621 : परिपत्र: सं 621, 19-12-1991 दिनांकित
परिपत्र सं.
621
परिपत्र की तिथि
19/12/1991
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/12/1991
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
एक नज़र में संशोधन
| धारा / अनुसूची | विवरण |
| वित्त अधिनियम | |
| 2/1st Sch. | दर संरचना 4-10 |
| आयकर अधिनियम | |
| 10 (15), Expln. | औद्योगिक उपक्रम 11,11.1 की परिभाषा |
| 10 (4) (ख) | अनिवासी (बाह्य) में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कुवैत returnees को राहत 12-12.3 लेखा |
| 10 (8A), (8B) | पारिश्रमिक की भारत में आयकर से छूट |
| और 10 (9) | या अनिवासी सलाहकार और उनके विदेशी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस 13-13.2 |
| 10 (10 डी) | जीवन बीमा पॉलिसी 14-14.2 पर भुगतान बोनस के आयकर से छूट |
| 10 (21), 10 (23), | धर्मार्थ से संबंधित प्रावधानों में संशोधन |
| 10 (23 सी), 11 (4 ए), | ट्रस्टों 15-15.11 |
| 12A (एक), परंतुक | |
| और 13 (1) / (5) | |
| 17 (2) (वी), परंतुक | नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की चिकित्सा सुविधाओं के रूप में अधिक लाभ की छूट 16-16.4 |
| 32 (1) (ख) | मूल्यह्रास 17-17.2 से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत |
| 35 (1) (ग), | योगदान के संबंध में कर रियायतों का विस्तार |
| 80GGA (2) | सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान 18-18.4 में अनुसंधान के लिए माहौल |
| 35AC, | को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण योजनाओं के लिए कर रियायत |
| 80GGA (2) | लोगों की सामाजिक और आर्थिक कल्याण 19-19.5 |
| 36 (1) (VIIa) | आदि वित्तीय संस्थानों के मामले में बुरा और संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान, के संबंध में कटौती 20-20.2 |
| 36 (1) (आठ) | लंबी अवधि के वित्त 21-21.2 उपलब्ध कराने के एक वित्तीय निगम को उपलब्ध कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 43D | वित्तीय संस्थानों और बैंकों के मामले में बुरा या संदिग्ध ऋण से आय के प्रभार्यता 22-22.3 |
| 45 (1) / (5), 54H | राजधानी के रोल से अधिक के लिए छूट से संबंधित प्रावधानों को व्यवस्थित बनाने 23-23.5 लाभ |
| 47 (एक्स), 49 (2 क) | डिबेंचरों के रूपांतरण के माध्यम से हस्तांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण, आदि 24, 24.1 |
| 48, 54 (2), 54B (2), | लंबी अवधि के पूंजी के लिए छूट की सीमा बढ़ाने से |
| 54D (2), 54F, | 25-25.2 लाभ |
| 54g (2) | |
| 71, 74 (1) | राजधानी से दूर स्थापित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन 26-26.2 लाभ |
| 80CCA (1) / (2) | राष्ट्रीय बचत करने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन का विस्तार |
| और Expln. १ | अन्य अधिसूचित योजनाओं 27-27.2 के लिए सही योजना |
| 80 जी (2) (iiiab) | अफ्रीका फंड 28-28.2 के लिए किए गए योगदान के संबंध में कर रियायत |
| 80 जी (2) (iiid) | राजीव गांधी फाउंडेशन 29-29.1 के लिए किए गए योगदान के संबंध में कर रियायत |
| 80 जी (5) (vi) | ट्रस्टों के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने 30,30.1 |
| 80HHC, | टैक्स प्रसंस्कृत खनिजों के निर्यात के लिए रियायत और |
| बारहवीं अनुसूची. | 31-31.2 अयस्कों |
| 80HHC | निर्यात 32-32.20 से आय की छूट से संबंधित प्रावधानों में संशोधन |
| 80HHD | आदि होटल से विदेशी मुद्रा आय से संबंधित प्रावधान, टूर ऑपरेटरों, के संशोधन 33-33.6 |
| 9 (1) (vi), 80HHE, | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए कर रियायतें |
| 115A (1 ए) / (2) | और सिस्टम सॉफ्टवेयर 34-34.8 के आयात के लिए |
| 80-मैं, 80-आइए | पहाड़ी और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में होटलों को टैक्स रियायतें 35-35.5 |
| 80L (1) (आइए) | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आठवीं अंक 36-36.1 पर ब्याज के लिए खंड 80L के तहत प्रोत्साहन |
| 80 हे | आदि रॉयल्टी, कमीशन, तकनीकी शुल्क से आय के संबंध में कटौती का दायरा बढ़ाने 37 37.2 |
| 80Q | पुस्तकें 38, 38.1 के प्रकाशन के व्यापार से लाभ के संबंध में कर रियायत का पुनरुद्धार |
| 80QQA (1) | भारतीय भाषाओं 39,39.1 में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को राजकोषीय प्रोत्साहन का पुनरुद्धार |
| 80U | अंधे या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में कर योग्य आय की गणना में कटौती 40-40.3 |
| 88 (2) (xiva) / (xv) | नई आवासीय मकानों की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में कटौती 41-41.2 |
| आदि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी गृह ऋण खाता योजना में जमा, के लिए प्रोत्साहन 42-42.1 | |
| 2 (37 ए), 44D, | विदेशी कंपनियों के कराधान और अन्य अनिवासी |
| 90 (2), 115A, 195 | करदाताओं 43-43.14 |
| 115AB, 196B | भारत 44-44.5 में निवेश के लिए बंद किनारे म्यूचुअल फंडों के लिए कर प्रोत्साहन |
| 119 (2) | कुछ वर्गों के प्रावधानों के प्रभाव को आराम करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाने के जो प्रावधान 45-45.5 में संशोधन |
| 132 (8A) | आयकर अधिनियम 46-46.3 की धारा 132 के प्रावधानों में संशोधन |
| 139 (10) | आय 47-47.2 के रिटर्न के प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन |
| 140A (1) | आयकर अधिनियम 48, 48.1 की धारा 140A के संबंध में विसंगतियों को हटाया |
| 143 (2) | उप - धारा के तहत नोटिस की सेवा के लिए सीमा की अवधि का विस्तार (2) आयकर अधिनियम 49-49.3 की धारा 143 के |
| 143, Expln. | आयकर 50-50.4 के आयुक्त के पुनरीक्षण के अधिकार क्षेत्र के दायरे के विस्तार के लिए प्रावधान |
| 153 | आकलन और reassessments पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन 51-51.3 |
| 155 (11) / (12) | विदेशी मुद्रा आय के संबंध में संशोधन से संबंधित प्रावधानों में कठिनाई का हटाया 52-52.4 |
| 2 (29C), 161 (1 ए), | की धारा 161 के संबंध में विसंगतियों को हटाया |
| Expln. | आयकर अधिनियम 53-53.2 |
| 193 | यह प्रावधान अनुसूचित बैंकों की आय पर एक कम दर पर स्रोत पर कर की कटौती के अधिकृत करने के लिए केन्द्र सरकार को सक्षम करने के लिए 54-54.2 |
| 194A (3) (सात) / (VIIa) | बैंक जमाओं से ब्याज आय, आदि पर स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रावधान 55-55.4 |
| 10 (3), 194BB | घोड़ा दौड़ से जीत के बारे में स्रोत प्रावधानों पर कर कटौती का संशोधन 56-56.2 |
| 194EE, 197A | राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रावधान के निवेशन 57-57.2 |
| 194G | लॉटरी एजेंटों को भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रावधान 58-58.2 की प्रविष्टि |
| 194H | आयोग की प्रकृति में भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रावधान के निवेशन, दलाली आदि 59-59.3 |
| 196a (3) | आदि चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्थानों, द्वारा प्राप्त यूटीआई की इकाइयों से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर कटौती से छूट 60-60.2 |
| [20 | आयकर अधिनियम 61-61.1 की धारा 206 में विसंगतियों को हटाया |
| 234C (1) | एडवांस टैक्स 62-62.2 की मोहलत के लिए ब्याज |
| 244A (1) | रिफंड पर ब्याज से संबंधित प्रावधानों में संशोधन 63-63.3 |
| 245BA (5) | समझौता आयोग 64-64.2 की विशेष बेंच के गठन के लिए प्रावधान |
| 245D (1) / (1 ए) | समझौता आयोग 65-65.3 द्वारा एक आवेदन पत्र की प्राप्ति के लिए बाद में प्रक्रिया का सरलीकरण |
| 254 (3) | अपीलीय न्यायाधिकरण 66-66.3 के आदेश की सेवा के संबंध में प्रावधानों में संशोधन |
| 272A (2) | कुछ चूक के लिए दंड की वसूली के लिए प्रावधान में संशोधन 67-67.4 |
| 273A (3) | कुछ मामलों में, आदि को कम या दंड माफ करने का अधिकार से संबंधित प्रावधान में संशोधन 68-68.3 |
| 279 (1) / (2) | अपराधों और मुकदमों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन 69-69.8 |
| संपत्ति कर अधिनियम | |
| 5 (1) (xviia) | पीपीएफ 70 में, एचयूएफ, आदि द्वारा आयोजित छूट योग्यता के रूप में जमा |
| 5 (1) (xxvb) | अन्य अधिसूचित योजनाएं 27 को एनएसएस को प्रोत्साहन उपलब्ध का विस्तार |
| 16 (2) | नोटिस में 49 की सेवा के लिए सीमा की अवधि का विस्तार |
| 16, Expln. | प्रावधान आयुक्त 50 के पुनरीक्षण के अधिकार क्षेत्र के दायरे के विस्तार के लिए |
| 17A | मूल्यांकन के पूरा होने के लिए समय सीमा से संबंधित प्रावधानों का संशोधन या पुनर्मूल्यांकन 51 |
| 18B (3) | जुर्माना 68 कम या माफ करने की शक्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन |
| 22BA (5 ए) / (6) | प्रावधान निपटान आयोग 64 की विशेष बेंच के गठन के लिए |
| 22d (1) / (1 ए) | समझौता आयोग 65 से एक आवेदन पत्र की प्राप्ति के लिए बाद में प्रक्रिया का सरलीकरण |
| 27 (1) | उच्च न्यायालय ने 71 के संदर्भ के बारे में विसंगतियों को हटाया |
| 34A (4 बी) | रिफंड 63 पर ब्याज से संबंधित प्रावधानों में संशोधन |
| 35 मैं | अपराधों से संबंधित प्रावधान के संशोधन और |
| अभियोजन पक्ष के 69 | |
| 37A (6A) | अनुभाग 37A 46 की उप - धारा (6A) का संशोधन |
| स्कूल. तृतीय, | के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन |
| नियम -9 ए, 12 | निवेश कंपनियों के शेयरों में 72 |
| सेक. 40 की | के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन |
| एफए, 1983 | निकट आयोजित कंपनियों में 73 के मामले में शेयर |
| उपहार कर अधिनियम | |
| 4 (1) (क) | समझा उपहार 74 से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत |
| 5 (1) (iiie) | एनआरआई बॉन्ड 75 में निवेश के लिए प्रोत्साहन |
| 15 (2) | नोटिस में 49 की सेवा के लिए सीमा का विस्तार |
| 15, Expln. | प्रावधान आयुक्त 50 के पुनरीक्षण के अधिकार क्षेत्र के दायरे के विस्तार के लिए |
| 16A | प्रावधान मूल्यांकन / reassessments 51 के पूरा होने के लिए समय सीमा से संबंधित संशोधन |
| 26 (1) | उच्च न्यायालय ने 71 के संदर्भ के बारे में विसंगतियों को हटाया |
| 33A (4 बी) | धनवापसी 63 पर ब्याज से संबंधित प्रावधानों में संशोधन |
| ३५ | अपराधों से संबंधित प्रावधान के संशोधन और |
| मुकदमों 69 | |
| ब्याज कर अधिनियम | |
| 2 (5 ए), 2 (7), 2 (9), | ब्याज कर अधिनियम 76 के रिवाइवल |
| 3 (1) (1 डी) के लिए, 4 (2), | |
| 5, 6 (1) / (2), 7 (1) / | |
| (2) / (3), 8, 9, 10, | |
| 10A, 11, 12, 12A, | |
| 12B, 13, 15, 15 ए, | |
| 16, 17, 18, 19, 20, | |
| 21, 23, 24, 25, | |
| 26, 26A, 26B, | |
| 26C, 28,29 | |
| व्यय कर अधिनियम | |
| लंबे शीर्षक, | व्यय कर 77 के दायरे का विस्तार |
| 2 (-9 ए), 3, 4, 5, 7, | |
| 15, 24, 31 |
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आकलन वर्ष 1991-92 के लिए उत्तरदायी आय के संबंध में आयकर आई. दरों.
(4) आकलन वर्ष 1991-92 के लिए कर के लिए उत्तरदायी (कॉर्पोरेट और साथ ही गैर कॉर्पोरेट) करदाताओं की सभी श्रेणियों की आय के संबंध में, (अधिभार सहित) आयकर की दरों की प्रथम अनुसूची के भाग I में निर्दिष्ट किया गया है अधिनियम और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा संशोधित रूप में वित्त अधिनियम, 1990 की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्धारित उन के रूप में वही कर रहे हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
4.1 तदनुसार, पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों या संपत्ति के समुदाय के पुर्तगाली प्रणाली द्वारा शासित व्यक्तियों का संघ का हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या शरीर के मामले में आयकर की राशि से कम हो जाएगा अध्याय VIIIA तहत गणना की छूट की राशि और इतनी कम आयकर ऐसे आयकर के 12 प्रतिशत की दर से गणना की एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी. हर दूसरे गैर निगमित कर दाता के मामले में, पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक आय वाले आयकर ऐसे आयकर की 12 फीसदी की दर से गणना की एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी. आय से अधिक रुपए पचहत्तर हज़ार रही कंपनियों के मामले में आयकर की राशि ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी. हालांकि, कोई अधिभार एक अनिवासी या एक विदेशी कंपनी द्वारा देय होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
द्वितीय. "वेतन" के अलावा अन्य आय से वित्तीय वर्ष के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरें
प्र.5. "वेतन" के अलावा अन्य आय से वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरों अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट किया गया है. इन दरों (प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित) ब्याज के रूप में आय के लिए लागू होते हैं, (अनिवासी भारतीयों सहित) गैर निवासियों का लाभांश, बीमा कमीशन, लॉटरी, पहेली पहेली और घोड़े दौड़ और वेतन आय के अलावा अन्य आय से जीता, . इन दरों मूल रूप से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा संशोधित रूप में वित्त अधिनियम, 1990 की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट उन लोगों के रूप में वही कर रहे हैं. उपर्युक्त भुगतान के संबंध में, स्रोत पर कर कटौती की राशि गैर निगमित करदाताओं के मामले में 12 फीसदी की दर से और घरेलू के मामले में 15 फीसदी की दर से गणना की एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी कंपनियों. भुगतान एक अनिवासी करने के लिए या एक विदेशी कंपनी के लिए किया जाता है जहां हालांकि, अधिभार के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
तृतीय. "वेतन", वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान "एडवांस टैक्स" और विशेष मामलों में आयकर का चार्ज की गणना से स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरें
प्र.6. 1991-92 और भी करदाताओं की सभी श्रेणियों के मामले में उस वर्ष के दौरान देय "एडवांस टैक्स" की गणना के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती के लिए दर पहले के भाग III में निर्दिष्ट किया गया है अधिनियम को अनुसूची. ये दरें भी त्वरित आकलन किया जाना है जहां मामलों में वर्तमान आय पर वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान आयकर चार्ज करने के लिए लागू कर रहे हैं, गैर निवासियों को भारत में उत्पन्न होने वाली शिपिंग लाभ के जैसे, अनंतिम मूल्यांकन, व्यक्तियों के आकलन के भारत छोड़ने वित्तीय वर्ष 1991-92, एक आदेश खोज और अनुमानित अघोषित आय, आदि पर कर की राशि की गणना के लिए जब्ती के एक मामले में पारित होना है जहां कर या से बचने के लिए संपत्ति के हस्तांतरण की संभावना है, जो व्यक्ति के मूल्यांकन के दौरान अच्छा के लिए .
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
6.1 तदनुसार, पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों या संपत्ति के समुदाय के पुर्तगाली प्रणाली द्वारा शासित व्यक्तियों का संघ का हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या शरीर के मामले में आयकर की राशि से कम हो जाएगा अध्याय VIIIA तहत गणना की छूट की राशि और इतनी कम आयकर ऐसे आयकर के 12 प्रतिशत की दर से गणना की एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी. हर दूसरे गैर कॉर्पोरेट करदाता के मामले में, पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक की आय, आयकर ऐसे आयकर के 12 प्रतिशत की दर से गणना की एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी कर रही है. आय से अधिक रुपए पचहत्तर हज़ार रही कंपनियों के मामले में आयकर की राशि ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी. हालांकि, कोई अधिभार एक अनिवासी या एक विदेशी कंपनी द्वारा देय होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
IIIA. व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संगठनों, व्यक्तियों के शव, सहकारी समितियों और स्थानीय अधिकारियों
प्र.7. व्यक्तियों के मामले में, हिंदू अविभाजित परिवार, आदि व्यक्तियों के संघों, आयकर की दरों अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक में निर्दिष्ट किया गया है. सहकारी समितियों और स्थानीय अधिकारियों के मामले में आयकर की दरों का तीसरा भाग के रूप में ही है जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के क्रमशः, अनुच्छेद बी और अनुच्छेद डी में निर्दिष्ट किया गया है कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा संशोधित रूप में वित्त अधिनियम, 1990 की प्रथम अनुसूची. आय और कर की दरों के स्लैब अपरिवर्तित रहेगा. पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक आय होने के इस तरह के करदाताओं के मामले में, अधिभार अध्याय VIIIA तहत गणना की छूट की राशि से कम के रूप में इस तरह के आयकर की 12 फीसदी की दर से लगाया जाएगा. हालांकि, कोई अधिभार एक अनिवासी करदाता द्वारा देय होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
IIIB. फर्मों
8 पंजीकृत फर्मों के मामले में, कर की दरों अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा सी में निर्दिष्ट किया गया है. आय और कर की दरों के स्लैब अपरिवर्तित रहेगा. पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक आय होने के इस तरह के करदाताओं के मामले में, अधिभार आयकर की राशि का 12 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा. हालांकि कोई अधिभार एक अनिवासी करदाता द्वारा देय होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
IIIC. कंपनियों
9 कंपनियों के मामले में आयकर की दर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा ई में निर्दिष्ट किया गया है. जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी के मामले में आयकर की दर 45 फीसदी से 40 फीसदी से बढ़ा दी गई है. 50 फीसदी की आयकर की एक समान दर जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक से दूसरे कंपनी के मामले में रखा गया है. दूसरे शब्दों में, व्यापार या जनता जनता में काफी दिलचस्पी नहीं कर रहे हैं, जिसमें काफी दिलचस्पी है और अन्य कंपनियों नहीं कर रहे हैं, जिसमें निवेश कंपनियों के बीच भेद, हटा दिया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
9.1 घरेलू कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए कर की दर 65 प्रतिशत पर ही बना हुआ है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
9.2 कंपनियों के मामले में, अधिभार आयकर की राशि का 15 प्रतिशत की दर से लगाया जाना जारी रहेगा. हालांकि, कोई अधिभार अनिवासी कॉरपोरेट करदाताओं द्वारा देय होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
चतुर्थ. कृषि से प्राप्त आय के साथ गैर कृषि आय के आंशिक रूप से एकीकृत कराधान
10 पहले की तरह, वित्त अधिनियम व्यक्तियों के मामले में, हिंदू अविभाजित परिवार, आदि व्यक्तियों की अन्य संघों, नेट कृषि आय "एडवांस टैक्स" की गणना के लिए खाते में ले जाया जाएगा और आय का चार्ज प्रदान करता है कि टैक्स. नेट कृषि आय पहली अनुसूची के भाग IV में निहित नियमों के अनुसार गणना की जाएगी. इन प्रावधानों के पहले के वर्षों में उन लोगों के रूप में उसी तर्ज पर मोटे तौर पर कर रहे हैं.
[धारा 2 और वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची]
आयकर अधिनियम
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
औद्योगिक उपक्रम की परिभाषा
प्र।11.अभिव्यक्ति "औद्योगिक उपक्रम", आयकर अधिनियम में कई एक प्रावधान में इस्तेमाल किया गया है जैसे, धारा 10 (15) (चतुर्थ) (एफ) और धारा 80-मैं. धारा 10 (15) के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति का सच आयात "औद्योगिक उपक्रम" का संबंध है के रूप में कुछ विवाद रहा है (चतुर्थ) (एफ) पर ब्याज के संबंध में आयकर से छूट के संबंध में आयकर अधिनियम की कुछ विदेशी उधारी. देखने में विधायी मंशा रखते हुए, एक विवरण (चतुर्थ) आयकर अधिनियम के इस प्रावधान का उद्देश्य के लिए शब्द "औद्योगिक उपक्रम 'को परिभाषित करने के लिए धारा 10 (15) के अंत में सम्मिलित किया गया है. एक औद्योगिक उपक्रम के कारोबार में लगे एक उपक्रम मतलब होगा
(मैं) निर्माण या माल के प्रसंस्करण, या
(Ii) पीढ़ी या बिजली के वितरण, या सत्ता के किसी अन्य रूप, या
(Iii) खनन, या
(Iv) जहाजों के निर्माण, या
जहाजों या विमान (v) आपरेशन.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
11.1 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होता है.
[वित्त अधिनियम की धारा 5]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
अनिवासी (बाह्य) खातों में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में
प्र.12. विदेशी मुद्रा विनियमन की धारा 2 (क्यू) के रूप में परिभाषित आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा राशि पर ब्याज
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के प्रावधानों के तहत 12.1,
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
खाते में (4) (ख) आयकर अधिनियम की धारा 10 के इस तरह के अप्रत्याशित स्थितियों खंड लेने के लिए एक दृश्य के साथ 12.2 (बाहरी) अनिवासी में जमा राशियों पर ब्याज के संबंध में कर से उस छूट को सुरक्षित करने के लिए संशोधन किया गया है खाता भी एक व्यक्ति एक अनिवासी (बाह्य) खाता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, जहां किसी भी मामले में उपलब्ध हो जाएगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
12.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होता है और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 5]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
अनिवासी सलाहकार और उनके विदेशी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक या फीस की
प्र.13. आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक द्विपक्षीय सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
इस तरह के अनुदान समझौतों आमतौर पर अनुदान का कोई भाग प्राप्तकर्ता देश के कर प्रयास की दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए निर्धारित करना है कि 13.1 के बाद, आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 भारत में आयकर से पारिश्रमिक छूट देने के आदेश में संशोधन किया गया है या इस तरह के सलाहकार आदि, तकनीकी सहायता अनुदान समझौते के तहत सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक या किसी भी अन्य बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा लगी हुई है, और इस तरह के पारिश्रमिक दिया गया है जिन मामलों में अनिवासी सलाहकार और उनके विदेशी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्क, सीधे, भुगतान किया है या कर रहा है परोक्ष रूप से, इस तरह के अनुदान से.यह छूट भी, भारतीय नागरिकों जा रहा है, आमतौर पर
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
13.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होता है और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 5]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
जीवन बीमा पॉलिसी पर भुगतान बोनस के आयकर से छूट
प्र.14. एक बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त भुगतान आय और इसलिए कर योग्य नहीं के रूप में व्यवहार नहीं कर रहे हैं. हालांकि, हाल ही में एक न्यायिक निर्णय में, एक अंतर लाभ के साथ जीवन की नीतियों के तहत बोनस के माध्यम से आवंटित एक बीमा पॉलिसी और आगे रकम के तहत सम एश्योर्ड के बीच किया गया है. बोनस का प्रतिनिधित्व राशि बोनस जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें वर्ष में आय कर के दायरे में होना करने के लिए आयोजित किया गया है.
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इस तरह के बोनस के बाद 14.1 हमेशा आयकर अधिनियम की धारा 10 का बोनस घोषित या
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14.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है.
[धारा 5]
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धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन
प्र.15. ट्रस्ट या संस्था के किसी भी राशि का निवेश कर रहे हैं तो धारा 13 आयकर अधिनियम की (1) (डी), वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा यथा संशोधित, कर से एक धर्मार्थ या धार्मिक विश्वास या संस्था के लिए कि छूट प्रदान करता जब्त किया जाएगा या अन्यथा (5) आयकर अधिनियम की धारा 11 में उल्लेख किया रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में, 28-2-1983 के बाद जमा किया. कंपनियों के शेयरों सहित अनुमेय रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक में नहीं रखा एसेट्स 30 नवंबर 1983 द्वारा नष्ट किए जाने की जरूरत थी. अपवाद संपत्ति के संबंध में की गई है, तथापि, थे 1 जून से पहले कोष दान, 1973 के रूप में और 1 मार्च 1983 से पहले अधिग्रहीत कंपनियों के डिबेंचर के संबंध में प्राप्त किया.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
इस योजना से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से 15.1, (5) एक भारतीय कंपनी के डिबेंचर ट्रस्ट या संस्था द्वारा अर्जित कर रहे हैं जहां कि उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 13 में सम्मिलित किया गया है एक नई उपधारा 28 फ़रवरी 1983 के बाद लेकिन 25 जुलाई 1991 से पहले, धारा 11 के तहत कर से छूट केवल इस तरह के डिबेंचरों पर ब्याज के संबंध में मना कर दिया जाएगा.डिबेंचर 31 मार्च 1992 द्वारा विनिवेश नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट या संस्था धारा 11 के तहत छूट खो देंगे.
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15.2 इसके अलावा, एक नया खंड (आईआईए) उपधारा के खंड (घ) में परंतुक में सम्मिलित किया गया है (1) बोनस शेयर या दान की स्वीकृति के माध्यम से शेयरों की मौजूदा होल्डिंग लिए कि मात्र अभिवृद्धि सुरक्षित करने के लिए धारा 13 के तरह या किसी भी संपत्ति धारा 11 के प्रावधान के अनुरूप नहीं में (5) फंड या ट्रस्ट या संस्था कर छूट खोना नहीं पड़ेगा.ट्रस्टों या संस्थानों, हालांकि, इस तरह के बोनस शेयर या अन्य संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर (5) अनुमेय निवेश में धारा 11 की आवश्यकता के अनुरूप नहीं परिसंपत्तियों निपटान या परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी 31-3-1992 पर, बाद में जो भी है.
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15.3 ये संशोधन, 1 अप्रैल से retrospectively 1983 को प्रभाव में लाने.
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दान के कर से छूट के संबंध में 15.4 एक अन्य प्रावधान धारा 10 (23 सी) में निहित है (चतुर्थ) और (v) आयकर अधिनियम की. पिछले प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन के लिए, धर्मार्थ या सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया है और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक फंड या संस्था के 1989 के आय बिना किसी शर्त के इस प्रावधान के तहत कर से छूट दी गई थी.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल तभी कर से छूट का दावा कर सकते हैं कि अधिसूचित धनराशि या संस्थानों को सुरक्षित करने के लिए इस प्रावधान में संशोधन:
(मैं) फंड या संस्था की इनकम फंड या संस्था की स्थापना की है, जिसके लिए वस्तु के लिए पूर्ण और विशेष रूप से लागू किया जाता है;
(Ii) धन आयकर अधिनियम की धारा 11 की उप - धारा (5) में निर्दिष्ट रूपों या मोड में से किसी एक में निवेश कर रहे हैं.
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15.5 फंड और धारा 10 (23 सी) के तहत छूट का दावा संस्थानों (चतुर्थ) या (v) किसी भी रूप या के तहत अनुमत नहीं मोड में निवेश किसी भी राशि का विनिवेश करने 30-3-1990 तक का समय दिया जाता है या 1989/01/04 से पहले जमा थे धारा 11 (5).
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15.6 वित्त अधिनियम आय का इस तरह के धन और धारा 11 (5) में निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुरूप नहीं है जो 1989/01/04 से पहले किए गए निवेश निपटान या परिवर्तित करने के लिए संस्थाओं को 31-3-1992 को आगे समय तक प्रदान की गई है कर अधिनियम.
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15.7 धारा 10 के तहत छूट (23 सी) (चतुर्थ) या व्यापार अपने उद्देश्यों और खाते से अलग पुस्तकों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (वी) इन फंडों और संस्थाओं को किसी भी व्यवसाय आय के संबंध में उपलब्ध नहीं है सम्मान में रखा जाता है व्यापार की.
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धारा 10 (23 सी) में संगत प्रावधानों के साथ लाइन में धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों की छूट लाने के लिए आदेश में 15.8 (चतुर्थ) या धारा 11 (v) उप - धारा (4 क) पर ले जाने के लिए विश्वास और संस्थानों की अनुमति के लिए संशोधन किया गया है व्यावसायिक गतिविधियों व्यावसायिक गतिविधियों का अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक हैं.धर्मार्थ या धार्मिक विश्वास नहीं रह आयकर से पूरी छूट खो देंगे. हालांकि, इस तरह के कारोबार गतिविधि से लाभ और लाभ कर के अधीन हो जाएगा.
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15.9 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी हो जाएगा.
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आयकर अधिनियम की धारा 12A के खंड (क) में निहित मौजूदा प्रावधान के तहत 15.10, किसी भी विश्वास या संस्था की आय की प्राप्ति में एक व्यक्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले पंजीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की जरूरत है संस्था का विश्वास या प्रतिष्ठान का निर्माण.संबंधित अधिकारी अपने विवेक में पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए देरी माफ कर सकते हैं.
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15.11 इस संबंध में प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से, धारा 12A पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित तिथि के बाद दायर की है, जहां कि, प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है, वर्गों 11 और 12 के प्रावधानों के सृजन की तिथि से लागू होगी मुख्य आयुक्त या आयुक्त देरी वैध कारण के लिए है कि संतुष्ट तभी संस्था का विश्वास या स्थापना.यदि नहीं, तो वर्गों 11 और 12 के प्रावधानों आवेदन किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लागू होगी.
[धारा 5, 6, 7 और 8]
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नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की चिकित्सा सुविधाओं के रूप में अधिक लाभ की छूट
प्र.16. कर योग्य वेतन किसी भी लाभ या सुविधा दी जाती है या नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई का मूल्य भी शामिल है.
तदनुसार, कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को प्रदान की नि: शुल्क चिकित्सा सुविधा का मूल्य कर्मचारी की कर योग्य आय में शामिल किया जाना आवश्यक है. हालांकि, प्रशासनिक परिपत्र के तहत, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधा की दस्तूरी मूल्य निश्चित सीमा तक कर चार्ज नहीं है.
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कानून ही, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं के रूप में अतिरिक्त उपार्जन के संबंध में कर से छूट में, प्रदान करने की दृष्टि से 16.1, आयकर अधिनियम की धारा 17 में संशोधन किया गया है.
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टैक्स से 16.2 छूट अब निम्नलिखित के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा:
नियोक्ता द्वारा बनाए रखा आदि अस्पतालों, क्लीनिक, में प्रदान की जाती है (मैं) मेडिकल सुविधा,;
सरकार ने किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना या किसी भी राज्य सरकार की एक ऐसी ही योजना के तहत स्वीकृत एक अस्पताल में बनाए रखा आदि अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, में कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय के नियोक्ता द्वारा (द्वितीय) प्रतिपूर्ति,,,
(Iii) उसके (उनके परिवारों के सदस्यों सहित) कर्मचारियों या इस तरह के चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा प्राप्त समूह चिकित्सा बीमा;
(चतुर्थ) की मात्रा के नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं रुपये के कुल में, से अधिक. चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को प्राप्त करने में कर्मचारी द्वारा खर्च किए गए एक वर्ष में 10,000,.
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16.3 के रूप में कर से छूट यात्रा पर व्यय सहित और रोगी की और एक परिचर साथ देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी है जिन मामलों में एक परिचर के विदेश में रहने के लिए, चिकित्सा उपचार पर वास्तविक व्यय के लिए प्रदान की जाएगी, विदेश में चिकित्सा उपचार का संबंध रोगी.विदेश यात्रा पर व्यय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केवल जिसका सकल कुल आय कहा, व्यय शामिल करने से पहले आयकर अधिनियम के तहत अभिकलन के रूप में कर्मचारियों के मामले में, लिख सकते हैं जैसे आगे की स्थिति के लिए कर विषय से मुक्त हो जाएगा रुपये से अधिक नहीं है. 1,00,000.
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16.4 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होता है और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 9]
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ह्रास से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत.
प्र.17. आयकर अधिनियम की धारा 32 के मौजूदा प्रावधानों के तहत विदेशी मोटर कारों के अवमूल्यन की अनुमति नहीं है. केवल एक अपवाद विदेशी कारों पर्यटकों के लिए भाड़े पर उन्हें चलाने के लिए कारोबार में किया जाता है जहां यानी, मूल्यह्रास, उन पर अनुमति दी है, बना दिया गया है. यह विदेशी शाखाओं कर रहे हैं जो भारत की चिंताओं, जरूरी भारत से बाहर किए गए अपने व्यवसाय या पेशे में और उस विदेशी कारों का उपयोग करने के लिए है कि बाहर की ओर इशारा किया गया है कठिनाई में इस तरह के मामलों के परिणाम में ह्रास का इनकार. इस निकालने के लिए, यह अब एक विदेशी मोटर कार किसी दूसरे देश में निर्धारिती द्वारा किए गए एक व्यवसाय या पेशे में
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17.1 इसके अलावा, आयकर नियम, 1962 के नियम 5 के साथ पठित धारा 32 के मौजूदा प्रावधानों के तहत पूर्ण ह्रास यह प्रासंगिक पिछले साल के अंत में निर्धारिती द्वारा अधिग्रहीत किया गया है, भले ही एक परिसंपत्ति पर अनुमति दी है और कर दिया गया है कि पिछले वर्ष के दौरान एक दिन के लिए इस्तेमाल किया.यह संपत्ति पहले उस वर्ष की मुनाफा कमाने के लिए है कि संपत्ति के उपयोगकर्ता से कोई संबंध नहीं भालू जो एक राशि से उस साल की कर योग्य लाभ घट जिससे उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें वर्ष में मूल्यह्रास के अत्यधिक भत्ता में यह परिणाम है. धारा 32, इसलिए, पिछले एक साल में एक परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया और कम से कम 180 दिनों के लिए व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए लगाया जाता है जहां कि, प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है, मूल्यह्रास उस पर मूल्यह्रास स्वीकार्य के 50% पर अनुमति दी जाएगी ऐसी परिसंपत्ति जिसमें संपत्ति के ब्लॉक के संबंध में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार. इसके अलावा, कोई मूल्यह्रास खनिज के लिए पूर्वेक्षण के व्यापार के संबंध में कटौती के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 42 के तहत, एक या अधिक वर्षों में amortized हो जाता है लागत, जिनमें से किसी भी संयंत्र या मशीनरी के संबंध में अनुमति दी जाएगी तेल.
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17.2 ये संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 11]
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सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए योगदान के संबंध में कर रियायतों का विस्तार
प्र.18. धारा 35 के मौजूदा प्रावधानों के तहत (1) (ग) आयकर अधिनियम की, एक 100% कटौती एक अनुमोदित विश्वविद्यालय में किए गए योगदान के संबंध में व्यापार से एक निर्धारिती होने आय की अनुमति दी है, कॉलेज या संस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह के अनुसंधान निर्धारिती द्वारा किए गए व्यापार के वर्ग से संबंधित है कि इस शर्त के अधीन सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान,. इस हालत ऐसी कोई शर्त भी है जहां वैज्ञानिक अनुसंधान, पर ले जाने संस्थाओं की तुलना में जब एक नुकसान में सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान पर ले जाने के संस्थानों में डाल दिया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए 18.1, धारा 35 में हालत (1) (ग) ऐसे अनुसंधान निर्धारिती द्वारा किए गए व्यापार के वर्ग से संबंधित होना चाहिए कि, हटा दिया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
खंड 80GGA के मौजूदा प्रावधानों के तहत 18.2, 100 फीसदी कटौती वैज्ञानिक अनुसंधान में इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए एक अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में किए गए दान के संबंध में व्यापार या पेशे के अलावा अन्य स्रोतों से एक निर्धारिती होने आय की अनुमति दी है.ऐसा कोई कटौती सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किए गए योगदान के सम्मान में उपलब्ध है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
सामाजिक विज्ञान और सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करने के लिए कर समर्थन करें विस्तार करने के लिए 18.3, खंड 80GGA एक अनुमोदित विश्वविद्यालय में किए गए दान, इस तरह के अनुसंधान के लिए कॉलेज या संस्थान भी इस धारा के तहत कटौती के हकदार होंगे कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
18.4 ये संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 12 और 27]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
लोगों की सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण योजनाओं के लिए कर रियायत
प्र.19.जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण या उत्थान को बढ़ावा देने के लिए एक नई धारा 35AC आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
नई धारा 35AC के तहत 19.1 किसी भी व्यवसाय या पेशे, सामाजिक और आर्थिक कल्याण या उत्थान को बढ़ावा देने के लिए किसी भी पात्र परियोजना या स्कीम के वित्त पोषण में किए गए व्यय से उनकी कर योग्य लाभ की गणना करते समय, एक व्यवसाय या पेशे पर ले जाने करदाताओं, घटा के हकदार होंगे जनता.अर्हक एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एक स्थानीय प्राधिकारी या एक अनुमोदित संस्था या किसी भी तरह के पात्र परियोजना या योजना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए एक संस्था के लिए किए गए भुगतान का समावेश किया जाता है. कंपनियों, हालांकि, ऐसी किसी भी परियोजना या योजना पर सीधे खर्च उठाना हो सकता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
प्रख्यात व्यक्तियों की 19.2 एक राष्ट्रीय समिति जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण या उत्थान को बढ़ावा देने के लिए और इस तरह की परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए परियोजनाओं या योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संगठनों और संस्थाओं का अनुमोदन करने के लिए आयकर नियमों में निर्धारित नियमों के अनुसार, गठित की गई है और इस टैक्स रियायत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है के लिए योजनाएं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
19.3 इस प्रावधान के तहत कटौती के लिए कोई भी दावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी या पात्र परियोजना या योजना को क्रियान्वित संघ या संस्था से प्राप्त एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित करना होगा.एक कंपनी के मामले में, कटौती के लिए दावा एक पात्र परियोजना या योजना पर सीधे किए गए व्यय के संबंध में है, जहां कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. इन प्रमाणपत्रों के फार्म आयकर नियमों में निर्धारित किया जाता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आयकर अधिनियम की 19.4 धारा 80GGA, इसी तरह, किसी भी व्यवसाय या पेशे पर नहीं ले जा करदाताओं के मामले में एक समान कटौती के लिए प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है.इस प्रावधान के तहत कटौती केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी पात्र परियोजना या स्कीम से बाहर ले जाने के लिए एक अनुमोदित संस्था या संस्था को दिए गए पैसों के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
19.5 ये संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 13 और 27]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आदि वित्तीय संस्थानों के मामले में बुरा और संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान के संबंध में कटौती
प्र.20. करने से पहले धारा 36 नहीं अभिकलन सकल कुल आय का पांच प्रतिशत से अधिक की राशि को सीमित एक बैंक का मुनाफा कंप्यूटिंग में आयकर अधिनियम की (1) (VIIa), एक कटौती के मौजूदा प्रावधानों के तहत उक्त खंड और अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती, बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए किसी भी प्रावधान के संबंध में अनुमति दी है.
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20.1 इसी प्रकार की सुविधा अब सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक निवेश निगमों के लिए प्रदान किया गया है.
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20.2 यह संशोधन अप्रैल, 1992 के 1 दिन से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा
[धारा 14]
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लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के लिए एक वित्तीय निगम को उपलब्ध कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण
प्र.21. खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत (आठ) उप - धारा (1) के खंड 36 के, एक वित्तीय निगम भारत में औद्योगिक या कृषि विकास के लिए लंबे समय तक वित्त प्रदान करने में लगे हुए अपनी कर योग्य लाभ की गणना में, एक कटौती के हकदार है एक विशेष आरक्षित करने के लिए किए गए कुल आय का 40% करने के लिए एक राशि का. निर्माण या
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सरकार की मंशा स्पष्ट करने के लिये 21.1, एक नया स्पष्टीकरण पहले स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया गया है.नई व्याख्या इस खंड के प्रयोजनों के लिए, शब्द "वित्तीय निगम" एक "सार्वजनिक कंपनी" में शामिल होगा कि उपलब्ध कराता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
21.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1987 से पूर्वव्यापी प्रभाव ले जाएगा और तदनुसार, आकलन वर्ष 1987-88 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 14]
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वित्तीय संस्थानों और बैंकों के मामले में बुरा या संदिग्ध ऋण से आय के प्रभार्यता.
प्र.22.
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बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में बुरा और संदिग्ध ऋण से ब्याज प्रोद्भवन आधार पर इस तरह के आय चुंगी आय का कोई वास्तविक पीढ़ी के बिना बैंक की तरलता कम कर देता है, सामान्य रूप से ठीक करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते 22.1.
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बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक निवेश निगमों की व्यवहार्यता में सुधार लाने की दृष्टि से 22.2 चिपचिपा ऋण होगी पर कि ब्याज प्रदान करने के लिए इतनी के रूप में, आयकर अधिनियम, एक नई धारा 43D डालने से संशोधन किया गया है केवल ब्याज वास्तव में प्राप्त होता है या जो भी पहले हो "लाभ और हानि खाता" के लिए श्रेय दिया जाता है, जिसमें वर्ष में कर करने का आरोप लगाया.ब्याज इस छूट के लिए पात्र होंगे जिनके संबंध में बुरा और संदिग्ध ऋण की श्रेणी में, देखने में इस तरह के कर्ज के संबंध में
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22.3 यह संशोधन अप्रैल, 1992 के 1 दिन से प्रभावी होगा और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 15]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
पूंजीगत लाभ के रोल से अधिक के लिए छूट से संबंधित प्रावधानों को सरल और कारगर
प्र 23 पूंजीगत लाभ लाभ को जन्म देने के स्थानांतरण अन्यथा प्रदान को छोड़कर जहाँ जगह लेता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय होना समझा रहे हैं. तदनुसार, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में, पूंजीगत लाभ मुआवजे में, मूल रूप से सम्मानित किया गया, के रूप में अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से हस्तांतरण जगह लेता है, जिसमें वर्ष में कर के लिए शुल्क लिया जाता है, लेकिन अतिरिक्त मुआवजा कर लिए लाया जाता है शामिल केवल यह प्राप्त होता है, जिसमें साल में
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23.1 यह समय पर संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान की तारीखों के बीच काफी अंतर है कि सरकार के ध्यान में लाया गया है.परिणाम प्रभावित व्यक्तियों निर्दिष्ट संपत्ति में निवेश के माध्यम से, निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर, पूंजीगत लाभ के रोल से अधिक के लिए छूट का लाभ उठाने के लिए असमर्थ हैं के रूप में पूंजी लाभ कराधान के मौजूदा प्रावधानों को कठोरता यद्यपि कि काम है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आयकर अधिनियम की 23.2 धारा 45, इसलिए, किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ मुआवजा है जिसमें पिछले वर्ष में टैक्स लगाया जाएगा कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है पहले प्राप्त किया.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
23.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1988 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
23.4 इसके अलावा, एक नई धारा 54H इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद अनिवार्य अधिग्रहण किया कि किसी भी संपत्ति के संबंध में मुआवजा प्राप्त हुआ है, उन मामलों में जहां कि प्रदान करने के लिए, आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है, निर्दिष्ट संपत्ति में निवेश के लिए अवधि में गिना किया जाएगा इस तरह के मुआवजे की प्राप्ति की तारीख से.हालांकि, मुआवजा पहले 1 अप्रैल 1991 से पहले प्राप्त किया गया था, जहां, और किसी भी निर्दिष्ट संपत्ति में निवेश करने के लिए अवधि, 1 अक्टूबर से पहले 1991 समाप्त हो गया है, ऐसी अवधि 31 दिसंबर 1991 तक बढ़ाया जा सकेगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
23.5 यह संशोधन अक्टूबर, 1991 के 1 दिन से प्रभावी होता है.
[धारा 17 और 21]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आदि डिबेंचरों के रूपांतरण के माध्यम से हस्तांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण
प्र 24 पूंजी लाभ कराधान, "स्थानांतरण", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, शामिल है, अन्य बातों के साथ, बिक्री, विनिमय, या संपत्ति के त्याग के प्रयोजनों के लिए. संदेह पूंजीगत लाभ शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के रूपांतरण के समय पर उठता है कि क्या करने के रूप में हाल ही में व्यक्त किया गया है. विधायी इरादा दोहराते करने की दृष्टि से, एक नया खंड (एक्स) प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 47 में सम्मिलित किया गया है कि डिबेंचर, डिबेंचर, शेयर, या किसी भी रूप में जमा प्रमाण पत्र के रूपांतरण के माध्यम से किसी भी स्थानांतरण, शेयर या कि कंपनी के डिबेंचरों में एक कंपनी के किसी भी कर योग्य लाभ को जन्म देने के एक हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जा जाएगा. इसके अलावा एक नई उपधारा (2) के शेयरों या डिबेंचरों ऐसे रूपांतरण पर प्राप्त की बिक्री पर कि उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 49 में सम्मिलित किया गया है, पूंजी लाभ उस हिस्से के रूप में अधिग्रहण की लागत लेने से गणना की जाएगी शेयर या डिबेंचर की दिशा में विनियोजित किया गया है जो डिबेंचरों, डिबेंचर, शेयर या जमा प्रमाण पत्र की लागत की.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
24.1 ये संशोधन 1 अप्रैल 1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेने के लिए और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1962-63 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 18 और 20]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा बढ़ाने से
प्र.25. मुद्रास्फीति की अवधि में भ्रामक पूंजीगत लाभ को हटाने और पूंजीगत लाभ के गुच्छन, रुपये तक लंबी अवधि के लाभ के प्रभाव को निर्विघ्न करने के लिए आदेश में. 10,000 आयकर अधिनियम की धारा 48 के तहत आयकर से छूट दी गई है. लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के अतिरिक्त, यदि कोई हो, नीचे पहुंचा है और उसके एवज में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ आयकर के अधीन है. इसके अलावा, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ छूट दी गई है कि वे लुढ़का अधिक कर रहे हैं एक निर्धारित समय के भीतर कतिपय निर्दिष्ट संपत्ति में निवेश के माध्यम से. इन निर्दिष्ट संपत्ति पूंजीगत लाभ यूटीआई, आईडीबीआई, हुडको और राष्ट्रीय आवास बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड की योजना, कैपिटल बांड खाता, अन्य बातों के साथ शामिल हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
1986 के बाद से मुद्रास्फीति के प्रभाव को निष्क्रिय करने की दृष्टि से 25.1 जब रुपये की वित्तीय सीमा. लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की छूट के संबंध में 10,000, तय की गई थी, मौद्रिक छत रुपये से बढ़ा दी गई है. रुपये के लिए 10,000.15,000. परिणामी संशोधन वर्गों 54, 54B, 54D, 54F और 54g में किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
25.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 19 और 72]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
पूंजीगत लाभ के बंद सेट करने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन
26 आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली पूंजी नुकसान रवाना होने के लिए किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ के खिलाफ की अनुमति दी है. किसी भी शेष हानि अन्य आय में समायोजित करने की अनुमति दी है. यह प्रावधान अल्पकालिक पूंजी नुकसान और अन्य मदों के तहत कर योग्य आय के खिलाफ अपने समायोजन की नकली लेनदेन के माध्यम से कर परिहार के लिए इस्तेमाल किया जा पाया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
इस अभ्यास को रोकने की दृष्टि से 26.1 यदि कोई हो, वर्गों 71 और आयकर अधिनियम की 74 (अल्पकालिक या दीर्घकालिक चाहे) बंद सेट होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कि पूंजी घटाने प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है आय का कोई अन्य सिर के खिलाफ और किसी भी अगर अनवशोषित पूंजी नुकसान की राशि, यदि कोई हो, बाद के वर्षों में, सेट बंद पूंजीगत लाभ के खिलाफ के लिए आगे ले जाने की अनुमति दी जाएगी कि सुरक्षित करने के लिए.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
26.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 23 और 24]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
अन्य अधिसूचित योजनाओं को राष्ट्रीय बचत योजना के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन का विस्तार
प्र.27. आयकर अधिनियम की धारा 80CCA के मौजूदा प्रावधानों के तहत कटौती करने के लिए अपनी आय प्रभार्य के बाहर पूरे राष्ट्रीय बचत योजना के तहत उसके द्वारा जमा राशि या एक आस्थगित वार्षिकी योजना के लिए भुगतान की एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में अनुमति दी है टैक्स. इसी तरह, नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत किसी भी जमा (1) संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा के खंड (xxvb) के प्रावधानों के तहत संपत्ति कर से छूट दी गई है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
भविष्य में इसी तरह की अन्य योजनाओं की अधिसूचना को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से 27.1, आयकर अधिनियम और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 के खंड 80CCA में राष्ट्रीय बचत योजना के लिए संदर्भ छोड़ दिए गए हैं.राष्ट्रीय बचत योजना अनुभाग 80CCA के प्रयोजन के लिए एक पात्र योजना के रूप में अधिसूचित किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
27.2 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 25 और 73]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
प्र 28 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के प्रावधानों के तहत एक कटौती निश्चित ट्रस्टों और संस्थानों में किए गए दान के संबंध में एक व्यक्ति की कुल आय की गणना में अनुमति दी है. कटौती, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, को और सरकार को या कुछ को मंजूरी दे दी संघों में किए गए दान के मामले में छोड़कर किए गए दान की राशि का 50 प्रतिशत की दर से की अनुमति दी है आदि, यह 100 प्रतिशत की दर से की अनुमति दी है, जहां परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
फंड -
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
28.2 यह संशोधन अप्रैल, 1991 के 1 दिन से प्रभावी होता है और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 26]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए किए गए योगदान के संबंध में कर रियायत.
प्र.29. राजीव गांधी फाउंडेशन खंड 80 जी के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जो धन और संस्थानों, दान की सूची में शामिल किया गया है. राजीव गांधी फाउंडेशन को दान कर रही करदाताओं उनकी कर योग्य आय की गणना में दान में दी गई राशि का 50 प्रतिशत की कटौती के हकदार होंगे. कटौती के लिए पात्रता राशि पर कोई सीमा नहीं होगी.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
29.1 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 26]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
ट्रस्टों के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने.
प्र.30. आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के मौजूदा प्रावधानों के तहत धन और जनता से दान की मांग संस्थानों, धारा 80 जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए दानदाताओं सक्षम करने के लिए इतनी के रूप में आयुक्त से अग्रिम प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करते हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और संभावित दाताओं के लिए एक ट्रस्ट या संस्था के रूप में अपनी स्थिति के बारे में चिंतित फंड या संस्था को सक्षम करने के लिए एक दृश्य के साथ 30.1, धारा 80 जी के तहत छूट के लिए पात्र होंगे जो दान, इस खंड में संशोधन किया गया है ताकि फंड या संस्था आयुक्त द्वारा क़ानून अनुमोदित किया जाना आवश्यक है कि उपलब्ध कराने के लिए.हालांकि, इस तरह के अनुमोदन के अनुमोदन में विनिर्दिष्ट की जाए, नहीं तीन आकलन वर्ष से अधिक मूल्यांकन साल की इतनी संख्या के लिए प्रभावी होंगे.
[धारा 26]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
प्रसंस्कृत खनिजों और अयस्कों के निर्यात के लिए कर रियायत
प्र.31.आयकर अधिनियम की धारा 80HHC के मौजूदा प्रावधानों के तहत निर्यातकों को अपनी कुल आय माल के निर्यात या खनिज तेल, खनिज और अयस्क के अलावा अन्य माल से व्युत्पन्न पूरे मुनाफे की कटौती की गणना में अनुमति दी जाती है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
एक खनिज संसाधित या एक पत्थर कटौती और पॉलिश किया जाता है, यह उनके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वांछनीय है जब महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन हासिल की है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते 31.1.खंड 80HHC के तहत कटौती का लाभ, इसलिए, प्रसंस्कृत खनिजों के निर्यातकों के लिए बढ़ा दिया गया है. प्रसंस्कृत खनिजों की सूची, इस रियायत दी जा रही है जिनके संबंध में, आयकर अधिनियम के लिए एक नया बारहवीं अनुसूची में प्रदान की जा रही है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
31.2 यह संशोधन अप्रैल, 1991 के 1 दिन से प्रभावी होता है और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 28 और 71]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
निर्यात से होने वाली आय की छूट से संबंधित प्रावधानों में संशोधन.
प्र.32. आयकर अधिनियम की धारा 80HHC के प्रावधानों, वे अस्तित्व के रूप में, कुछ गलत व्याख्याओं और कुछ संदेह को जन्म दिया था. इसके अलावा, कुछ वास्तविक कठिनाइयों भी लेनदेन के कुछ प्रकार में देखा गया. वित्त अधिनियम, इसलिए इन समस्याओं को संबोधित करने के क्रम में खंड 80HHC संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
समस्याओं का 32.1 वन निर्यातकों भारत से बाहर एक बैंक के साथ ऋण का एक लाइन खोलने के लिए अनुमति दी जाती है, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित एक योजना के संबंध में उठता है.कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान इन खातों से बनाया गया है. निर्यातकों, ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन से संबंधित है के रूप में भारत में विदेशी मुद्रा की ही तरह की राशि लाने के लिए आवश्यक हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.2 योजना के तहत पूरे बिक्री आय वास्तव में भारत में लाया नहीं कर रहे हैं, के बाद से इस सुविधा का लाभ उठाने निर्यातकों अनुभाग 80HHC तहत पूर्ण कटौती से इनकार किया जाएगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.3 इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक दृश्य के साथ, एक व्याख्या है कि बिक्री से प्राप्त आय से बनाए रखा ये एक अलग खाते में जमा कर रहे हैं जहां मामले में, भारत में प्राप्त किया गया है समझा जाएगा सुरक्षित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80HHC में सम्मिलित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ उक्त उद्देश्य के लिए निर्यातक.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.4 यह संशोधन अप्रैल, 1992 के 1 दिन से प्रभावी होगा और उसके अनुसार आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
उप खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत 32.5 (3) आयकर अधिनियम की धारा 80HHC की, माल के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ निम्नलिखित तरीके से गणना की जाती है:
निर्यात कारोबार
व्यापार × के मुनाफे ------------------
कुल कारोबार
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
इस सूत्र के 32.6 आवेदन कुछ दुरुपयोग को जन्म दिया है.कई मामलों आय कर के दायरे में नहीं हैं जो व्यक्तियों, केवल उनके द्वारा प्राप्त ऋण पत्र के बेचान से व्यापारिक घरानों के लिए अपने निर्यात कारोबार हस्तांतरण जहां सूचना के लिए आए हैं. व्यापारिक घरानों जो माल की किसी भी शारीरिक निर्यात के बिना अनुभाग 80HHC के तहत कटौती का लाभ मिलता है, इन निर्यात कारोबार "खरीद".
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
खंड 80HHC तहत 32.7 टैक्स रियायत अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके द्वारा सामना की तुलनात्मक नुकसान के लिए एक निर्यातक क्षतिपूर्ति करने का इरादा है.कर रियायत का दुरुपयोग नहीं है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक दृश्य के साथ, उप - धारा (3) आयकर अधिनियम की धारा 80HHC का संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
नए फार्मूले के तहत 32.8, किसी भी माल या माल के निर्यात के कारोबार से मुनाफा निम्नलिखित तरीके में गणना की जाएगी:
मौजूदा फार्मूला के तहत किया जाता है के रूप में (एक) निर्यात माल या करदाता द्वारा निर्मित माल की है जहां, निर्यात मुनाफा कुल कारोबार के लिए निर्यात कारोबार के अनुपात में गणना की जाएगी;
(ख) निर्यात करदाता द्वारा निर्मित लेकिन एक तीसरी पार्टी (यानी, व्यापारिक वस्तुओं) से नहीं खरीदा माल की है जहां, निर्यात मुनाफा निर्यात की बिक्री से प्राप्त आय से कटौती से गणना की जाएगी, प्रत्यक्ष लागत और के कारण अप्रत्यक्ष लागत निर्यात. "प्रत्यक्ष लागत" उनकी खरीद मूल्य सहित इस तरह के सामान सीधे attributable लागत का मतलब है. "अप्रत्यक्ष लागत" कुल कारोबार के लिए माल व्यापार के निर्यात कारोबार के अनुपात में आवंटित प्रत्यक्ष लागत के अलावा अन्य लागत का मतलब है;
(ग) निर्यात करदाता के रूप में अच्छी तरह से एक तीसरी पार्टी से खरीदे गए सामान के रूप में से विनिर्मित वस्तुओं के होते हैं जहां, निर्यात मुनाफा निम्नलिखित राशि का कुल होगा:
(मैं) का कुल कारोबार करने विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात कारोबार के अनुपात में, तीसरे पक्ष के सामान के निर्यात के कारोबार से संबंधित लाभ का व्यवसाय नेट का मुनाफा आवंटन द्वारा गणना करदाता द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात से संबंधित मुनाफा विनिर्मित वस्तुओं;
(Ii) वस्तुओं के निर्यात से संबंधित मुनाफा इस तरह के सामान, जैसे कि निर्यात के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत की बिक्री से प्राप्त आय से कटौती के द्वारा तीसरे पक्ष से खरीदा;
(घ) के मुनाफे में निर्यात प्रोत्साहन के नब्बे फीसदी तक भालू जो राशि [एक्जिम शेयरों की बिक्री पर लाभ, अंतरराष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना (आईपीआर) के तहत शुल्क वापसी या भुगतान के रास्ते से प्राप्तियों] उसी अनुपात के रूप में की वृद्धि की जाएगी निर्यात कारोबार कुल कारोबार के लिए भालू.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.9 यह संशोधन अप्रैल, 1992 के 1 दिन से प्रभावी होगा और उसके अनुसार आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.10 मौजूदा सूत्र अक्सर कारोबार के तत्व नहीं है जो आदि ब्याज, कमीशन, जैसे प्राप्तियों, लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं, जब निर्यात लाभ का एक विकृत आंकड़ा देता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.11 यह इसलिए, अनुभाग 80HHC के प्रयोजन के लिए "व्यापार का मुनाफा" दलाली, कमीशन, ब्याज, किराया, शुल्क या एक समान प्रकृति के किसी भी अन्य रसीद के माध्यम से प्राप्तियों में शामिल नहीं होगा कि स्पष्ट किया गया है.कुछ व्यय मामलों की व्यापकता में आम व्यय का हिस्सा है, जो इन आय कमाने में खर्च किया जा सकता है, इस तरह के आय से तदर्थ 10 फीसदी कटौती इन खर्चों के लिए खाते में प्रदान की जाती है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.12 कई निर्यातकों विदेश में, आदि शाखा कार्यालयों, गोदामों, बनाए रखें.निर्यात माल पहला आदि इन शाखा कार्यालयों में भेजा जाता है, और फिर कुछ संदेह इस तरह के सामान का निर्यात किया गया के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए जब समय की बात के बारे में उठाया गया है, आदि इस तरह के शाखा कार्यालय से विदेशी खरीदारों को बेच रहे हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.13 इस संबंध में संदेह को दूर करने की दृष्टि से, एक व्याख्या स्पष्ट है कि खंड 80HHC में सम्मिलित किया गया है, माल वे, आदि मूल्य एक विदेशी शाखा कार्यालय में एक निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहे हैं जब भारत के बाहर निर्यात किया जा समझा जाएगा शिपिंग बिल, आदि में घोषित इस तरह के सामान की, खंड 80HHC के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए उसके बिक्री आय होना समझा जाएगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.14 यह भी खंड 80HHC के प्रयोजन के लिए "व्यापार के लाभ को" विदेशी स्थित आदि किसी भी शाखा, गोदाम, का मुनाफा शामिल नहीं होगा कि स्पष्ट किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.15 ये संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
भारत में स्थित दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में विदेशियों के लिए माल की बिक्री के निर्यात है कि क्या 32.16 मुद्दे, मुकदमेबाजी की विषय वस्तु से किया गया है.विभाग के देखने के लिए, सभी के साथ, भारत के भीतर इस तरह के काउंटर सेल्स निर्यात का गठन नहीं और इसलिए, अनुभाग 80HHC तहत कर रियायत के लिए पात्र नहीं हैं कि कर दिया गया है. इस दृश्य को अंतिम देने के लिए और सभी न्यायिक विवादों को समाप्त करने, एक clarificatory संशोधन "भारत के बाहर निर्यात" एक दुकान, एम्पोरियम या किसी अन्य में, अन्यथा बिक्री के माध्यम से किसी भी लेन - देन में शामिल हैं या नहीं होगा कि दोहराना के क्रम में किया गया है भारत में स्थापना, किसी भी सीमा शुल्क स्टेशन पर निकासी को शामिल नहीं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.17 यह संशोधन 1 अप्रैल 1986, एवजी अनुभाग 80HHC प्रभाव लिया जिस पर सुबह से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है.यह तदनुसार, आकलन वर्ष 1986-87 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
शब्द "निर्यात कारोबार" की परिभाषा भाड़ा और परिवहन के कारण बीमा शामिल नहीं है जबकि 32.18, ऐसी कोई बहिष्कार शब्द "कुल कारोबार" के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है.निर्यात कारोबार एफओबी मूल्य पर लिया है, जबकि एक परिणाम के रूप में, सीआईएफ लेनदेन में, कुल कारोबार सीआईएफ मूल्य पर निर्यात की बिक्री से प्राप्त आय शामिल है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.19 इस विसंगति को दूर करने के लिए एक दृश्य के साथ, यह अब "कुल कारोबार 'भी ऐसी भाड़ा या बीमा में शामिल नहीं होगा कि स्पष्ट किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
32.20 यह संशोधन अप्रैल, 1987, "कुल कारोबार" खंड 80HHC के तहत कटौती की गणना के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक बन गया है, जहां से दिन के 1 दिन से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है. यह तदनुसार, आकलन वर्ष 1987-88 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 28]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आदि होटल, टूर ऑपरेटर, से विदेशी मुद्रा आय से संबंधित प्रावधान में संशोधन
प्र.33. आयकर अधिनियम की धारा 80HHD के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक अनुमोदित होटल, या एक अनुमोदित टूर ऑपरेटर के रूप में या ट्रैवल एजेंट के रूप में के कारोबार में लगे एक निवासी करदाता एक राशि का, अपनी कुल आय की गणना में, एक कटौती की अनुमति दी है बराबर करने के लिए
परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर रहे भुगतान जिसके लिए विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से प्राप्त लाभ, (i) 50 फीसदी; और
(Ii) शेष मुनाफे का इतना निर्धारित तरीके से करदाता के कारोबार के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा करने के लिए एक आरक्षित कोष में जमा कर रहे हैं के रूप में ऊपर उल्लेख किया.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
खंड 80HHD तहत 33.1 टैक्स रियायत निर्धारण वर्ष 1989-90 और बाद के वर्षों के लिए उपलब्ध है.इस धारा के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए शर्तों में से एक एक होटल या टूर ऑपरेटर के व्यापार इस टैक्स रियायत के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है. पर्यटन महानिदेशक केवल 30 नवम्बर 1989 से प्रभावी विहित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया था, कर रियायत के लिए पात्र होटल और टूर ऑपरेटरों से पहले की अधिसूचना के लिए एक तारीख से कर रियायत के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित नहीं किया जा सका विहित प्राधिकारी के रूप में पर्यटन के महानिदेशक. नतीजतन, कई होटल और टूर ऑपरेटरों के आकलन साल 1989-90 और 1990-91 के लिए इस रियायत से इनकार कर दिया गया था.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
इस स्थिति को सही करने के लिए एक दृश्य के साथ 33.2, आयकर अधिनियम की धारा 80HHD 30 नवंबर 1989 और 1 अक्टूबर 1991 के बीच विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक होटल या एक टूर ऑपरेटर के लिए किया गया है समझा जाएगा कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है मूल्यांकन वर्षों के संबंध में खंड 80HHD के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 1989-90, 1990-91 और 1991-92 होटल की या एक टूर ऑपरेटर के व्यापार इन आकलन साल से किसी को प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान अस्तित्व में है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
33.3 यह संशोधन अक्टूबर, 1991 के 1 दिन से प्रभावी होता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
कई मामलों में 33.4, विदेशी पर्यटकों को एक पैकेज टूर पर भारत की यात्रा और भारत में एक टूर ऑपरेटर के लिए, एक मुश्त राशि में, विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं.भारतीय टूर ऑपरेटर, इसके बाद पर्यटन समूहों बंद हैं, जहां होटल के लिए भुगतान करता है. विदेशी मुद्रा केवल टूर ऑपरेटर से प्राप्त की है, यह केवल वह खंड 80HHD तहत कर रियायत का दावा कर सकते हैं, जो है. होटल मालिक होटल द्वारा प्रदान की गई विदेशी पर्यटकों के लिए सेवा के लिए भुगतान भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा खर्च का बड़ा हिस्सा गठन हो सकता है, भले ही अनुभाग 80HHD के लाभ से वंचित है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
पर्यटन उद्योग के सभी तीन क्षेत्रों के लिए खंड 80HHD के तहत लाभ, खंड 80HHD मामलों में, कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से 33.5 जहां होटल, टूर ऑपरेटर या एक यात्रा द्वारा प्रदान की विदेशी पर्यटकों के लिए सेवाओं के लिए भुगतान एजेंट एक और होटल, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट या एयरलाइन, विदेशी पर्यटकों के लिए सेवा उपलब्ध कराने व्यक्ति उधर से व्युत्पन्न लाभ के संबंध में खंड 80HHD के तहत कटौती के लिए पात्र हो जाएगा, इस शर्त के अधीन से भारतीय मुद्रा में प्राप्त कर रहे हैं कि में भुगतान भारतीय मुद्रा में विदेशी पर्यटकों की ओर से टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट या एयरलाइन द्वारा, विदेशी मुद्रा में एक अधिकृत डीलर के माध्यम से भारत में लाया विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त धन से बाहर कर दिया है.कटौती का दावा व्यक्ति आय की वापसी के साथ साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, एक प्रमाण पत्र परदेशी द्वारा भुगतान विदेशी मुद्रा के बाहर भारतीय मुद्रा में भुगतान करने वाले व्यक्ति से प्राप्त की.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
33.6 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा, और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 29]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए और सिस्टम सॉफ्टवेयर के आयात के लिए कर रियायतें
प्र.34. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, एक नया खंड 80HHE वस्तुओं के निर्यात के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80HHC के तहत उपलब्ध उन लोगों के लिए इसी तरह की कर रियायतें उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
नए प्रावधानों, भारतीय कंपनियों और निवासी गैर निगमित करदाताओं के तहत 34.1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ के बराबर रकम की उनकी कर योग्य आय, कंप्यूटिंग में, एक कटौती के लिए पात्र होंगे.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
नए प्रावधान के 34.2 व्यापक विशेषताएं इस प्रकार हैं:
(मैं) कर रियायत चुंबकीय मीडिया के माध्यम से या कागज पर, लेकिन यह भी उपग्रह डेटा लिंक और भारत से बाहर विदेशी ग्राहक के स्थान पर वितरित परामर्श के माध्यम से न केवल सॉफ्टवेयर के निर्यात से लाभ के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा.
(Ii) कर रियायत केवल निर्यात मुनाफा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर या आयकर आयुक्त के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर में प्राप्त या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाया जाता है, जहां मामलों में उपलब्ध हो जाएगा अनुमति दे सकता है.
(Iii) यह करदाता आय कटौती के लिए दावा की सत्यता को प्रमाणित, आयकर नियमों में निर्धारित किए जाने की प्रोफार्मा में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक रिपोर्ट की वापसी के साथ साथ प्रस्तुत है कि कर रियायत का दावा करने के लिए आवश्यक हो जाएगा.
(चतुर्थ) कर रियायत निर्यात वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान व्युत्पन्न मुनाफा, 1991-92 और 1992-93 1992-93 और 1993-94, 1991-92 आकलन वर्ष तक प्रासंगिक क्रमशः के संदर्भ में उपलब्ध हो जाएगा.
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वर्तमान में 34.3, ऐसे चुंबकीय टेप या भारत में आयात डिस्क के रूप में एक भौतिक रूप में सॉफ्टवेयर का मूल्य क्या आयात किया जाता वस्तु है कि जमीन पर कस्टम ड्यूटी के अधीन है.सॉफ्टवेयर का आयात विदेशी licensor से एक लाइसेंस के तहत आम तौर पर है, क्योंकि एक ही समय में, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर के लिए बनाया एकमुश्त भुगतान धारा 9 (1) (vi) की व्याख्या 2 के तहत अर्थ के भीतर रॉयल्टी के भुगतान के रूप में माना जाता है तदनुसार आयकर अधिनियम और कर लगेगा.
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34.4 इस दोहरे लेवी को रोकने के क्रम में, आयकर अधिनियम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ एक अनिवासी निर्माता द्वारा आपूर्ति सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग प्राप्त करने के लिए किसी भी एकमुश्त भुगतान आयकर के अधीन नहीं होगा कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है .इस टैक्स रियायत सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित या विपणन किया गया है, भले ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर की अलग से या स्वतंत्र रूप से आपूर्ति की है, जहां एक अनुमोदित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट स्कीम या नीचे से अन्यथा आयातित सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में भुगतान के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा कंप्यूटर हार्डवेयर के सप्लायर.
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34.5 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होता है और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के लिए लागू होगी.
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सॉफ्टवेयर पर 34.6 वर्तमान नीति के स्टॉक और बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर के वास्तविक उपयोगकर्ताओं या निर्माताओं द्वारा ओजीएल पर सॉफ्टवेयर का आयात परमिट.रॉयल्टी केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक समझौते के तहत प्राप्त होता है, तो प्राप्तकर्ता एक विदेशी कंपनी है, जहां मामलों में रॉयल्टी आय पर टैक्स के लागू दर, 30 प्रतिशत है. रॉयल्टी भुगतान अन्यथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक समझौते के तहत की तुलना में है, तो वर्तमान में कर के लागू दर 65 फीसदी है. टैक्स की ये दरें रॉयल्टी की सकल राशि के लिए लागू कर रहे हैं और करदाता रॉयल्टी आय अर्जन में किए गए व्यय के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं है.
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34.7 सॉफ्टवेयर वास्तविक उपयोगकर्ताओं या ओजीएल के तहत स्टॉक और बिक्री के लिए भारत में सॉफ्टवेयर के निर्माता द्वारा आयात किया जा सकता है, आयकर अधिनियम की धारा 115A कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है, प्रासंगिक समझौते के केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के संबंध में शर्त 30 फीसदी पर कर की कम दर को लागू करने के लिए रॉयल्टी भुगतान केन्द्र सरकार की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार एक ओपन जनरल लाइसेंस के तहत आयात करने के लिए अनुमति दी सॉफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में है जहां के मामलों में लागू नहीं होगा.
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34.8 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होता है और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 4, 30 और 40]
न्यायिक विश्लेषण
: 34.2 निम्नलिखित शब्दों में, आईटीओ 1995 टैक्स एलआर 257 (ITAT-Bom.) वी. कीनू निर्यात में समझाया गया था पैरा - में समझाया
"26. पहले से ही हमारे द्वारा देखा गया है के रूप में धारा 80HHC की सादी भाषा में केवल "माल और माल" का निर्यात करने के लिए 1989/01/04 एक प्रोत्साहन से प्रभाव के साथ प्रदान की. दिलचस्प बात यह खंड 80HHC विशेष रूप से प्रभावी सॉफ्टवेयर निर्यात करने के लिए इस रियायत बढ़ाया 1991/01/04. दो शब्दावलियों स्वतंत्र हैं और एक दूसरे के अनन्य हैं, तो यह शायद एक आइटम या तो "सॉफ्टवेयर" या "माल और माल" हो सकता है कि कहा जा सकता है; लेकिन कभी दोनों. वरना सॉफ्टवेयर के एक आइटम भी वाक्यांश "माल और माल" के भीतर गिर सकता है.
पूर्व में भेजा व्याख्यात्मक परिपत्र आगे खुलासा है.
खंड 80HHE पूर्व की शुरूआत से संबंधित व्याख्यात्मक नोट के पैरा 34.2 के तहत के रूप में पढ़ता:
******
यह सॉफ्टवेयर है कि 2 प्रकार का हो सकता है सुझाने के लिए चला जाता है के रूप में वास्तव में नोट के इस हिस्से यद्यपि धुंध को साफ करता है. एक भौतिक और अन्य गैर भौतिक. लिंक या भारत से बाहर विदेशी ग्राहक के स्थान पर वितरित परामर्श "माल या माल" के रूप में कहा जा सकता है कभी नहीं और इसलिए अनुभाग 80HHC के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया गया है, जो सॉफ्टवेयर के इस प्रकार के लाभ मिला सेटेलाइट डाटा के माध्यम से निर्यात किया जाता है क्या अर्थात् अनुभाग 80HHC नए प्रावधानों से रियायत. "(पी. 261)
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पहाड़ी और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में होटलों को टैक्स रियायतें
प्र.35. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-I के तहत, कटौती एक नई औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज या एक होटल के व्यवसाय से व्युत्पन्न लाभ के संबंध में, कर योग्य आय की गणना में, की अनुमति दी है. इस धारा के तहत कटौती होटल से कार्य शुरू होता है या औद्योगिक उपक्रम निर्माण या जहाज शुरू होता है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में मुनाफे का 30 फीसदी की दर से, कंपनियों के मामले में अनुमति दी है पहले का उपयोग करने के लिए लाया जाता है और है नौ मूल्यांकन वर्षों के तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल. एक सहकारी समिति की जा रही करदाता के मामले में इसी तरह की कटौती साल सफल प्रारंभिक आकलन वर्ष और ग्यारह के लिए अनुमति दी है.
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धारा 80-I के तहत रियायतें के 35.1 गुंजाइश नई धारा 80-IA में बढ़ा दिया गया है. इस तरह की सुविधा मौजूद नहीं है, जहां दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, धारा 80-IA धारा 80-मैं, पहाड़ी क्षेत्र में नए होटलों के संबंध में कटौती के तहत अब उपलब्ध लाभों के अलावा, कि सुरक्षित करना चाहता है या एक ग्रामीण इलाके या तीर्थ यात्रा या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य जगह की एक जगह है, को निर्दिष्ट कर सकता अधिनियम की धारा 80-I के तहत प्रदान की वर्तमान में 30 फीसदी की तुलना में लाभ का 50 प्रतिशत की दर से देय होगा. धारा 80-मैं 1 अप्रैल 1991 से संचालित करने के लिए संघर्ष करेंगे.
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35.2 बढ़ी हुई दर पर कर रियायत के लिए, दूरदराज के क्षेत्र में होटल आयकर नियमों में निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए और भी विहित प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी होगा पात्र हो.
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दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए एक और उपाय के रूप 35.3, व्यय कर एक पहाड़ी क्षेत्र या एक ग्रामीण इलाके या एक में ऐसे नए होटल में लगने वाले खर्च पर, 1991/01/04 से शुरू 10 साल की अवधि के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा केन्द्र सरकार के रूप में तीर्थ यात्रा या ऐसी अन्य जगह की जगह अपनी 50 फीसदी की उच्च दर पर नई धारा 80-IA के तहत कटौती के लिए पात्र होने के लिए शर्तों को पूरा जो निर्दिष्ट कर सकता है.
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35.4 इन रियायतों 31 मार्च 1994 से पहले काम करना शुरू जो पात्र होटलों के लिए उपलब्ध हो जाएगा.
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35.5 ये संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 31 और 32]
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राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आठवीं मुद्दे पर ब्याज के लिए खंड 80L के तहत प्रोत्साहन
प्र.36. वर्तमान में, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र छठी अंक और सातवीं अंक पर ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80L के तहत कटौती के लिए, कुछ अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से आय के साथ साथ उत्तीर्ण. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आठवीं मुद्दे पर ब्याज इस कर छूट के लिए योग्य नहीं है. राष्ट्रीय बचत पत्र में करदाताओं द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, आयकर अधिनियम की धारा 80L के लाभ के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आठवीं मुद्दे पर ब्याज बढ़ा दिया गया है.
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36.1 यह कर रियायत 1992-93 के लिए और निर्धारण वर्ष से उपलब्ध हो जाएगा.
[धारा 33]
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आदि रॉयल्टी, कमीशन, तकनीकी शुल्क से आय के संबंध में कटौती का दायरा बढ़ाने
प्र.37. तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के विचार में एक विदेशी सरकार या एक विदेशी उद्यम से, आदि रॉयल्टी, कमीशन, फीस, के माध्यम से आय पाने आयकर अधिनियम की धारा 80-O, एक भारतीय कंपनी के मौजूदा प्रावधानों के तहत कैसे या तकनीकी सेवाओं के एक अनुमोदित समझौते के तहत, इस तरह आय में प्राप्त या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाया जाता है प्रदान की ऐसी आय का 50 प्रतिशत के बराबर राशि की अपनी कर योग्य आय, कंप्यूटिंग में, एक कटौती के हकदार है.
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युक्तिकरण का एक उपाय, धारा 80 ओ के तहत लाभ के रूप में भी निर्यात क्षेत्र के लिए अन्य कर रियायतों के साथ एक समता पर इस प्रावधान को लाने और करने की दृष्टि से 37.1 भारत में गैर निगमित करदाताओं निवासी के लिए बढ़ा दिया गया है.रियायत अब भी पेशेवर सेवाओं के संबंध में और साथ ही भारत से विदेशी उद्यम को दी गई सेवाओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा. इसके अलावा, इस संबंध में कर अधिकारियों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता के साथ दूर किया गया है.
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37.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 34]
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पुस्तकों के प्रकाशन के व्यापार से लाभ के संबंध में कर रियायत का पुनरुद्धार
प्र.38. पिछले प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा अपनी चूक को आयकर अधिनियम की धारा 80QQ के प्रावधानों के तहत, मुद्रण और किताबें या बिना पुस्तकों के ही प्रकाशन के प्रकाशन के भारत में एक व्यापार पर ले जाने के लिए किसी भी व्यक्ति, छपाई की गतिविधि, इस तरह के व्यापार से लाभ का 20 फीसदी के बराबर रकम के बारे में उनकी कर योग्य आय की गणना में कटौती करने के लिए हकदार था.
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38.1 देखने में मानव संसाधन के विकास में प्रकाशन उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एक नई धारा 80Q आकलन वर्ष 1992-93 से शुरू होने वाले पांच साल के लिए पूर्वोक्त कर रियायत को पुनर्जीवित करने के लिए आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है.
[धारा 35]
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भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को राजकोषीय प्रोत्साहन का पुनरुद्धार
प्र.39. आयकर अधिनियम की धारा 80QQA के प्रावधानों के तहत भारत में एक व्यक्ति निवासी रॉयल्टी के माध्यम से ली गई किसी भी आय का पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती की, उसकी कुल आय की गणना में, की अनुमति दी है , कॉपीराइट फीस, आदि, संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई किसी भी पाठ्यपुस्तक, शब्दकोश, थिसॉरस या विश्वकोश के संबंध में. यह रियायत निर्धारण वर्ष, 1 अप्रैल 1980 से आरम्भ होने के लिए और नौ बाद के वर्षों के लिए अनुमति दी है. प्रोत्साहन ही निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए प्रासंगिक पिछले साल तक अर्जित आय के संबंध में है, इसलिए लागू है.
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भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को इस वित्त वर्ष में प्रोत्साहन को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से 39.1, खंड 80QQA इस खंड के अंतर्गत है कि कटौती को सुरक्षित करने के लिए संशोधन किया गया है 1 अप्रैल 1992 को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए और चार बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए अनुमति दी जाएगी.
[धारा 36]
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अंधे या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में कर योग्य आय की गणना में कटौती
प्र 40 वित्त अधिनियम अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के लिए कटौती करने के लिए संबंधित खंड 80U के लिए एक नई धारा प्रतिस्थापित किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
मौजूदा प्रावधानों के तहत 40.1, कुल अंधापन या एक स्थायी प्रकृति या मानसिक मंदता के अन्य शारीरिक विकलांगता से पीड़ित निवासी व्यक्तियों रुपये की कटौती की अनुमति है. उनकी कर योग्य आय की गणना में 15,000.आयकर नियमों में निर्दिष्ट के रूप में इस कटौती, (अंधापन के अलावा अन्य) स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता का दावा करने के प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए. जैसा भी मामला हो कटौती का दावा व्यक्ति भी पहली निर्धारण वर्ष में अंधापन, अन्य शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता के दावे के समर्थन में एक सरकारी अस्पताल में काम करते हुए, एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कटौती का दावा किया है, जिसके लिए.
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40.2 यह काफी हद तक एक लाभकारी रोजगार में संलग्न करने के लिए व्यक्ति की क्षमता को कम करने के प्रभाव वाले एक स्थायी प्रकृति के आंशिक अंधापन के मामलों रहे हैं कि सरकार के ध्यान में लाया गया है.खंड 80U के तहत उपलब्ध कटौती का लाभ, इसलिए आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता की प्रकृति में है जो आंशिक अंधापन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा, की अनुमति दी कटौती की राशि रुपये से बढ़ा दी गई है. रुपये के लिए 15,000. 20,000.
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40.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 37]
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नई आवासीय मकानों की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में कटौती
प्र.41. धारा 88 के मौजूदा प्रावधानों के तहत कर छूट केवल 31 मार्च 1987 के बाद का निर्माण या खरीदा केवल अगर एक आवासीय घर के संबंध में उपलब्ध है. आवासीय घर से पहले 31 मार्च 1987 को खरीदी या निर्माण किया गया था मामले में कोई कर छूट उपलब्ध है.
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41.1 टैक्स छूट अब भी ऋण की किस्त या पुनर्भुगतान का भुगतान 1 अप्रैल 1987 से पहले खरीदी या निर्माण एक घर के संबंध में है जहां मामलों में बढ़ा दिया गया है.
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41.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 38]
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आदि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, द्वारा जारी गृह ऋण खाता योजना में जमा करने के लिए प्रोत्साहन
प्र.42. आयकर अधिनियम की धारा 88 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह ऋण खाता योजना में जमा आदि जीवन बीमा पॉलिसी में अन्य लंबी अवधि के बचत, भविष्य निधि, के साथ साथ, कर छूट के लिए योग्य हैं. धारा 88 के तहत कर छूट के प्रयोजनों के लिए बचत की सूची से मंगाई गृह ऋण खाता योजना, करने के लिए इसी तरह की योजनाओं के लिए सदस्यता शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है:
(क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है; या
(ख) किसी भी अधिकारी के साथ काम कर और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों, कस्बों, गांवों के सुधार के उद्देश्य के लिए या दोनों के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून से भारत में गठित.
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42.1 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 38]
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विदेशी कंपनियों और अन्य अनिवासी करदाताओं का कराधान
प्र 43 टैक्स संधियों आम तौर पर दो करार अमेरिका के कानून विपरीत करने के लिए एक्सप्रेस प्रावधान संधि में किया जाता है, को छोड़कर जब संबंधित राज्य में आय के कराधान को नियंत्रित करेंगे कि इस आशय का एक प्रावधान होते हैं. यह तो एक विदेशी देश के साथ कर संधि समय की है कि बिंदु पर मौजूदा भारतीय कानून के तहत की स्थिति की तुलना में किसी भी आय के लिए रियायती उपचार देने के प्रावधान शामिल हो सकता है कि ऐसा हो सकता है. हालांकि, भारतीय कानून बाद में कर संधि में प्रावधान किया गया है से कम एक स्तर पर कर की घटनाओं को कम करने, संशोधन किया जा सकता है.
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टैक्स संधियों कर राहत अनुदान और विज़ावी अन्य करदाताओं एक नुकसान पर एक करार देश के निवासियों नहीं डाल करने का इरादा कर रहे हैं के बाद से 43.1, आयकर अधिनियम की धारा 90 के स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया है कि कानून में किसी भी लाभकारी प्रावधान कर संधि में इसी प्रावधान कम फायदेमंद है केवल क्योंकि एक करार देश के एक निवासी को वंचित नहीं किया जाएगा.
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43.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है.
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आयकर अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के तहत 43.3, भारत में आयकर के दायरे में प्रतिभूतियों, वेतन या लाभांश पर ब्याज के अलावा अन्य किसी भी राशि, एक अनिवासी करदाता के लिए या एक विदेशी कंपनी को भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति , बल में दरों पर आयकर उस पर घटा, आवश्यक है.एक अनिवासी करने के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, पूरी राशि टैक्स को आय प्रभार्य नहीं होगा कोई समझता है कि कहां, वह कर के इस तरह के योग प्रभार्य का उचित अनुपात निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं. ऐसे मामलों में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित हिस्से से कटौती की जाने की आवश्यकता है.
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43.4 केवल देय राशि के एक हिस्से से टैक्स की कटौती की यह सुविधा भुगतान एक विदेशी कंपनी के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी या शुल्क के रूप में है, जहां मामलों में उपलब्ध नहीं है.
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दोहरे कराधान से बचने के लिए द्विपक्षीय समझौतों में से कुछ में 43.5, यह ऊपर उल्लेख आय में से किसी एक या सभी शुद्ध आधार पर भारत में कर लगाया जाएगा कि उपलब्ध कराई गई है.इसके अलावा, कुछ कर संधियों के तहत, तकनीकी सेवा के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से आय ऐसी आय भारत में विदेशी उद्यम के किसी भी "स्थायी स्थापना" के कारण मामलों में जहां शुद्ध आधार पर कर का आरोप लगाया है.
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नतीजतन 43.6, गैर निवासियों के लिए आदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी शुल्क का भुगतान, के मामलों की एक बड़ी संख्या में, स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता कर अंतिम टैक्स देनदारी से भी बड़ा है.
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ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक दृश्य के साथ 43.7, आयकर अधिनियम की धारा 195 का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को सशक्त करने के लिए संशोधन किया गया है, एक विदेशी कंपनी को भुगतान तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, फीस के भुगतान के सभी मामलों में या एक अनिवासी करदाता के लिए, कर रहा है, जहां से राशि का उचित अनुपात स्रोत पर कटौती की जाएगी.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
43.8 यह संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी होता है.
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स्रोत पर कर की कटौती की मौजूदा योजना के तहत 43.9, भी कर आय का एक कम दर कर संधि में प्रदान की जाती है जिन मामलों में, कर कानून में निर्धारित दर से कटौती की जानी है.नतीजतन, कई मामलों में, विदेशी कंपनियों को प्रेषित रकम में से काट कर की राशि इस प्रकार वापसी के लिए दावों की फाइलिंग की आवश्यकता होती है, अंतिम टैक्स देनदारी से बड़ा है.
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43.10 इस स्थिति को सही करने के लिए एक दृश्य के साथ, आयकर अधिनियम की धारा 2 (37 ए) कि कर अंतिम टैक्स देनदारी के लिए, एक विशेष मामले में लागू दर से स्रोत पर कटौती की जाती है सुरक्षित करने के लिए संशोधन किया गया है.
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43.11 यह संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी होता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आयकर अधिनियम की 43.12 धारा 115A विदेशी कंपनियों के मामले में, आदि लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी फीस से आय के संबंध में टैक्स की विशेष दरों के लिए प्रदान करता है.आयकर अधिनियम की धारा 44D विदेशी कंपनियों के हाथों में इस तरह के आय व्यय के संबंध में किसी भी कटौती के लिए अनुमति के बिना सकल आधार पर लगाया जा सकेगा कि प्रदान करता है. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के अनुसार, एक प्रविष्टि एक म्युचुअल फंड की यूनिटों से एक विदेशी कंपनी की आय के संबंध में टैक्स की एक विशेष दर के लिए उपलब्ध कराने के लिए खंड 115A में बनाया गया था. हालांकि, कोई इसी संशोधन खंड 44D में बनाया गया था.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
विदेशी कंपनियों के संबंध में विशेष दरों पर कर लगाया जाता है जो आय के संबंध में समता लाने के लिए एक दृश्य के साथ 43.13, धारा 44D एक विदेशी कंपनी के हाथों में एक म्युचुअल फंड की यूनिटों से होने वाली आय भी लगाया जाएगा कि स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया है सकल आधार पर.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
43.14 यह संशोधन 1 अप्रैल 1989 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है.
[धारा 3, 16, 39 और 56]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
भारत में निवेश के लिए बंद किनारे म्यूचुअल फंडों के लिए कर प्रोत्साहन
प्र.44. वर्तमान में, आयकर अधिनियम की धारा 115A के तहत विदेशी कंपनियों के मामले में, आय (भारतीय यूनिट ट्रस्ट से आय सहित) लाभांश और विदेशी मुद्रा में खरीदा म्युचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में आय के रास्ते से, 25 प्रतिशत की दर से कर का आरोप लगाया है. इन आय पर कर की कम दर भारत और कुछ विदेशी देशों के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते में प्रदान की जाती है. पूंजीगत लाभ पर कर आय कर अधिनियम की धारा 48 के तहत अनुमति दी कटौती हासिल की राशि से घटाने के बाद 65 प्रतिशत की सामान्य दर से शुल्क लिया जाता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
44.1 भारतीय यूनिट ट्रस्ट और कुछ अन्य म्युचुअल फंड, पिछले कुछ वर्षों के दौरान, विदेशी संस्थागत निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से कुछ दूर किनारे धनराशि जारी की है.ये बंद किनारे धनराशि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देश के धन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं. यह इन बंद किनारे कोष के लिए कर व्यवस्था के रू - बरू बंद किनारे कोष के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे अन्य देशों के प्रतियोगी है, इसलिए है कि आवश्यक है.
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ऊपर से देखने में 44.2, एक नया खंड 115AB बंद किनारे धन की निश्चित आय के लिए टैक्स की विशेष दरें उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है.विदेशी मुद्रा में और ऐसी इकाइयों के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से दूर किनारे धन से खरीदी इकाई से आय 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा. हालांकि, कर की यह दर वर्गों 44c के लिए 28, 48 और 57 और आयकर अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती के लिए अनुमति के बिना ऊपर निर्दिष्ट प्रकृति की सकल आय पर लागू होगी.
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44.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
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44.4 अपतट फंड से कर की आसान संग्रह की सुविधा के लिए आदेश में, एक नई धारा 196B आय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी भुगतान पर 10 फीसदी की दर से स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है बंद किनारे निधियों द्वारा आयोजित इकाइयों से.कर जो भी पहले हो आदाता के खाते में क्रेडिट के भुगतान के समय में या तो कटौती करने की आवश्यकता है.
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44.5 यह संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी है.
[धारा 41 और 58]
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कुछ वर्गों के प्रावधानों के प्रभाव को आराम करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाने के जो प्रावधान में संशोधन
प्र.45. खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत (ए) की उपधारा (2) आयकर अधिनियम की धारा 119 का, बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश जारी करके आराम करने के लिए सशक्त है, से संबंधित अधिनियम के कुछ वर्गों के प्रावधानों आय या मामलों के वर्ग के किसी भी वर्ग के संबंध में आकलन और राजस्व का संग्रह. स्रोत या इस तरह के कर के भुगतान पर कर कटौती में चूक के लिए अनिवार्य ब्याज के आरोप से संबंधित धारा 201 की उप - धारा (1 ए), धारा 211 एडवांस टैक्स और उसका भुगतान और संबंधित अनुभाग 234C के लिए नियत दिनांक के किश्तों से संबंधित प्रावधान एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए अनिवार्य ब्याज के आरोप को कभी कभी वास्तविक कठिनाई के मामलों में ढील होना पड़ सकता है. वर्तमान में, यह बोर्ड इन प्रावधानों को आराम करने के लिए संभव नहीं है.
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45.1 इसलिए, धारा 201 की उप - धारा (1 ए) के लिए एक संदर्भ, वर्गों 211 और 234C खंड में शामिल किया गया है (एक) उप - धारा (2) के बोर्ड इन के प्रावधानों के आराम करने के लिए सशक्त है तो उस अनुभाग 119 का आय या मामलों के वर्ग के किसी भी वर्ग के लिए लागू वर्गों.
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45.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होता है.
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उप खंड के 45.3 मौजूदा प्रावधानों (2) आयकर अधिनियम की धारा 119 के अध्याय चतुर्थ के प्रावधानों (आय की गणना) और मामलों में अध्याय VI-A में से किसी में निहित आवश्यकताओं को आराम करने के लिए बोर्ड को सशक्त नहीं है वास्तविक कठिनाई.
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यह यह वांछनीय या समीचीन को तो मानता है, तो 45.4 इसलिए, एक नया खंड (ग), (2) अध्याय चतुर्थ या अधिनियम के अध्याय छठी ए के प्रावधानों में से किसी को आराम करने के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए उप - धारा में सम्मिलित किया गया है मामलों के किसी भी मामले या वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए करते हैं.बहरहाल, यह केवल उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए कारणों के लिए एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किया जा सकता है. उक्त आदेश डिफ़ॉल्ट निर्धारिती के नियंत्रण और निर्धारिती इस तरह की कटौती का दावा किया है जिसमें निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन के पूरा होने से पहले की आवश्यकता के साथ पालन किया है परे परिस्थितियों के कारण किया गया है कि स्थिति के लिए बोर्ड विषय द्वारा बनाया जा सकता है . जारी किए गए आदेश की एक प्रति भी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक है.
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45.5 यह संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी होता है.
[धारा 42].
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आयकर अधिनियम की धारा 132 के प्रावधानों में संशोधन
प्र.46.आयकर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (8A) के मौजूदा प्रावधानों के प्राधिकृत अधिकारी (3) आयुक्त के अनुमोदन के साथ अनुभाग 132 की उपधारा के अधीन किए गए निषेधात्मक आदेश का आपरेशन विस्तार कर सकते हैं प्रदान करते हैं.
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मामलों के बहुमत में 46.1, आयकर अधिनियम के तहत खोजों आयकर (जांच) के निदेशक द्वारा अधिकृत कर रहे हैं.इसलिए, उप - धारा (8A) ने कहा निषेधात्मक आदेश भी निदेशक के अनुमोदन के साथ बढ़ाया जा सकता है प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है.
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46.2 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम की धारा 37 ए की उपधारा (6A) में इसी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, अभिव्यक्ति "मुख्य आयुक्त" के संदर्भ उसमें हटा दिया गया है.
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46.3 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 43 और 82]
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आय के रिटर्न के प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन
प्र.47. 1 अप्रैल 1986 से प्रभावी डाला गया था जो आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (10), कर के दायरे में नहीं अधिकतम राशि से कम कुल आय दिखाता है जो आय का एक कभी नहीं लौटने के रूप में समझा जाता है कि प्रदान करता है कुछ अपवादों के साथ, सुसज्जित किया गया है. उक्त उप - धारा की प्रविष्टि कुछ विसंगतियों को बनाया गया है. उदाहरण के लिए, आयकर रिटर्न के साथ साक्ष्य प्रस्तुत आयकर अधिनियम के प्रावधानों के एक नंबर में सकल कुल आय में से कर या कटौती से छूट का दावा करने के लिए एक आवश्यक शर्त है. इस तरह के दावों का एक परिणाम के रूप में हालांकि, अगर आय कर योग्य सीमा से नीचे गिरता लौटे, वापसी गैर स्था हो जाता है और इस तरह के दावों का आकलन अधिकारी से सत्यापित नहीं किया जा सकता. यह प्रावधान भी कुछ मामलों में मूल्यांकन के रिकॉर्ड की निरंतरता परेशान कर दिया है.
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आयकर अधिनियम की धारा 139 के 47.1 उप - धारा (10), इसलिए छोड़ दिया गया है.
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47.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होता है और आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के लिए लागू किया जाएगा.
[धारा 44]
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आयकर अधिनियम की धारा 140A के संबंध में विसंगतियों को हटाया
प्र 48 उप - धारा (1) आत्म मूल्यांकन कर, आदि के भुगतान से संबंधित अनुभाग 140A के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक निर्धारिती धारा 139 या धारा के तहत सजा हो अपेक्षित रिटर्न के आधार पर देय कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक है 148, खाते में लेने के बाद करों पहले से ही रिटर्न दाखिल करने से पहले, भुगतान किया. 1 अप्रैल 1989 से प्रभाव के साथ, आयकर अधिनियम की धारा 142 के एक नोटिस को इस आधार पर धारा 139 की उपधारा (1) के तहत अनुमति दी समय के भीतर एक वापसी नहीं बनाया गया है, जो व्यक्ति, पर कार्य किया जा सकता है कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था , उसकी आय या वह कानून के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए. आयकर अधिनियम की धारा 140A के प्रावधानों आयकर अधिनियम के तहत दायर की सभी रिटर्न को कवर करने का इरादा कर रहे हैं. उप - धारा (1) के खंड 140A का है, इसलिए उसमें अधिनियम की धारा 142 के तहत सजा रिटर्न के लिए एक संदर्भ सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया गया है.
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48.1 यह संशोधन इस अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त तारीख, जिस पर 27 सितंबर 1991 से प्रभावी होता है.
[धारा 45]
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आयकर अधिनियम की धारा 143 (2) के उप - धारा के तहत नोटिस की सेवा के लिए सीमा की अवधि का विस्तार
प्र.49. मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 143 के मौजूदा प्रावधानों के तहत उप - धारा के तहत कोई नोटिस (2) क्या वित्तीय वापसी सुसज्जित है जिसमें वर्ष या की समाप्ति के बाद निर्धारिती पर कार्य किया जा सकता है वापसी सुसज्जित है, जिसमें इस महीने के अंत से छह महीने की समाप्ति, बाद में जो भी है.
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49.1 उप - धारा के तहत एक नोटिस की सेवा के लिए सीमा के उपरोक्त अवधि (2) धारा 143 के मूल्यांकन से पहले जांच के लिए रिटर्न का चयन करने के लिए आकलन अधिकारी के लिए पर्याप्त समय की अनुमति नहीं है.इसलिए, उप - धारा (2) के नोटिस को इस आधार पर वापसी सुसज्जित है, जिसमें इस महीने के अंत से बारह महीने के भीतर निर्धारिती पर कार्य किया जा सकता है कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है.
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49.2 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम की धारा 15 के खंड 16 में इसी प्रावधान किया गया है.
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49.3 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 46, 74 और 86]
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आयकर आयुक्त के पुनरीक्षण के अधिकार क्षेत्र के दायरे के विस्तार के लिए प्रावधान
प्र.50. खंड के लिए एक प्रावधान (क) उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम की धारा 143 के द्वारा देय या वापस कर या ब्याज कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए लौट आय या नुकसान के लिए निम्न समायोजन करने के लिए विभाग के लिए सक्षम बनाता है निर्धारिती को -
किसी भी अंकगणितीय त्रुटि (i) सुधार;
(Ii) किसी कटौती, भत्ता, आदि की अनुमति, प्रथम दृष्टया स्वीकार्य लेकिन दावा किया कि नहीं; और
(Iii) आदि किसी भी कटौती, भत्ता, अनुमति न देने का दावा किया, लेकिन प्रथम दृष्टया अग्राह्य.
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50.1 किसी भी तरह के समायोजन मूल्यांकन अधिकारी करदाताओं के लिए एक "सूचना" भेजने के लिए आवश्यक है लौटे आय के लिए किया जाता है जब भी.करदाताओं "सूचना" में किसी भी गलती के सुधार के लिए आवेदन करने के अलावा, इस तरह के समायोजन के खिलाफ कोई उपाय है.
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करदाताओं की शिकायत के लिए एक और अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 50.2, आयकर अधिनियम की धारा 143 के उसके पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए आयकर आयुक्त के अधिकार के जो अनुभाग 264 के दायरे में एक सूचना लाने के लिए आदेश में संशोधन किया गया है.
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50.3 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम की धारा 16 में और उपहार कर अधिनियम की धारा 15 में इसी प्रावधान किया गया है.
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50.4 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 46, 74 और 86]
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आकलन और reassessments पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन
51 आयकर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में मौजूदा प्रावधानों के तहत, उसमें विनिर्दिष्ट कुछ आकस्मिकताओं से संबंधित अवधि (1), (2) और (2 क उप वर्गों में निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जा रहा है ) कुछ मामलों में आकलन और आदि reassessments, के पूरा होने के लिए कहा अनुभाग की कार्यवाही कुछ ही दिनों सीमा के शासन के सामान्य ऑपरेशन के भीतर छोड़ दिया जाता है जब एक अदालत के आदेश या आदेश से रोक लगा रहे हैं. मूल्यांकन कार्यवाही में निरंतरता रहने से टूट गया है के रूप में इस तरह के मामलों में, आदि मूल्यांकन, पूरा करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध शेष अवधि के लिए रहने के लिए छुट्टी पर, मूल्यांकन में शामिल विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है. यह भी आदि आकलन या reassessments, के पूरा होने के लिए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट आकस्मिकताओं के कारण अवधि के बहिष्कार के बाद, जहां समय उपलब्ध अन्य मामलों पर लागू होता है, बहुत ही कम है.
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आयकर अधिनियम की धारा 153 को 51.1 स्पष्टीकरण 1, इसलिए उसमें प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है कि जहां तुरंत स्पष्टीकरण, उप वर्गों (1 में निर्दिष्ट सीमा के शेष अवधि में वर्णित समय या अवधि के बहिष्कार के बाद ), आदि को पूरा आकलन या reassessments, (2) और (2), साठ दिनों की तुलना में कम है, ऐसे शेष अवधि साठ दिनों के लिए बढ़ा दी जाएगी और सीमा के उपरोक्त अवधि के हिसाब से बढ़ाया जा समझा जाएगा.
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51.2 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम की धारा 17A में और उपहार कर अधिनियम की धारा 16 ए में इसी प्रावधान किया गया है.
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51.3 ये संशोधन, 27 सितंबर से 1991 के प्रभावी होने, यानी, इस अधिनियम के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है जिस पर तारीख.
[धारा 47, 75 और 87]
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विदेशी मुद्रा आय के संबंध में संशोधन से संबंधित प्रावधानों में कठिनाई का हटाया
52.आयकर अधिनियम की धारा 80-O, आदि रॉयल्टी, कमीशन, फीस, के माध्यम से आय पाने एक निर्धारिती के प्रावधानों के तहत इस तरह के आय प्रदान की ऐसी आय का 50 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करने का अधिकार है में प्राप्त, या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाया जाता है.
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कुछ मामलों में, भारत को विदेशी मुद्रा आय संबंधी में देरी अपरिहार्य है 52.1, के बाद से, एक प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 80 ओ के तहत कटौती पर इनकार कर दिया था, जहां एक आकलन के सुधार को सक्षम करने की धारा 155 (12) में बनाया गया था आय अन्यथा कटौती के लिए योग्यता है कि जमीन परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त नहीं किया गया था.इस प्रावधान के तहत, निर्धारण आदेश योग्यता आय प्राप्त होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के भीतर सुधारा जा सकता है.
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वित्त अधिनियम, 1987 के माध्यम से 52.2, कुछ संशोधन करदाता कारणों से रोक दिया गया था कि खंड मुख्य आयुक्त या आयुक्त वह संतुष्ट है कि अगर भारत में विदेशी मुद्रा में लाने के लिए समय का विस्तार देने के लिए अधिकृत किया गया है जिसके तहत 80-O में किए गए थे निर्धारित समय के भीतर आय लाने से उसके नियंत्रण से बाहर.एक परिणाम के रूप में, धारा 155 (12) 1 अप्रैल 1988 से प्रभावी नष्ट कर दिया गया. इन परिवर्तनों के एक अनपेक्षित प्रभाव किया गया है कि योग्यता आय प्रासंगिक दौरान पिछले परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं किया गया था कि इस आधार पर आकलन वर्ष 1987-88 के लिए ऊपर आकलन साल से किसी के लिए धारा 80-O के लाभ से वंचित थे, जो करदाताओं योग्यता आय एक बाद की तारीख में भारत में लाया जाता है और प्रेषण में देरी उनके नियंत्रण से परे कारणों के लिए किया गया है, भले ही वर्ष लाभ खो देगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
इस विसंगति, (11) आकलन वर्ष 1987-88 या किसी पूर्व आकलन वर्ष के लिए एक आकलन के सुधार सक्षम करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 155 में सम्मिलित किया गया है एक नया उप - धारा को हटाने के लिए एक दृश्य के साथ 52.3 जहां खंड के तहत कटौती 80 हे ही नहीं तो कटौती के लिए पात्रता आय प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं किया गया था और इस तरह के आय तो एक बाद की तारीख में प्राप्त होता है कि जमीन पर निषेध किया गया है.मूल्यांकन अधिकारी योग्यता आय में प्राप्त या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाया जाता है, जिसमें पिछले साल के अंत से 4 साल की अवधि के भीतर किसी भी समय आकलन को संशोधित करने की शक्ति होगी. 4 साल की इस अवधि की संगणना में, 1988/01/04 और सुधारने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं था जिसके दौरान 30-9-1991, बीच की अवधि, बाहर रखा जाएगा.
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52.4 यह संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी होता है.
[धारा 48]
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आयकर अधिनियम की धारा 161 के संबंध में विसंगतियों को हटाया
५३.खंड 161 की उप - धारा (1 ए) के एक ट्रस्टी की आय के होते हैं या लाभ और व्यापार के लाभ भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि आयकर की अधिकतम सीमांत दर पर आय के पूरे पर वसूल किया जाएगा. उप - धारा (1 ए) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण शब्द "अधिकतम सीमांत दर" धारा 164 के स्पष्टीकरण 2 में उसे सौंपे अर्थ होगा कि राज्यों. उत्तरार्द्ध स्पष्टीकरण 1 अप्रैल 1989 से प्रभावी हटा दिया गया है और इसके बजाय, शब्द "अधिकतम सीमांत दर" की एक परिभाषा बताई गई तारीख से धारा 2 के खंड (29C) में सम्मिलित किया गया है. खंड 161 की उप - धारा (1 ए) के लिए स्पष्टीकरण बेमानी हो गया है, इसलिए, एक ही हटा दिया गया है.
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धारा 2 के 53.1 खण्ड (29C) भी शब्द "अधिकतम सीमांत दर", भी उच्चतम व्यक्तियों के एक संघ के मामले में आय के स्लैब या के संबंध में लागू आयकर की दर का मतलब है कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है व्यक्तियों के शरीर.इस संशोधन के अनुभाग 161 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा धारा 164 के स्पष्टीकरण 2 के पिछले चूक की उप - धारा (1 ए) के लिए स्पष्टीकरण की चूक को परिणामी है.
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धारा 2 और आयकर अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (1 ए) के खंड (29C) को 53.2 संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी.
[धारा 3 और 49]
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अनुसूचित बैंकों की आय पर एक कम दर पर स्रोत पर कर की कटौती के अधिकृत करने के लिए केन्द्र सरकार को सक्षम करने के लिए प्रावधान
54 आयकर अधिनियम की धारा 193 के प्रावधानों के तहत आय कर दाता के खाते में जमा करने के समय या नकद में उसके भुगतान के समय में या तो, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय पर स्रोत पर कटौती योग्य है या बल में दरों में जो भी पहले हो एक चेक, आदि,, के मुद्दे से.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
54.1 अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों में अपने धन का एक बड़ा हिस्सा निवेश करने की आवश्यकता है.अभ्यावेदन कुछ अनुसूचित बैंक अपने धन का एक बड़ा हिस्सा अभी तक उनकी अंतिम टैक्स देनदारी से अधिक है जो स्रोत पर कर कटौती के रूप में अवरुद्ध हो जाता है के रूप में काफी कठिनाई को डाल दिया गया है कि प्राप्त किया गया है. दूसरी ओर, सरकार ने धन की वापसी के लिए दी जाने तक निर्धारण वर्ष की शुरुआत से इस तरह के अतिरिक्त की राशि पर प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है. केन्द्र सरकार बैंक की कुल आय दर से आयकर की कटौती को सही ठहराते संतुष्ट है कि अगर इसे देखते हुए, अधिनियम, अनुसूचित बैंक के मामले में है कि उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 193 में संशोधन किया गया है बल में दर से कम, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आयकर की कटौती के ऐसे बैंक के संबंध में किया जा रहा है जिस दर पर निर्दिष्ट कर सकता है. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, किसी भी एक समय पर, एक अधिकतम तीन के मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रभावी होंगे. "बैंक अनुसूचित" अभिव्यक्ति इस खंड के प्रयोजनों के लिए परिभाषित किया जा रहा है.
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54.2 यह संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी होता है.
[धारा 50]
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बैंक जमा, आदि से ब्याज आय पर स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रावधान
55 दत्ताजीआयकर अधिनियम की धारा 194A स्रोत पर आयकर की कटौती के बारे में प्रावधान बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 सहित (किसी भी बैंक पर लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी के साथ जमा के संबंध में श्रेय या भुगतान आय पर लागू नहीं होगा कि प्रदान करता है या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51) में या () एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे हुए सहकारी समिति के साथ करने के लिए भेजा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
55.1 उदाहरण है एक ही नाम या बेनामी में बैंकों में जमा किया जा रहा बेहिसाब आय के ध्यान में आ गए हैं.ऐसी जमा राशि पर ब्याज आयकर रिटर्न में घोषित किए जाने की संभावना नहीं है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
'कर अनुपालन में सुधार लाने की दृष्टि से 55.2, आयकर अधिनियम की धारा 194A के व्यापार पर ले जाने में लगे हुए उक्त बैंकिंग कंपनियों और सहकारी समितियों के साथ समय जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती को सुरक्षित करने के लिए संशोधन किया गया है बैंकिंग.हालांकि, स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता के लिए एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति या एक प्राथमिक ऋण समिति या एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक के साथ समय जमा पर ब्याज के मामले में लागू नहीं होगा. ब्याज की राशि एक वित्तीय वर्ष में दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है, तो इसके अलावा, स्रोत पर कर की कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी. "समय जमा की अवधि" "आवर्ती जमा," तय अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय छोड़कर, जमा मतलब करने के लिए परिभाषित किया गया है. इस प्रकार, बचत बैंक खातों और आवर्ती जमा खातों पर ब्याज स्रोत पर कर की कटौती के अधीन नहीं है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
स्रोत पर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है, दो हजार पांच सौ जिसके नीचे रूपए की सीमा कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए 55.3, 30 सितम्बर 1991, के लिए भुगतान या 1 अप्रैल के बीच श्रेय हित को भी ध्यान में रखा जाएगा.
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55.4 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 52]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
घोड़ा दौड़ से जीत के बारे में स्रोत प्रावधानों पर कर कटौती का संशोधन
56उप खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत (3) आयकर अधिनियम की धारा 10 में से पांच हजार रुपये तक का आकस्मिक और अनावर्ती प्राप्तियों कुछ के साथ किसी भी व्यक्ति के पिछले साल की कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं कर रहे हैं अपवाद. नतीजतन, एक वित्तीय वर्ष में पांच हजार रुपये तक का घोड़ा दौड़ सहित दौड़ से जीत के रास्ते से आय आयकर से छूट प्राप्त है. रुपये से अधिक की ऐसी आय. 5000 चालीस फीसदी की दर से आयकर करने का आरोप लगाया है. ऐसी आय के भुगतान के समय स्रोत पर आयकर की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 194BB भी आय की राशि पांच हजार रुपये से अधिक है सिर्फ अगर स्रोत पर कर कटौती की जाएगी कि प्रदान करता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
56.1 उपरोक्त प्रावधानों कर उस पर से बचने के क्रम में घोड़े दौड़ से जीत के बंटवारे का व्यापक अभ्यास करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है.इसलिए, उप - धारा (3) धारा 10 के अपने दायरे से दौड़ से जीत को बाहर करने की दृष्टि से संशोधन किया गया है. आयकर अधिनियम की धारा 194BB भी दो हजार पांच सौ रुपए तक रुपए पांच हजार से स्रोत पर कर की कटौती के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, जो नीचे मौद्रिक सीमा नीचे लाने के लिए आदेश में संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
56.2 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[5 वर्गों और 53]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रावधान के निवेशन
57 खंड के प्रावधानों (क) के तहत उप - धारा (2) जो कटौती के संबंध में राष्ट्रीय बचत योजना के तहत एक निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि उप के तहत अनुमति दी गई है, जहां आयकर अधिनियम की धारा 80CCA, की धारा (1) एक साथ पूरे या किसी भी पिछले वर्ष में भाग में वापस ले लिया है इस तरह की राशि पर अर्जित ब्याज के साथ वापसी की राशि ऐसे वर्ष में निर्धारिती की आय माना जाता है. उक्त राशि को वापस लिए जाने के तथ्य को अपने आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा खुलासा नहीं किया है जहां मामलों होने की संभावना नहीं हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
उपरोक्त के रूप में कर के संभावित चोरी पर काबू पाने के लिए और भी कर के प्रारंभिक संग्रह की सुविधा के लिए आदेश में 57.1, स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम में एक नया खंड 194EE सम्मिलित किया गया है.इस विभाग में किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (ए) की उपधारा (2) खंड 80CCA का 20 प्रतिशत की दर से आयकर उस पर घटा खंड में भेजा. हालांकि, इस तरह का कोई कटौती, किया जाएगा -
(क) जहां एक वित्तीय वर्ष में भुगतान या भुगतान की कुल राशि की मात्रा को कम से कम दो हजार पांच सौ रुपए है
(ख) भुगतान मृतक निर्धारिती (जमाकर्ता) के वारिसों के लिए बनाया है, और जहां
(ग) जहां एक निवासी व्यक्ति के मामले में, जिसका राष्ट्रीय बचत योजना से निकासी की गई राशि सहित पिछले वर्ष की कुल आय का अनुमान पर टैक्स होगा नहीं के बराबर है और ऐसे व्यक्ति निर्धारित में उपरोक्त आशय का लिखित रूप में एक घोषणा प्रस्तुत फार्म और भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को, निर्धारित तरीके से सत्यापित.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
57.2 उपरोक्त संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 54 और 59]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
लॉटरी एजेंटों को भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रावधान के निवेशन
58 आयकर अधिनियम में किसी भी लॉटरी या पहेली पहेली से जीत की तरफ से किसी भी आय से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रावधान है. वर्तमान में स्रोत पर कर कटौती की दर ऐसी आय का चालीस फीसदी है. कर एक लॉटरी या पहेली पहेली के विजेता को भुगतान के संबंध में स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है, वहीं पुरस्कार पर अनुमति बोनस या इनाम की प्रकृति में भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए कानून के तहत कोई आवश्यकता, (वहाँ है टिकट, आदि) जीतने या उनके द्वारा की गई बिक्री के संबंध में लॉटरी टिकट की लॉटरी एजेंट या विक्रेता को भुगतान किया है कि क्या बात है, कमीशन और सेवा शुल्क के लिए. यह इसलिए, बोनस या इनाम (पुरस्कार टिकट जीतने पर अनुमति) या कमीशन या लॉटरी टिकट की बिक्री पर अन्य पारिश्रमिक के रास्ते से प्राप्तियों से उत्पन्न होने वाली आय पर कर से बचने के लिए लॉटरी टिकट की लॉटरी एजेंटों और विक्रेताओं के लिए काफी गुंजाइश है किया जा रहा है .
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
58.1 इसलिए, एक नया खंड 194G स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है.इस विभाग में है या लॉटरी टिकट, संग्रहण, वितरण, खरीद या बेच दिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को लॉटरी टिकट पर (बुलाया भी नाम से) आयोग, पारिश्रमिक या पुरस्कार के माध्यम से किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, आय घटा करेगा दस फीसदी की दर से कर उस पर. हालांकि, ऐसी कोई कटौती पूर्वोक्त आय की राशि एक हजार रुपए से अधिक नहीं है जहां कमाया जा सकता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
58.2 यह संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी होता है.
[धारा 55]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आदि कमीशन, ब्रोकरेज, की प्रकृति में भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रावधान के निवेशन
५९.आयोग के माध्यम से आय (बीमा आयोग खंड 194D में निर्दिष्ट नहीं किया जा रहा है) और दलाली, वर्तमान में, स्रोत पर कर की कटौती के अधीन नहीं है. यह कर चोरी की घटना को बहुत अधिक है, जहां आय का एक स्रोत है. स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में एक नई धारा 194H, इसलिए, सम्मिलित किया गया है. इस धारा के तहत, आदि सामान की खरीद या बिक्री, के पाठ्यक्रम में दी गई सेवाओं (पेशेवर सेवाएं न हो) के लिए या किसी भी सेवा के लिए कमीशन या दलाली के माध्यम से किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, पर आयकर उस पर घटा करेगा दस फीसदी की दर. एक वित्तीय वर्ष में भुगतान या भुगतान की कुल राशि की राशि, दो हजार पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है जहां हालांकि, ऐसी कोई कटौती की जाएगी. भुगतान व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जाता है जब नया खंड लागू नहीं होगा. अभिव्यक्ति "कमीशन या दलाली" और "पेशेवर सेवाओं" इस खंड के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है.
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59.1 उपरोक्त प्रावधानों का कारण या उन्हें कारण हो जाने की संभावना असुविधा की हद को ध्यान में रखते, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है केन्द्र सरकार के रूप में व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तियों या वर्ग या वर्गों के लिए लागू करते हैं और नहीं होगा संतुष्ट किया जा रहा है यह राजस्व के हितों के विपरीत नहीं होगा.
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59.2 शंकाओं को दूर करने के लिए यह खंड 194H का प्रावधान भी आदि आयोग, एजेंट / परेषिती, आदि द्वारा बनाए रखा है जिन मामलों में लागू नहीं होगी कि स्पष्ट किया जाता है
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
59.3 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 55]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आदि चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्थानों, द्वारा प्राप्त यूटीआई की इकाइयों से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर कटौती से छूट
60 रू वर्तमान में, म्युचुअल फंड में विदेशी कंपनियों की तुलना में अन्य व्यक्तियों को उनकी यूनिट पर आय के वितरण के माध्यम से भुगतान से स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता नहीं है. भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मामले में स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता से छूट भुगतान व्यक्तियों के लिए ही कर रहे हैं, जहां लागू होता है. चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्टों और संस्थाओं केवल अपनी आय कर से मुक्त है यह बताते हुए कि निर्धारित प्रपत्र में एक बयान दाखिल करने से स्रोत पर कर की कटौती के बिना यूटीआई से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं.
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अन्य म्युचुअल फंड के साथ बराबरी पर यूटीआई लाने के लिए आदेश में 60.1, एक नया उप - धारा (3) टैक्स की कोई कटौती किसी भी संस्था के लिए यूटीआई की किसी भी योजना के तहत देय किसी भी आय से किया जाएगा कि सुरक्षित करने के लिए खंड 196a में सम्मिलित किया गया है या ऐसी आय धारा 10 (22) के प्रावधानों, 10 (22A), 10 (23), 10 (23AA), 10 (23 सी) के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है जहां निधि, 11 या आयकर अधिनियम की 12.
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60.2 यह संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी होता है.
[धारा 57]
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आयकर अधिनियम की धारा 206 में विसंगतियों को हटाया
६१.खंड 206 के प्रावधानों अधिनियम के अध्याय XVII के तहत आयकर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर, तैयार, और वितरित या कटौती की इस तरह के कर की वापसी भेजने का कारण है कि प्रदान निर्धारित आयकर प्राधिकरण को स्रोत पर. कुछ संदेह निर्धारित समय सीमा वापसी की तैयारी और नहीं निर्धारित आयकर प्राधिकरण को इसके वितरण के लिए सम्बद्ध है कि इस खंड के उक्त भाषा के कारण उठाया गया. बाकी में इन संदेहों को सेट करने के लिए, धारा 206 कि खंड के अंतर्गत रिटर्न प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर तैयार है और निर्धारित आयकर प्राधिकरण को दिया जा रहे हैं कि स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया है.
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61.1 यह संशोधन इस अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त तारीख, जिस पर 27 सितंबर 1991 से प्रभावी होता है.
[धारा 62]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज
62 आयकर अधिनियम की धारा 234C एडवांस टैक्स की किस्त के भुगतान में कमी के मामले में इनका महीने या भाग प्रति 1.5 फीसदी की दर से ब्याज की प्रस्तुत के लिए प्रदान करता है. राय एडवांस टैक्स की किस्त के भुगतान के अग्रिम कर का भुगतान न शामिल नहीं है और इसलिए उक्त प्रावधानों कोई अग्रिम कर का भुगतान किया है, जहां मामलों में लागू नहीं होता है कि में कमी व्यक्त किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
62.1 एक clarificatory संशोधन, इसलिए, अनुभाग 234C की उप - धारा के प्रावधानों (1) भी कोई एडवांस टैक्स के दौरान इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है, जहां के मामलों में लागू नहीं होगी कि प्रभाव के लिए किया गया है वित्तीय वर्ष.
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62.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1989 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है.
[धारा 63]
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रिफंड पर ब्याज से संबंधित प्रावधानों में संशोधन.
63 रूपयेरिफंड पर ब्याज के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 244A के मौजूदा प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा देय ब्याज की दर एक और एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए एक फीसदी से डेढ़ है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
63.1 इस अनुभाग में एक प्रतिशत करने के लिए एक और एक फीसदी से डेढ़ से ब्याज की उक्त दर को कम करने के लिए संशोधन किया गया है.
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63.2 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम की धारा 33A की धारा 34A में इसी प्रावधान किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
63.3 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 64, 80 और 89]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
समझौता आयोग की विशेष बेंच के गठन के लिए प्रावधान
64 आयकर अधिनियम की धारा 245BA के मौजूदा प्रावधानों के तहत आयकर निपटान आयोग की एक खंडपीठ कुछ निश्चित परिस्थितियों में भी दो सदस्यों के साथ कार्य कर सकते हैं जो तीन सदस्यों से मिलकर बनता है. वर्तमान में, आयकर समझौता आयोग चार बेंच के माध्यम से कार्य कर रहा है, यानी, दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच और बंबई, कलकत्ता और मद्रास में अतिरिक्त बेंच. समझौता आयोग के दो बेंच एक विशेष मुद्दे पर विपरीत विचारों पकड़ सकता है जब मामले हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में उनके मामलों के निपटारे के लिए आयोग दृष्टिकोण है जो करदाताओं के लिए वर्दी उपचार प्रदान करने के क्रम में बचा जाना चाहिए. आयकर अधिनियम की धारा 245BA, इसलिए आयकर समझौता आयोग के अध्यक्ष, किसी विशेष मामले के निपटान के लिए अधिक से अधिक तीन सदस्यों से मिलकर एक विशेष पीठ का गठन हो सकता है कि उसमें प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
64.1 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम की धारा 22BA में इसी प्रावधान किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
64.2 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 65 और 77]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
समझौता आयोग द्वारा एक आवेदन पत्र की प्राप्ति के लिए बाद में प्रक्रिया का सरलीकरण.
65.{{/1}(1) आयकर अधिनियम की धारा 245D की उप - धारा के मौजूदा प्रावधानों के तहत समझौता आयोग, खंड 245C के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, कमिश्नर से रिपोर्ट के लिए और सामग्री के आधार पर कॉल करने के लिए है इस तरह की रिपोर्ट में और मामले, आदि की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते निहित, समझौता आयोग आवेदन के साथ रवाना या आवेदन को अस्वीकार करने की अनुमति दे सकता है. इसके अलावा, धारा 245D की उप - धारा (1 ए) के खंड 245C के तहत किए गए आवेदन के साथ आगे बढ़ने के खिलाफ आयुक्त द्वारा आपत्ति दाखिल करने के लिए प्रदान करता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
65.1 उपरोक्त प्रावधानों अनुभाग 245C के तहत निपटारा आयोग के समक्ष दायर आवेदनों के निपटान में, समय पर, देरी का कारण. ऐसे आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाने के क्रम में, उप - धारा (1) के खंड 245D आयुक्त निपटारा आयोग में से संचार प्राप्त होने के एक सौ और बीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है वित्त अधिनियम राष्ट्रपति (यानी, 27 सितंबर 1991) की स्वीकृति प्राप्त और आयुक्त ने कहा कि इस अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो समझौता आयोग जो हो सकता है पर तारीख को या उसके बाद खंड 245C के अधीन किए गए सभी आवेदनों का मामला इस तरह की रिपोर्ट के बिना आवेदन पर आदेश बनाने.खंड 245D की उप - धारा (1 ए) में निहित अनुभाग 245C के अधीन किए गए आवेदन के साथ आगे बढ़ने के खिलाफ आयुक्त द्वारा आपत्ति दाखिल करने संबंधी जो प्रावधान हैं, भी छोड़ दिए गए हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
65.2 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम की धारा 22d में इसी प्रावधान किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
65.3 ये संशोधन, 27 सितंबर से 1991 के प्रभावी होने, यानी, अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है जिस पर तारीख.
[धारा 66 और 78]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश की सेवा के संबंध में प्रावधानों में संशोधन.
६६.(3) आयकर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा के मौजूदा प्रावधानों के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण आयुक्त या मुख्य आयुक्त को यह द्वारा पारित किसी भी आदेश की एक प्रति भेजने के लिए है. दूसरी ओर, आयकर अधिनियम की धारा 256 के एक आयुक्त, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर, एक आवेदन के द्वारा, ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालय को कानून के किसी भी सवाल का उल्लेख करने की आवश्यकता हो सकती है कि, प्रदान करता है इस तरह के आदेश से उत्पन्न.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
66.1 आयुक्त के साथ ही उप - धारा के प्रावधानों में मुख्य आयुक्त के संदर्भ में (3) धारा 254 के अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा वर्जित समय के रूप में आयोजित किया जा रहा अनुभाग 256 के तहत विभाग द्वारा दायर संदर्भ आवेदनों में से कुछ में बदल गया है.अपीलीय न्यायाधिकरण, इन मामलों में, मुख्य आयुक्त और नहीं चिंतित आयुक्त पर आदेश की सेवा करने की तारीख से आवेदन दाखिल करने की अवधि में गिना गया है क्योंकि यह है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
मुख्य आयुक्त और चिंतित आयुक्त ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश की प्राप्ति के बीच 66.2 समय अंतराल विशेष रूप से मुख्य आयुक्त के कार्यालय आयुक्त के अलावा एक जगह पर स्थित है जहां मुफस्सिल आरोपों में अपरिहार्य है.इसलिए, उप - धारा (3) धारा 254 का उक्त उप - धारा में अभिव्यक्ति "मुख्य आयुक्त" के संदर्भ में न आना करने के लिए संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
66.3 यह संशोधन यानी 27 सितंबर 1991 से प्रभावी होता है, तारीख वित्त अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की.
[धारा 67]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
कुछ चूक के लिए दंड की वसूली के लिए प्रावधान में संशोधन.
6आयकर अधिनियम की धारा 272A इस खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत रिटर्न या बयानों, आदि प्रस्तुत करने के लिए विफलता सहित विविध प्रकृति के विभिन्न चूक, के लिए दंड लगाना के लिए प्रावधान हैं, दंड के कारण समय पर प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए प्रदान की जाती है खंड 206 में और धारा 203 द्वारा आवश्यक के रूप में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए उल्लेख किया है स्रोत पर कर कटौती के बारे में रिटर्न.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आयकर अधिनियम की 67.1 धारा 206C आदि शराबी शराब, वन उपज में व्यापार के कारोबार से लाभ और लाभ से संबंधित स्रोत पर कर की वसूली के लिए प्रावधान उप - धारा (5) क्या प्रदान करता है जिसमें इस तरह एकत्रित व्यक्ति टैक्स माल के खरीदार के लिए प्रस्तुत करने के लिए है, यानी, जिनकी ओर से टैक्स की वसूली पर व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र इस तरह के संग्रह के दस दिनों के भीतर एकत्र कर का विवरण निर्दिष्ट किया जाता है.इसके अलावा, धारा 206C की उप - धारा (5 ए) निर्धारित करने के लिए कहा, की तारीख से 30 सितंबर और एक महीने के भीतर वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए एकत्र कर की छमाही रिटर्न की प्रस्तुत के लिए प्रदान करता है आयकर अधिकारियों. हालांकि, कोई दंड खंड 206C के उपरोक्त प्रावधानों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए एक व्यक्ति की विफलता की स्थिति में आयकर अधिनियम में प्रावधान किया गया है. इस तरह के एक दंड इन प्रावधानों का अनुपालन लागू करने के लिए आवश्यक है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
67.2 डिफ़ॉल्ट निरंतर प्रकृति का है जिसमें मामलों के लिए दंड की मात्रा (2) धारा 272A के उप खंड में प्रदान की जाती है. न्यूनतम और अधिकतम जुर्माना रुपये की दर से निर्धारित है. 100 रु. डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.अभ्यावेदन उपरोक्त प्रावधान के अनुभाग 206 के तहत रिटर्न सुसज्जित किया जा रहा है जिसके लिए कर छूट की राशि बहुत छोटी है और बदले विभिन्न कारणों के लिए समय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जहां के मामलों में कठिनाई पैदा करता है कि प्राप्त किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आयकर अधिनियम की 67.3 धारा 272A, इसलिए, के लिए संशोधन किया गया है -
(एक) प्रमाण पत्र और खंड 206C द्वारा अपेक्षित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए दंड लगाना के लिए प्रदान करते हैं, और
(ख) वर्गों 206 और 206C के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए लगाया जुर्माना की राशि इस तरह के रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए संग्रहणीय कर घटाया / की राशि से अधिक नहीं होगी कि प्रदान करते हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
67.4 ये संशोधन 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी में आ गए.
[धारा 68]
न्यायिक विश्लेषण
Motisagar एस्टेट (पी.) में - में समझाया इस प्रकार के रूप लिमिटेड DCIT [1993] 47 आईटीडी 72 (पुणे) वी., यह देखा गया है:
"*** अनुभाग 272A के परन्तुक (2) 1991/01/10 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 द्वारा डाला गया था. दिनांकित अपने सर्कुलर नंबर 621 में संशोधन, बोर्ड स्पष्ट जबकि 19-12-1991 अभ्यावेदन उपरोक्त प्रावधान कठिनाई पैदा करता है कि प्राप्त किया गया है और प्रमाण पत्र में नया टीडीएस प्रमाणपत्र रूपों (फार्म नं 16) की कमी के कारण कहा गया है कि स्रोत पर कर कटौती के संबंध में कई मामलों में कहा रूप में कर कटौती द्वारा जारी नहीं किया जा सका और पुराने फार्म में जारी किए गए प्रमाण पत्र के कर कटौती के लिए क्रेडिट की अनुमति के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा. इस प्रकार, यह बोर्ड द्वारा और कठिनाई को ध्यान में रखते प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदन के मद्देनजर करदाताओं के कारण होता है और जुर्माना स्रोत पर कटौती की हद से अधिक की तुलना में एक की तुलना कर रहा है कि इस तथ्य को ध्यान में उक्त संशोधन स्पष्ट है कि प्रावधान के माध्यम से पेश किया गया. इसलिए, यह बोर्ड करदाताओं के पक्ष में प्रावधान डालने से कानून की कठोरता के नीचे toned है कि बहुतायत से स्पष्ट है. बोर्ड द्वारा प्रदान की सुधार की तुलना में एक की तुलना स्रोत पर काटा गया और सरकार को भुगतान नाममात्र कर अत्यधिक दंड लगाने में बनाया कठिनाई अंकुश लगाने के लिए है. धारा 272A (2) जारी रखने डिफ़ॉल्ट चिंतन और इसलिए, कठिनाई भी एक सतत कठिनाई है. कठिनाई के कारण की तलाश में दूर नहीं है. धारा 272A दंड की मात्रा रुपए से कम नहीं तय किया गया है जिसके तहत 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी रखा जिसके लिए हर दिन के लिए 200. unamended प्रावधान रुपये तक का हो सकता है जो एक राशि से दंड के लिए प्रदान की है. विफलता जारी रखा, जिसके दौरान हर दिन के लिए 10. इस प्रकार unamended कानून दंड के अंतर्गत रुपए तक लगाया जा सकता है. डिफ़ॉल्ट की प्रति दिन 10 संशोधित कानून के अनुसार न्यूनतम जुर्माना रुपये है, जबकि. 100 जबकि अधिकतम रुपए तक है. डिफ़ॉल्ट की प्रति दिन 200. अनुभाग 272A प्रत्यक्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए जब यह दंड की मात्रा दिन पर, यानी, 1989/01/04 से प्रभावी स्रोत पर कर छूट या संग्रहणीय की राशि से नीचे पहुंचा जा करने के लिए आवश्यक है कि कारण के लिए खुला है 1989/01/04 से प्रभावी टैक्स कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 कठिनाई क़ानून कारण किया गया है. *** "(पी. 87)
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
कुछ मामलों में, आदि, दंड को कम या माफ करने की शक्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन.
६८.उप खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत (3) एक आदेश उप - धारा (1) के तहत किया गया है, जहां कुछ मामलों में, आदि, दंड को कम या माफ करने का अधिकार से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 273A के इस तरह के आदेश से एक या एक से अधिक मूल्यांकन वर्षों के लिए संबंधित है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति के पक्ष, वह इस तरह के आदेश के निर्माण के बाद किसी भी समय किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में कहा कि खंड के अंतर्गत किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं होगा.
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पहले से ही पूरी तरह से अपनी आय, उप - धारा (3) धारा 273A का खुलासा करने के लिए इस खंड के अंतर्गत राहत का लाभ उठाया है जो करदाताओं के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए 68.1 जिसके पक्ष एक आदेश में एक व्यक्ति की है कि प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है (1) जुलाई, 1991 के 24 वें दिन या उससे पहले एक या एक से अधिक मूल्यांकन वर्षों के लिए संबंधित खंड 273A की उप - धारा के तहत किया गया, के बाद अन्य निर्धारण वर्ष या वर्षों के संबंध में केवल एक बार इस धारा के तहत राहत और आगे के लिए पात्र होंगे इस तरह के आदेश की बना रही है, वह अप्रैल, 1992 के 1 दिन पहले किसी भी समय मुख्य आयुक्त या आयुक्त को एक आवेदन में आता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
68.2 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम की धारा 18B में इसी प्रावधान किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
68.3 ये संशोधन, 27 सितंबर से 1991 के प्रभावी होने, यानी, वित्त अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है जिस पर तारीख.
[धारा 69 और 76]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
अपराधों और मुकदमों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन.
६९.उप खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत (1) आयकर अधिनियम, एक महानिदेशक या एक मुख्य आयुक्त या एक आयुक्त (अपील) या किसी उपयुक्त प्राधिकारी की धारा 279 के खिलाफ मुकदमा चलाने की शुरूआत प्राधिकृत कर सकते हैं. बोर्ड के प्रशासनिक आदेशों द्वारा, मुख्य आयुक्त, महानिदेशक और आयुक्त के कार्य स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है. इस के प्रभाव देने के लिए आदेश में, उप - धारा (1) के खंड 279 की कि अभियोजन की कार्यवाही आयुक्त या आयुक्त (अपील) या उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ शुरू किया जाएगा प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है. यह भी मामला हो सकता है कि वह इस तरह की कार्यवाही की दीक्षा के संबंध में उचित समझे मुख्य आयुक्त या, महानिदेशक पूर्वोक्त आयकर अधिकारियों को ऐसे निर्देश या निर्देश जारी कर सकता है कि उपलब्ध कराई जा रही है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
उप खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत 69.1 (2), अध्याय XXII तहत किसी अपराध, कार्यवाही की संस्था से पहले या बाद में या तो द्वारा जटिल हो सकता है
(मैं) बोर्ड या अभियोजन आयुक्त (अपील) या उपयुक्त प्राधिकारी के कहने पर झूठ होगा जहां एक मामले में इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत एक मुख्य आयुक्त या एक महानिदेशक, और
किसी भी अन्य मामले में (द्वितीय) के मुख्य आयुक्त, महानिदेशक या आयुक्त,.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
बोर्ड के रूप में 69.2 अन्य आयकर अधिकारियों के लाभ के लिए अपमान समझौता के लिए दिशा निर्देश नीचे बिछाने समय - समय पर निर्देश जारी करता रहा है, और मुख्य आयुक्त और महानिदेशक के अधिकारियों की तकनीकी कार्यों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण व्यायाम आयुक्त, उप - धारा (2) धारा 279 के रैंक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा, कार्यवाही की संस्था से पहले या बाद में या तो, अध्याय XXII तहत सभी अपराधों का समझौता के लिए प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
69.3 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम में धारा 35 में धारा 35-I के संगत प्रावधानों के लिए बनाया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
69.4 उपरोक्त संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 प्रभावी होगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी निर्देश में 69.5, इसे आयकर अधिकारियों द्वारा एक अपराध का समझौता केवल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा कि निर्दिष्ट किया गया है.एक न्यायिक निर्णय में, यह बोर्ड बोर्ड के पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो गया है कि इस आशय का निर्देश जारी करने से अनुभाग 279 की उपधारा के तहत आयुक्त का वैधानिक अधिकार (2) को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि आयोजित किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
69.6 इसलिए, एक विवरण बोर्ड की शक्तियों में शामिल होगा और निर्देश या निर्देश जारी करने का अधिकार (शामिल है के लिए हमेशा समझा जाएगा अन्य आयकर अधिकारियों को आदेश, निर्देश या निर्देश जारी करने स्पष्ट किया कि जो अनुभाग 279 में सम्मिलित किया गया है अनुभाग 279 के तहत अपराधों की उचित संरचना के लिए अन्य आयकर अधिकारियों को बोर्ड) के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्देश या निर्देशों सहित.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
69.7 इसी प्रकार के संशोधन संपत्ति कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम में धारा 35 में धारा 35-I के संगत प्रावधानों के लिए बनाया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
69.8 ये संशोधन 1 अप्रैल 1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव ले, कि, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रारंभ होने की तिथि कहना है.
[धारा 70, 81 और 90]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
लोक भविष्य निधि योजना के खातों में एचयूएफ, आदि द्वारा आयोजित जमा के संबंध में संपत्ति कर से छूट
70 1968 में तैयार के रूप में लोक भविष्य निधि योजना के तहत, केवल व्यक्तियों लोक भविष्य निधि में योगदान कर सकता है. वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा आयकर अधिनियम में किए गए एक संशोधन के तहत, इस तरह के योगदान बचत के संबंध में कटौती से संबंधित धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र बना दिया गया. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक करदाता के खाते में जमा करने के लिए खड़े राशि भी धारा 5 के संपत्ति कर अधिनियम की (1) (xviia) के तहत शुद्ध धन से बाहर रखा गया था.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
70.1 हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और केवल पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों (बीओआई) के व्यक्तियों (एओपी) या निकायों के सहयोग से 1983 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में योगदान करने के लिए पात्र बना दिया गया. करदाताओं व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था के रूप में ही रियायत की इन श्रेणियों का विस्तार करने के लिए एक दृश्य के साथ, धारा 80 सी 1983 में संशोधन किया गया था. संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में संशोधन के अनुरूप, हालांकि, बनाया जा रहा था.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
इस विसंगति को दूर करने की दृष्टि से 70.2, धारा 5 (1) संपत्ति कर अधिनियम की (xviia) एचयूएफ और AOPs द्वारा आयोजित लोक भविष्य निधि योजना के तहत जमा के संबंध में संपत्ति कर से छूट प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है या बोइस पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित पति और पत्नी से मिलकर.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
70.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1984, आयकर अधिनियम के तहत इसी रियायत करदाताओं की इन श्रेणियों के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें से तारीख से retrospectively लागू होगी.
[धारा 73]
उच्च न्यायालय के संदर्भ के बारे में विसंगतियों को हटाया
७१. उच्च न्यायालय को संदर्भ से संबंधित धारा 27 के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक संदर्भ आवेदन धारा 24 या संपत्ति कर की धारा 26 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किए गए आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय में एक मामले के बयान के लिए दायर किया जा सकता है अधिनियम. अपीलीय न्यायाधिकरण भी (1) धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रावधानों (ई) को देखते हुए, धारा 24 के तहत पारित अपने आदेश के किसी भी सुधार कर सकते हैं. एक ऐसी व्यवस्था भी धारा 27 के दायरे में लाया जाना चाहिए.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
संपत्ति कर अधिनियम के 71.1 धारा 27, इसलिए, उप - धारा (1) धारा 35 के खंड (ए) के तहत किए गए एक आदेश के लिए उसमें एक संदर्भ डालने से संशोधन किया गया है. इसी तरह के संशोधन उपहार कर अधिनियम की धारा 26 में इसी प्रावधान किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
71.2 ये संशोधन 27 सितंबर 1991, इस अधिनियम के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की तारीख से प्रभावी होगा.
[धारा 79 और 88]
निवेश कंपनियों में शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन.
72 संपत्ति कर की वसूली के प्रयोजनों के लिए, संपत्ति के मूल्यांकन के नियमों वैल्यूएशन आज की तारीख में उनके बाजार मूल्य, या के बारे में निकट पर कब्जा करना है. एक विरूपण इन नियमों में crept है. एक व्यक्ति अपने नाम में किसी भी संपत्ति रखती है, तो इसकी वैल्यूएशन बाजार मूल्य पर है. व्यक्तियों का एक समूह एक निवेश कंपनी के माध्यम से संपत्ति रखती है अगर यह किताब मूल्य पर और नहीं बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है, क्योंकि हालांकि, इन परिसंपत्तियों की कर योग्य मूल्य काफी कम हो जाता है. इस विसंगति अब एक निवेश कंपनी के गैर उद्धृत शेयरों के मूल्य में है कि उपलब्ध कराने के लिए संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची III के नियम 12 में संशोधन करके हटा दिया गया है, शेयर का ब्रेक अप मूल्य पर कंपनी की संपत्ति revaluing के बाद निर्धारित किया जाएगा कि विशेष रूप से संपत्ति के लिए लागू नियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य (यानी, अनुसूची III के 3-19 नियम).
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
72.1 इसके अलावा, शेयर बाजार में वृद्धि की वजह से distortioning प्रभाव भी बाहर करने के लिए, संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची III के नियम -9 ए में संशोधन किया गया है, ताकि उद्धृत शेयरों, शेयरों के बाजार उद्धरण के औसत के मूल्यांकन के लिए अब दस साल के बजाय पांच साल की अवधि में की अवधि में किया जाएगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
72.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 83]
बारीकी से आयोजित कंपनियों के मामले में संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन.
73 वित्त अधिनियम, 1983 की धारा 40 के प्रावधानों के तहत 2 फीसदी की दर से संपत्ति कर कुछ अनुत्पादक संपत्ति के निवल मूल्य पर बारीकी से आयोजित कंपनियों के मामले में लगाया जाता है. संपत्ति कर की वसूली के उद्देश्य के लिए इन परिसंपत्तियों के मूल्य, खुले बाजार में बेच दिया जाता है अगर संपत्ति कर अधिकारी या मूल्यांकन अधिकारी की राय में इन परिसंपत्तियों लाने होगा जो कीमत पर निर्धारित किया जाता है. यह प्रावधान संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित संपत्ति कर अधिनियम की धारा 7 में तो मौजूदा प्रावधानों में के रूप में उसी तर्ज पर बनाया गया था. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, तथापि, एक परिसंपत्ति का मूल्य धन की अनुसूची III में निर्धारित मूल्य निर्धारण के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसके तहत एक नई धारा से, संपत्ति कर अधिनियम की धारा 7 एवजी टैक्स एक्ट.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
73.1 बारीकी से आयोजित कंपनियों के मामले में संपत्ति कर की वसूली के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों को लाने के लिए, संपत्ति कर अधिनियम के तहत अन्य मामलों में संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों के साथ लाइन में, वित्त अधिनियम, 1983 की धारा 40 में संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
मौजूदा प्रावधानों के तहत 73.2, निकट आयोजित कंपनियों द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए आयोजित भूमि दो साल की अवधि के लिए संपत्ति कर के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है. यह रियायत यह जल्द ही उस उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण के बाद एक कारखाने के निर्माण के निर्माण शुरू करने के लिए आम तौर पर संभव नहीं है कि विचार पर उपलब्ध कराया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
तर्क की एक समता में 73.3, वही रियायत अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अप्रयुक्त बनी हुई है, जो एक होटल के निर्माण के लिए आयोजित किसी भी देश के लिए बढ़ा दिया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
73.4 ये संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा.
[धारा 125]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
समझा उपहार से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत.
74 (1) (क) एक संपत्ति पर्याप्त विचार के लिए की तुलना में अन्यथा स्थानांतरित कर रहा है, जहां उपहार कर अधिनियम की धारा 4 के मौजूदा प्रावधानों के तहत राशि है जिसके द्वारा हस्तांतरण की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य के मान से अधिक ध्यान अंतरणकर्ता द्वारा किए गए एक उपहार माना जाता है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
74.1 उपहार के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, "बाजार मूल्य" की अवधारणा अब प्रतिभाशाली संपत्ति के प्रत्येक वर्ग का मूल्य निर्धारित करने के लिए उपहार कर अधिनियम की अनुसूची द्वितीय में निहित नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, के बाद से, धारा 4 (1) समझा उपहार अब अनुसूची द्वितीय में निर्धारित तरीके से निर्धारित हस्तांतरित संपत्ति के मूल्य पर विचार के मूल्य से अधिक है जिसके द्वारा एक राशि होगी तो यह है कि (क) में संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
74.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 84]
एनआरआई बांड में निवेश के लिए प्रोत्साहन.
७५. (1) (iiie) उपहार कर अधिनियम की धारा 5 के मौजूदा प्रावधानों के तहत आय की धारा 10 (15) में निर्दिष्ट एनआरआई बांड के किसी भी रिश्तेदार को अनिवासी भारतीयों,, (आईआईडी) द्वारा किए गए उपहार कर अधिनियम, 1961, उपहार कर से छूट दी गई है. इस तरह के बांड छूट के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है. इस तरह के बांड के संबंध में छूट के लिए शर्तों में से एक उपहार खरीद की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के बाद किया जाना चाहिए.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
एनआरआई बांड के नए मुद्दों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए 75.1, यह उपहार एक रिश्तेदार को बना दिया है और यह खरीद की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के बाद किया जाना चाहिए कि किया जाना चाहिए कि शर्तों के साथ दूर करने के लिए आवश्यक माना जाता है. तदनुसार, धारा 5 (1) (iiie) इन स्थितियों के दोनों न आना करने के लिए संशोधन किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
75.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1991 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
[धारा 85]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
ब्याज कर अधिनियम, 1974 के पुनरुद्धार.
७६. एक विरोधी मुद्रास्फीति उपाय के रूप में वित्त अधिनियम पहले 1974 में शुरू की और वापस ले लिया 1978 में और फिर एक संशोधित रूप में पुनः शुरू किया 1980 में और 1985 में वापस ले लिया गया है, जो ब्याज कर की वसूली पुनर्जीवित किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
76.1 टैक्स, (मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण कारीगरों के लिए एक सहकारी बैंक खानपान न हो) बैंकिंग के कारोबार में लगे सहकारी समितियों सहित "ऋण संस्थाओं", वह यह है कि बैंकों के सकल ब्याज आय पर लगाया जाएगा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्तीय निगमों और वित्तीय कंपनियों. इस प्रयोजन के लिए वित्तीय कंपनियों अवक्रय लेनदेन या वित्तपोषण ऐसे लेन - देन के कारोबार में लगी कंपनियों का मतलब होगा; निवेश कंपनियों; घर वित्त कंपनियों; ऋण, अग्रिम बनाने के रास्ते से वित्त उपलब्ध कराने या अन्यथा के कारोबार में लगी कंपनियों, पारस्परिक लाभ वित्त कंपनियों और उपरोक्त गतिविधियों में से एक या अधिक से मिलकर व्यापार पर ले जाने के जो कंपनियों.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
टैक्स को 76.2 ब्याज आय प्रभार्य एक्सचेंज का वचन नोट और बिल पर प्रतिबद्धता शुल्क और छूट शामिल होंगे. हालांकि, धारा 42 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक बैंक द्वारा की गई जमा राशि पर ब्याज (1 बी) भारतीय रिजर्व अधिनियम के बैंक और ट्रेजरी बिलों पर छूट का प्रभार्य ब्याज का हिस्सा नहीं बनेगी. ऋण और अन्य ऋण संस्था को की गई प्रगति पर एक ऋण संस्था द्वारा अर्जित ब्याज भी प्रभार्य ब्याज का हिस्सा नहीं बनेगी. इसके अलावा, चिपचिपा ऋण पर ब्याज केवल ब्याज वास्तव में प्राप्त या जो भी पहले हो लाभ और हानि खाते, करने के लिए श्रेय दिया जाता है, जिसमें साल में ब्याज कर से वसूला जाएगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
76.3 टैक्स एकत्रित या 1 अक्टूबर 1991 को या उसके बाद एक ऋण संस्था को उत्पन्न होने वाली ब्याज आय पर लगाया जाएगा. कर की दर ऋण संस्था से प्राप्त ब्याज की कुल राशि का तीन फीसदी हो जाएगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
ब्याज कर अधिनियम के तहत लगाए गए 76.4 ब्याज कर सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आयकर के लिए ऋण संस्था प्रभार्य की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, ऋण संस्थाओं 1 अक्टूबर 1991 से पहले मंजूर अवधि के ऋणों पर ब्याज की दर भिन्न करने के लिए सशक्त हैं.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
76.5 ऋण संस्थाओं तुरंत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष पिछले वित्त वर्ष के दौरान ब्याज अग्रिम कर का भुगतान करेगा. अग्रिम ब्याज कर और अग्रिम ब्याज कर के रूप में देय राशि की किस्त के भुगतान के लिए नियत दिनांक, इस प्रकार होंगे जो आयकर अधिनियम में संगत प्रावधानों के समान हैं:
| किस्त की देय तिथि | राशि देय |
| 15 सितंबर को या उससे पहले | नहीं कम से कम 20 अग्रिम में देय ब्याज कर से%. |
| 15 दिसंबर को या उससे पहले | पहले से ही भुगतान की गई राशि से कम के रूप में ब्याज अग्रिम कर का कम से कम 50% देय नहीं |
| 15 मार्च को या उससे पहले | पहले से ही भुगतान की गई राशि से कम के रूप में अग्रिम में देय ब्याज की पूरी राशि. |
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
76.6 आयकर अधिकारियों को भी ब्याज कर अधिकारियों के कार्यों का निष्पादन होगा और वे शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन होगा और आयकर अधिकारियों आयकर अधिनियम में इसी प्रावधान के तहत कर रहे हैं के रूप में नियंत्रण के अधीन किया जाएगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
76.7 ऋण संस्थाओं प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर तक प्रभार्य ब्याज का रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होगी.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
आयकर आकलन में ब्याज कर अधिनियम के तहत देय ब्याज कर के संबंध में 76.8 कटौती, अनुसूचित बैंकों के आकलन में पहले देय ब्याज कर के लिए उत्तरदायी ऋण संस्थाओं के लिए बढ़ा दिया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
76.9 मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के पूरा होने के लिए दिए गए आत्म मूल्यांकन, समय पर टैक्स के आकलन, भुगतान के लिए प्रक्रिया, ब्याज अग्रिम कर के भुगतान में और देय कर की मोहलत के लिए डिफ़ॉल्ट के लिए प्रभार्य ब्याज की प्रस्तुत वापसी में चूक के लिए ब्याज का भुगतान अग्रिम में हैं, कम या ज्यादा, आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के रूप में उसी तर्ज पर.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
ब्याज की या ब्याज का गलत विवरण प्रस्तुत की 76.10 संवृति टाल दिया हो लेकिन जो तीन बार इस तरह की राशि तक विस्तार हो सकता है की मांग की ब्याज कर के बराबर एक न्यूनतम राशि का जुर्माना लगेगा. नोटिस के साथ पालन करने में विफलता कम से कम एक हजार रुपए नहीं होगी, बल्कि जो पच्चीस हजार रूपए तक का विस्तार हो सकता है जो एक राशि का जुर्माना लगेगा.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
76.11 अभियोजन टैक्स से बचने के लिए जानबूझकर प्रयास के लिए और इन अपराधों के लिए उकसाने के लिए, दस्तावेज़ के किसी भी सत्यापन में गलत बयान करने के लिए प्रदान किया गया है. कठोर नहीं कम से कम तीन महीने के लिए कारावास लेकिन जो 7 साल तक विस्तार कर सकते हैं और ठीक से इन अपराधों के लिए निर्धारित किया गया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
76.12 ये संशोधन, 1 अक्टूबर से 1991 के प्रभावी होने.
[धारा 91-112]
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
व्यय कर के दायरे का विस्तार.
77 व्यय कर अधिनियम, 1987 के मौजूदा प्रावधानों के तहत 20 फीसदी की दर से एक कर कुछ होटलों में किए गए व्यय पर लगाया जाता है. इस कर के आवास, भोजन या पीने पर होने वाले खर्चे पर आरोप लगाया, और अन्य सेवाओं के आवास की किसी भी इकाई के लिए कक्ष प्रभारी रुपये है, जहां एक होटल में खर्च किया जाता है. 400 या व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से अधिक.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
हतोत्साहित दिखावटी और अपव्यय के लिए एक और उपाय के रूप 77.1, व्यय कर के दायरे से वातानुकूलित रेस्तरां में किए गए व्यय को बढ़ा दिया गया है. 15 फीसदी का कर में किए गए व्यय, या 30 सितंबर 1991 के बाद इस तरह के रेस्तरां, के लिए किए गए भुगतान पर लगाया जाएगा. कर, तथापि, राजनयिक उन्मुक्ति का आनंद ले रहे राजनयिक कर्मियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए व्यय पर लगाया नहीं किया जाएगा. हालांकि, होटलों पर खर्च कर के मामले में विपरीत, भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है, जिसके लिए एक रेस्तरां में किए गए व्यय के संबंध में कर से कोई छूट नहीं है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
77.2 वित्त अधिनियम शब्द "रेस्तरां" के लिए एक बहुत व्यापक अर्थ दिया है. रेस्तरां भोजन की बिक्री के कारोबार या जनता के लिए पीने पर किया जाता है और इस तरह के परिसर से लैस या एयर कंडीशनिंग के लिए सुविधाओं का उपयोग किया जाता है जहां किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित किया गया है. एक रेस्तरां के संबंध में प्रभार्य व्यय के अंदर या बाहर चाहे, या रेस्तरां में किसी भी अन्य व्यक्ति से रेस्टोरेंट से भोजन या पीने के प्रावधानों के संबंध में किसी भी खर्च या भुगतान का मतलब है. तदनुसार, सभी रेस्तरां में किए गए व्यय, वातानुकूलित हैं जो कन्फेक्शनरी की दुकानों, आदि हलवाई की दुकान, आइसक्रीम पार्लर,, नए कर से शामिल किया जाएगा. इसी तरह, वातानुकूलित सुपर बाजारों में पैक भोजन या पेय स्टालों में किए गए व्यय भी शामिल किया जाएगा. कर भी, जहां इस तरह के रेस्तरां, आदि उत्तरदायी लॉन में किया जाए या ले-aways के रूप में बाहर भोजन प्रदान करेगा. रेस्टोरेंट रिकॉर्डिंग बिक्री के लिए उस में स्थित एक स्वतंत्र काउंटर है जो एक अलग गैर वातानुकूलित भाग है अगर भोजन या पेय परिसर के उस हिस्से से बेचा नहीं किया गया है लेकिन, जैसा कि फिर कर देयता यद्यपि आकर्षित नहीं किया जा सकता है वातानुकूलित है या एयर कंडीशनिंग के लिए सुविधाओं के लिए उपयोग किया है.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991
वे होटल में खर्च पर टैक्स को लागू के रूप में 77.3 वापसी, आकलन, कर जमा या भुगतान विफलता के लिए दंड के दाखिल करने से संबंधित मौजूदा प्रावधान नए कर लागू होंगे.
[धारा 113-119]
पैरा 22.3 के लिए शुद्धिपत्र - - वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 - प्रत्यक्ष कर (सर्कुलर नंबर 621) से संबंधित प्रावधानों पर व्याख्यात्मक नोट के बारे में.
1991 के वित्त (नं. 2) अधिनियम के संदर्भ में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43D, 1 अप्रैल, 1991 से प्रभावी अस्तित्व में आया. हालांकि, यह अनजाने में बोर्ड के परिपत्र नहीं की पैरा 22.3 में उल्लेख किया गया था. 621, 19 दिसम्बर, 1991 दिनांकित, टोपी इस प्रावधान आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा. यह खंड 43D 1 अप्रैल, 1991 से प्रभावी होगा और आकलन वर्ष 1991-92 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा स्पष्ट किया है कि.
परिपत्र: नहीं 698, 26-12-1994 दिनांकित.

