602 : अधिसूचना: का. आ. 602 जारी करने की तिथि: 19/11/1986
अधिसूचना सं.
602
अधिसूचना तिथि
19/11/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/11/1986
अधिसूचना: SO602
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/11/1986
25-6-84 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5869 (एफ नहीं 203/46/83-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) Hexamar कृषि अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन, मुंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (विभाग या राजस्व), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
(V) यह अनुसंधान गतिविधियों की वृद्धि हुई है और 50 फीसदी के उपयोग की दिशा में पर्याप्त कदम उठाएगी. अनुसंधान के लिए आगे रकम स्वीकार करने से पहले उनके साथ उपलब्ध कोष का.
संस्थान
"Hexamar कृषि अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन, Hexamar हाउस, सयानी रोड, मुंबई -400 025. "
इस अधिसूचना 1986/01/01 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7015 (एफ नहीं 203/229/85-ITA द्वितीय)]

