आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

632E-

अधिसूचना तिथि

02/07/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/07/2001

अधिसूचना: का. आ. 632(अ) जारी करने की तारीख: 2/7/2001

                        

अधिसूचना: SO632 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.295
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/02/07
अधिसूचना संख्या का.आ. 632 (अ), दिनांक 2 जुलाई 2001.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1 (1). इन नियमों का आयकर (दसवीं संशोधन) नियम, 2001 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, नियम 12 में, उपनियम (1) में, खंड (ख) -
(क) उपखंड (द्वितीय) का लोप किया जाएगा
(ख) उपखंड (iii), निम्न अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(Iii) कुल आय सिर के मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ 'फार्म नंबर 3 में हो और उसमें संकेत दिया ढंग से सत्यापित किया जा तहत आयकर में कोई भी आय प्रभार्य शामिल नहीं है जहां;"
(3) आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट द्वितीय में, नग 2A और 2 डी का लोप किया जाएगा रूपों.
[अधिसूचना संख्या 200/2001/F. सं 142/4/2001-TPL]