647 : परिपत्र: सं 647, 22-03-1993 दिनांकित
परिपत्र सं.
647
परिपत्र की तिथि
22/03/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/03/1993
1056. वाणिज्यिक पत्रों और जमा के प्रमाण पत्र के लिए अनुभाग 194A के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण
1डिपॉजिट्स (सीडी) के प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्रों (सीपीएस) द्वितीयक बाजार में कारोबार कर रहे हैं जो पैसा बाजार से संबंधित उपकरणों रहे हैं. ये समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किए और विनियमित रहे हैं जो मुद्दत वचनपत्र की प्रकृति में लिखत हैं.
प्र.20. जबकि, जमा और वाणिज्यिक पत्रों के प्रमाण पत्र, आदि मुद्दे की राशि, पर उनकी न्यूनतम अंकित मूल्य, बदले जाने की योग्यता / परिपक्वता, छत की अवधि के बारे में स्थितियों से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों के संदर्भ में, एक पहलू दोनों के लिए आम है, अलग इन उपकरणों, अर्थात् वे अपने अंकित मूल्य के लिए एक डिस्काउंट पर जारी किए गए और बेचान और वितरण से स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं कर रहे हैं. इस प्रकार, इन उपकरणों का निर्गम मूल्य उनके अंकित मूल्य से भी कम है.
(3)एक सवाल हाल ही में यह आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो मामले में निर्गम मूल्य और इन उपकरणों के अंकित मूल्य के बीच अंतर 'रुचि' के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए के रूप में उठाया गया है 1961, या, यह स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो 'छूट' के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए.
(4)यह निर्गम मूल्य और वाणिज्यिक पत्रों के अंकित मूल्य और जमाओं के प्रमाण पत्र के बीच अंतर 'छूट की अनुमति दी' और नहीं 'ब्याज का भुगतान' के रूप में इलाज किया जा रहा है कि सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए स्पष्ट किया जाता है. इसलिए, स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के इन दो उपकरणों में लेनदेन के मामले में लागू नहीं कर रहे हैं.
परिपत्र: सं 647, 22-3-1993 दिनांकित.

