुपये की दर से भोजन भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे. 500 / - प्रति दिन ".

