आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

598

परिपत्र की तिथि

03/04/1991

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/04/1991

परिपत्र: सं 598, 03-04-1991 दिनांकित
कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 - परिपत्र सं. 591, 30-1-1991 दिनांकित और परिपत्र सं. 593, दिनांक 1991/05/02
  

कराधान कानून (संशोधन)
1991 अधिनियम

एक नज़र में संशोधन

धारा / अनुसूची

विवरण

वित्त अधिनियम

प्रथम अनुसूची.

घरेलू कंपनियों के मामले में आयकर पर सरचार्ज, आदि 3-5

आयकर अधिनियम

३२

सभी कंपनियों के मामले में सीमित संपत्ति 7 के एक ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य पर मूल्यह्रास

206C

कुछ मामलों में 6 स्रोत पर एकत्र आयकर पर सरचार्ज

234C

खंड 234C 8 के तहत एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज


परिपत्र सं 591 , 30-1-1991 दिनांक

व्याख्यात्मक नोट

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

परिचय

वित्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश के तहत 1.1, 1990 कर योग्य आय रुपये से अधिक होने से घरेलू कंपनियों के मामले में 15-10-1990 पर आयकर पर अधिभार की दर प्रख्यापित. 75,000 15 फीसदी से 8 फीसदी से बढ़ा दिया गया था.कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1990 पूर्वोक्त अध्यादेश की जगह के लिए और भी कुछ अन्य मामलों के लिए उपलब्ध कराने के लिए, 27-12-1990 को लोकसभा में पेश किया गया था. मैं टी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और 15-1-1991 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की. यह कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का सं 2) के रूप में अधिनियमित किया गया है.

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

इस्तेमाल किया संकेताक्षर

संक्षिप्त रूपों के बाद इन व्याख्यात्मक नोट में 1.2 इस्तेमाल किया गया है: -

(मैं) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 'में संशोधन अधिनियम, 1991' के रूप में भेजा गया है.

(Ii) वे कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा संशोधन से पहले खड़ा था के रूप में वित्त अधिनियम, 1990 के विभिन्न प्रावधानों 'पुराने प्रावधानों' के रूप में भेजा गया है.

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

इस परिपत्र का घेरा

प्र.20. इस परिपत्र से संबंधित संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रावधानों बताते हैं: -

(मैं) घरेलू कंपनियों द्वारा देय आयकर पर अधिभार में वृद्धि;

(Ii) गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती द्वारा देय आयकर पर अधिभार में वृद्धि;

(Iii) पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रतिशत पर गणना की राशि का 75 प्रतिशत करने के लिए संपत्ति का एक ब्लॉक का मूल्य नीचे लिखा सभी कंपनियों के मामले में सीमित.

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

घरेलू कंपनियों के मामले में आयकर पर सरचार्ज

(3)आयकर पर अधिभार की दर - घरेलू कंपनियों की कर योग्य आय रुपये से अधिक रहा. 75,000 पुराने प्रावधानों के तहत 8 फीसदी की दर से आयकर पर अधिभार का भुगतान करने के लिए आवश्यक थे.संशोधन अधिनियम, 1991 के 15 फीसदी से 8 फीसदी से सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है.

[यह आयकर पर कोई अधिभार एक घरेलू कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी द्वारा देय है कि स्पष्ट किया जाता है.]

'एडवांस टैक्स' की किश्तों के संबंध में अधिभार का भुगतान - अधिभार की दर में वृद्धि के रूप में 'एडवांस टैक्स' की पहली किस्त के भुगतान की तारीख के बाद पारित किया था की घोषणा की थी, संशोधन अधिनियम, 1991 में प्रावधान है कि अतिरिक्त दायित्व सरचार्ज की दर में वृद्धि का एक परिणाम के रूप में उत्पन्न होने वाली 15-9-1990 को या उससे पहले देय 'एडवांस टैक्स' की किस्त के संबंध में 15-11-1990 को या उससे पहले देय होगा.कारण 15-12-1990 और 15-3-1991 पर 'एडवांस टैक्स' के बाद दो किश्तों, क्रमशः, के समावेशी हो जाएगा बढ़ी हुई दर पर अधिभार.

खोज और जब्ती के मामलों में अधिभार का भुगतान - में आयकर में (5) (एक सारांश ढंग से अनुमान लगाया अघोषित आय के संबंध में कर देयता की गणना से संबंधित) आयकर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत गणना की जानी है जहां एक मामला 15 फीसदी की दर से वित्तीय वर्ष 1990-91, अधिभार के लिए बल में दरों ऐसी आयकर इतना 15-10-1990 के बाद गणना की है जहां देय होगा.

[यह आयकर पर अधिभार की दर (5) धारा 132 का 8 फीसदी होगी उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत, 15-10-1990 को या उससे पहले की गणना स्पष्ट किया कि कर रहा है.]

अनिवासियों के शिपिंग कारोबार के मामले में अधिभार का भुगतान - आयकर (4) के मुनाफे के संबंध में टैक्स के संग्रह से संबंधित (आयकर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा के तहत आरोप लगाया जाना है जहां एक मामले में में दरों पर सामयिक शिपिंग कारोबार से गैर निवासियों) के ऐसे आयकर इतना 15-10-1990 के बाद आरोप लगाया है, जहां वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए बल, 15 फीसदी की दर से अधिभार देय होगा.

[यह आयकर पर अधिभार की दर (4) अनुभाग 172 का 8 फीसदी होगी उपधारा के तहत, 15-10-1990 को या इससे पहले आरोप लगाया कि स्पष्ट किया जाता है.]

उनकी संपत्ति को विमुख करने की कोशिश कर रहा व्यक्तियों के मामले में अधिभार का भुगतान - आयकर वित्तीय वर्ष 1990-91, अधिभार में लिए बल में दरों पर (कर से बचने के लिए संपत्ति के हस्तांतरण की संभावना व्यक्तियों के आकलन से संबंधित) आयकर अधिनियम की धारा 175 के तहत आरोप लगाया जाना है जहां एक मामले में ऐसे आयकर इतना 15-10-1990 के बाद आरोप लगाया है जहां 15 फीसदी की दर देय होगी.

[यह स्पष्ट किया जाता है कि पर अधिभार की दर अनुभाग 175 के तहत, 15-10-1990 को या इससे पहले आरोप लगाया आयकर 8 फीसदी होगी.]

बंद व्यापार के मामले में अधिभार का भुगतान - आयकर उप - धारा के तहत आरोप लगाया जाना है जहां एक मामले में (2) एक व्यापार या पेशा है जहां मामलों में कर की वसूली से संबंधित आयकर अधिनियम (की धारा 176 के ऐसे आयकर 15-10-1990 के बाद आरोप लगाया है जहां 15 फीसदी की दर से अधिभार देय होगा वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए बल में एक्सचेंज, पर) बंद.

[यह आयकर पर अधिभार की दर (2) धारा 176 का 8 फीसदी होगी उपधारा के तहत, 15-10-1990 को या इससे पहले आरोप लगाया कि स्पष्ट किया जाता है.]

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती के मामले में आयकर पर सरचार्ज

(4)आयकर पर अधिभार की दर - एक गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती रुपये से अधिक की कर योग्य आय हो रही है. 75,000 पुराने प्रावधानों के तहत 8 फीसदी की दर से आयकर पर अधिभार का भुगतान करने के लिए आवश्यक था. संशोधन अधिनियम, 1991 के 12 फीसदी से 8 फीसदी से सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है.

[यह आयकर पर कोई अधिभार एक अनिवासी निर्धारिती द्वारा देय है कि स्पष्ट किया जाता है.]

'एडवांस टैक्स' की किश्तों के संबंध में अधिभार का भुगतान - 'एडवांस टैक्स' के पहले दो किश्तों के भुगतान के लिए दिनांक पारित किया था के बाद अधिभार की दर में वृद्धि के रूप में घोषित किया गया था, संशोधन अधिनियम, 1991 में प्रावधान है कि अतिरिक्त 'एडवांस टैक्स' की किश्तों के संबंध में देयता पर या 15-9-1990 और 15-12-1990, वृद्धि का एक परिणाम के रूप में उत्पन्न होने से पहले देय अधिभार की दर में, 15-3-1991 को या उससे पहले देय होगी .कारण 15-3-1991 पर 'एडवांस टैक्स' की किस्त, बढ़ी हुई दर पर अधिभार की समावेशी हो जाएगा.

खोज और जब्ती के मामलों में अधिभार का भुगतान - आयकर उप - धारा को पहले परंतुक के तहत गणना की जानी है जहां एक मामले में (5) के संबंध में कर देयता की गणना के संबंध में आयकर अधिनियम (की धारा 132 के अघोषित आय 12 फीसदी की दर से वित्तीय वर्ष 1990-91, अधिभार के लिए बल में दरों पर) एक सारांश ढंग से अनुमान के अनुसार इस तरह के आयकर इतना 15-1-1991 के बाद गणना की है जहां देय होगा.

[यह आयकर पर अधिभार की दर (5) धारा 132 का 8 फीसदी होगी उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत, 15-1-1991 को या उससे पहले की गणना स्पष्ट किया कि कर रहा है.]

अनिवासियों के शिपिंग कारोबार के मामले में अधिभार का भुगतान - आयकर (4) के मुनाफे के संबंध में टैक्स के संग्रह से संबंधित (आयकर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा के तहत आरोप लगाया जाना है जहां एक मामले में ऐसे आयकर इतना 15-1-1991 के बाद आरोप लगाया है, जहां वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए बल में दरों में 12 फीसदी की दर से अधिभार में सामयिक शिपिंग कारोबार से गैर निवासियों) की देय होगा.

[यह आयकर पर अधिभार की दर (4) अनुभाग 172 का 8 फीसदी होगी उपधारा के तहत, 15-1-1991 को या इससे पहले आरोप लगाया कि स्पष्ट किया जाता है.]

व्यक्तियों भारत छोड़ने के मामले में अधिभार का भुगतान - आयकर (2) (जो भारत छोड़ सकते हैं व्यक्ति से कर का संग्रहण से संबंधित) आयकर अधिनियम की धारा 174 की उपधारा के तहत आरोप लगाया जाना है जहां एक मामले में ऐसे आयकर इतना 15-1-1991 के बाद आरोप लगाया है, जहां वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों में 1990-91, 12 फीसदी की दर से अधिभार देय होगा.

[यह आयकर पर अधिभार की दर (2) धारा 174 का 8 फीसदी होगी उपधारा के तहत, 15-1-1991 को या इससे पहले आरोप लगाया कि स्पष्ट किया जाता है.]

आयकर दरों पर (कर से बचने के लिए संपत्ति के हस्तांतरण की संभावना व्यक्तियों के आकलन से संबंधित) आयकर अधिनियम की धारा 175 के तहत आरोप लगाया जाना है जहां एक मामले में - अपनी संपत्ति विमुख करने की कोशिश कर रहा व्यक्तियों के मामले में अधिभार का भुगतान ऐसे आयकर इतना 15-1-1991 के बाद आरोप लगाया है, जहां वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए बल में 12 फीसदी की दर से अधिभार देय होगा.

[यह आयकर पर अधिभार की दर अनुभाग 175 के तहत, 15-1-1991 को या इससे पहले आरोप लगाया कि स्पष्ट किया जाता है करेगा 8 फीसदी हो.]

मामले में अधिभार का भुगतान बंद व्यापार की - आयकर दरों पर (2) (एक व्यवसाय या पेशे बंद है जिन मामलों में कर की वसूली से संबंधित) आयकर अधिनियम की धारा 176 की उपधारा के तहत आरोप लगाया जाना है जहां एक मामले में वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए बल में 12 फीसदी की दर से सरचार्ज ऐसे आयकर इतना 15-1-1991 के बाद आरोप लगाया जहां देय होगा.

[यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर पर अधिभार की दर (2) खंड में 176 में से 8 फीसदी होगी उपधारा के तहत, 15-1-1991 को या इससे पहले आरोप लगाया.]

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

कुछ मामलों में स्रोत पर कर काटा आयकर पर सरचार्ज

प्र.5. टैक्स वर्गों 193, आयकर अधिनियम की 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D और 195 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर काटा जा रहा है कहां - एक घरेलू कंपनी के मामले में स्रोत पर कर काटा आयकर पर सरचार्ज , कर की राशि 8 प्रतिशत का अधिभार की वृद्धि किया जाना है, पुराने प्रावधानों के तहत आवश्यक था.संशोधन अधिनियम, 1991 के आयकर की राशि से ऊपर उल्लेख का कोई भी प्रावधान के तहत कर की कटौती कर रही है जबकि इस तरह के कटौती 15-10-1990 को या उसके बाद किया जाता है, जहां 15 फीसदी का सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी कि प्रदान करता है.

टैक्स वर्गों के प्रावधानों 192, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D और 195 के तहत स्रोत पर काटा जा रहा है कहां - गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती के मामले में स्रोत पर कर काटा आयकर पर सरचार्ज आयकर अधिनियम, कर की राशि 8 प्रतिशत का अधिभार की वृद्धि किया जाना है, पुराने प्रावधानों के तहत आवश्यक था.संशोधन अधिनियम, 1991 के आयकर की राशि से ऊपर उल्लेख का कोई भी प्रावधान के तहत कर की कटौती कर रही है जबकि इस तरह के कटौती 15-1-1991 को या उसके बाद किया जाता है, जहां 12 फीसदी का सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी कि प्रदान करता है.

समायोजन स्रोत पर कटौती के मामले में अधिभार की - संशोधन अधिनियम, 1991 में प्रावधान है कि उप - धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (2) या उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वेतन आय से स्रोत पर कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 192 के (2 बी), 15-1-1991 के बाद इस तरह के भुगतान करने का समय, किसी भी कमी के कारण जिसके परिणामस्वरूप किसी भी पिछले कटौती से उत्पन्न समायोजित करेगा सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है.

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

कुछ मामलों में स्रोत पर एकत्र आयकर पर सरचार्ज

प्र.6. आयकर प्रावधानों के तहत एक घरेलू कंपनी के मामले में स्रोत पर एकत्र किया जाना है कहां - एक घरेलू कंपनी के मामले में स्रोत पर एकत्र आयकर पर सरचार्ज आयकर अधिनियम की धारा 206C की, एकत्र आयकर की राशि एक की वृद्धि की जानी थी 8 फीसदी की दर से सरचार्ज पुराने प्रावधानों के तहत. संशोधन अधिनियम, 1991 प्रदान करता है उपरोक्त प्रावधान के तहत स्रोत पर एकत्र आयकर, 15-10-1990 को अथवा उसके बाद, करेगा कि 15 फीसदी का अधिभार की वृद्धि हो.

एक गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती के मामले में स्रोत पर एकत्र आयकर पर सरचार्ज - जहां आयकर एकत्र आयकर की राशि पुराने प्रावधानों के तहत 8 फीसदी की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जानी थी गैर कॉर्पोरेट निवासी के मामले में स्रोत पर एकत्र हो गया है.संशोधन अधिनियम, 1991 15-1-1991 को या उसके बाद उक्त प्रावधान के तहत एकत्र आयकर, 12 फीसदी का अधिभार की वृद्धि की जाएगी कि प्रदान करता है.

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

संपत्ति के एक ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य पर सभी कंपनियों के ह्रास के मामले में प्रतिबंधित करना

प्र.7.        पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रतिशत पर गणना की राशि का 75 प्रतिशत करने के लिए संपत्ति का एक ब्लॉक का मूल्य नीचे लिखा सभी कंपनियों के मामले में सीमित - संशोधन अधिनियम, 1991 में प्रावधान है कि सभी कंपनियों के मामले में 1991/01/04 पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में संपत्ति के किसी भी ब्लॉक के संबंध में कटौती, लिखित नीचे पर, प्रतिशत पर गणना की राशि का प्रतिशत पचहत्तर के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा तुरंत संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ से पहले आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिए मूल्य.

[यह किसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है जहां, वास्तविक लागत या उसके किसी भी प्रतिबंध के बिना एक कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी कि स्पष्ट किया जाता है, पिछले वर्ष के संबंध में जो में मशीनरी या संयंत्र पहले लगाया जाता है अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा उपयोग करने के लिए.

यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि, 1992/01/04 पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में ह्रास होगा कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए 1991/01/04 पर के रूप में संपत्ति के ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य 1991/01/04 पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष की कर योग्य आय की गणना के लिए बनाया मूल्यह्रास भत्ता में कमी के रूप में उसी हद तक अधिक हो.]

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

1961 आयकर अधिनियम की धारा 234C के तहत एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज

8 एक घरेलू कंपनी के मामले में अग्रिम कर की मोहलत के लिए ब्याज - संशोधन अधिनियम, 1991 में प्रावधान है कि एक घरेलू कंपनी के मामले में, (1) आयकर अधिनियम की धारा 234C की उप - धारा के प्रावधानों, नहीं करेगा इस तरह की कमी के कारण है जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी के लिए लागू

(मैं) आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रतिशत पर गणना की राशि का 75 फीसदी तक अवमूल्यन के कारण कटौती की राशि को सीमित; या

(Ii) घरेलू कंपनी मार्च 15 पर 'एडवांस टैक्स' की किस्त के हिस्से के रूप में देय, ऊपर (मैं) के अंतर्गत मामले में कमी की राशि का भुगतान किया गया है, बशर्ते कि 15 फीसदी से 8 फीसदी से सरचार्ज की दर में वृद्धि 15-3-1991 को या उससे पहले, और (ख) के ऊपर से कवर मामले में, 15-11-1990 को या उससे पहले.

एक घरेलू कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में अग्रिम कर की मोहलत के लिए ब्याज - संशोधन अधिनियम, 1991 में प्रावधान है कि एक घरेलू कंपनी, (1) अनुभाग 234C की की उप - धारा के प्रावधानों के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में आयकर अधिनियम, ऐसी कमी प्रतिशत पर गणना की राशि का 75 फीसदी तक अवमूल्यन के कारण कटौती की राशि को सीमित करने के कारण है, जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी के लिए लागू नहीं होगा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित, कंपनी 15-3-1991 को या इससे पहले 15 मार्च को देय 'एडवांस टैक्स' की किस्त के हिस्से के रूप में कमी की राशि का भुगतान किया गया है कि उपलब्ध कराई गई.

एक गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती के मामले में अग्रिम कर की मोहलत के लिए ब्याज - संशोधन अधिनियम, 1991 में प्रावधान है कि एक गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती के मामले में, आय की धारा 234C की उप - धारा के प्रावधानों (1) कर अधिनियम, निर्धारिती भुगतान किया गया है, बशर्ते कि इस तरह की कमी 12 फीसदी तक 8 फीसदी से सरचार्ज की दर में वृद्धि के कारण है जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी के लिए लागू नहीं होगा 15-3-1991 को या उससे पहले मार्च के 15 दिन पर देय 'एडवांस टैक्स' की किस्त के हिस्से के रूप में कमी की राशि.


परिपत्र सं. 593, दिनांक 1991/05/02

व्याख्यात्मक नोट

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

कराधान कानून (संशोधन) द्वारा किए गए स्रोत और एडवांस टैक्स पर टैक्स की कर कटौती / संग्रहण से संबंधित परिवर्तन के बारे में स्पष्टीकरण अधिनियम, 1991

1संदर्भ बोर्ड के परिपत्र सं 583 [एफ लिए आमंत्रित किया है सं 275/171/90-IT (ख)], दिनांक 23 अक्टूबर 1990 जिसमें घरेलू कंपनियों के मामले में आयकर पर अधिभार की दर में वृद्धि, वित्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश के बारे में लाया के रूप में, 1990, सूचित किया गया था. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और जो 15 जनवरी को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुआ है, जो 1991 (बाद में संशोधन अधिनियम, 1991 के रूप में) बदल दिया गया है उक्त अध्यादेश, और भी कुछ अन्य मामलों के लिए प्रदान की गई है.

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

प्र.20. संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के पहले से ही बोर्ड के परिपत्र सं 591 [एफ में स्पष्ट किया गया है सं 133/495/90-TPL] दिनांक 30 जनवरी 1991. के रूप में निम्नानुसार स्रोत और "एडवांस टैक्स" पर कर कटौती / संग्रहण से संबंधित मुख्य परिवर्तन कर रहे हैं: -

आयकर पर ए सरचार्ज स्रोत पर काटा गया

(मैं) एक घरेलू कंपनी के मामले में: टैक्स अनुभाग 193 प्रतिभूतियों पर ब्याज से संबंधित प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्रोत पर काटा जा रहा है कहां, लाभांश से संबंधित अनुभाग 194, धारा 194A अन्य हित से संबंधित प्रतिभूतियों, लॉटरी या पहेली पहेली, घोड़ा दौड़ से जीत के लिए संबंधित खंड 194BB, ठेकेदारों या उप ठेकेदारों, अन्य रकम से संबंधित बीमा आयोग और धारा 195 से संबंधित अनुभाग 194D के लिए भुगतान करने के लिए संबंधित खंड 194C से जीत के लिए संबंधित खंड 194B पर ब्याज की तुलना , कर की राशि पहले के 8 फीसदी के अधिभार की वृद्धि हुई किया जाना आवश्यक था. संशोधन अधिनियम, 1991 के ऊपर उल्लेख का कोई भी प्रावधान के तहत कर की कटौती कर रही है, जबकि कटौती की आयकर की राशि ऐसी कटौती 15 अक्टूबर को या उसके बाद किया जाता है, जहां 15 फीसदी का अधिभार की वृद्धि की जाएगी कि प्रदान करता है 1990.

(Ii) टैक्स वर्गों 192, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D और आयकर अधिनियम के 195, राशि के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कटौती करने की कहां है: एक गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती के मामले में टैक्स के पिछले 8 फीसदी का अधिभार की वृद्धि हुई किया जाना आवश्यक था. संशोधन अधिनियम, 1991 के ऊपर उल्लेख का कोई भी प्रावधान के तहत कर की कटौती कर रही है, जबकि आयकर की राशि ऐसी कटौती 15 जनवरी, 1991 को या उसके बाद किया जाता है, जहां 12 फीसदी का अधिभार की वृद्धि की जाएगी कि प्रदान करता है.

(Iii) वेतन से स्रोत पर कटौती के मामले में अधिभार का समायोजन: संशोधन अधिनियम, 1991 में प्रावधान है कि उप - धारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (1) या उपधारा (2) या उपधारा (2) या वेतन आय से स्रोत पर कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (2 बी), 15 जनवरी 1991 के बाद इस तरह के भुगतान करने का समय, किसी प्रकार की कमी पर जिसके परिणामस्वरूप किसी भी पिछले कटौती से उत्पन्न समायोजित करेगा सरचार्ज की दर में वृद्धि के कारण.

आयकर पर बी सरचार्ज स्रोत पर एकत्र

(मैं) एक घरेलू कंपनी के मामले में: आयकर आयकर अधिनियम की धारा 206C के प्रावधानों के तहत एक घरेलू कंपनी के मामले में स्रोत पर एकत्र हो गया है, वहां एकत्र आयकर की राशि पहले होना आवश्यक था 8 फीसदी की दर से सरचार्ज की वृद्धि हुई. संशोधन अधिनियम, 1991 के 15 अक्टूबर को या उसके बाद उक्त प्रावधान के तहत स्रोत पर एकत्र आयकर, 1990 में 15 प्रतिशत का अधिभार की वृद्धि की जाएगी कि प्रदान करता है.

(Ii) एक गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती के मामले में: आयकर एक गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती के मामले में स्रोत पर एकत्र हो गया है, वहां एकत्र आयकर की राशि पहले से कम एक अधिभार की वृद्धि हुई किया जाना आवश्यक था 8 फीसदी की दर. संशोधन अधिनियम, 1991 के 15 जनवरी को या उसके बाद उक्त प्रावधानों के तहत एकत्र आयकर, 1991 में 12 प्रतिशत का अधिभार की वृद्धि की जाएगी कि प्रदान करता है.

सी. एक घरेलू कंपनी के मामले में आयकर पर सरचार्ज और की किश्तों के संबंध में अपने भुगतान "कर अग्रिम"

एक घरेलू कंपनी, कर योग्य आय रुपए से अधिक रही है. 75,000, पहले 8 फीसदी है, लेकिन संशोधन अधिनियम की दर से आयकर पर अधिभार का भुगतान करने के लिए आवश्यक थे, 1991 से 15 प्रतिशत तक 8 फीसदी से सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है. सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है "एडवांस टैक्स" की पहली किस्त के भुगतान की तारीख के बाद घोषणा की गई थी लेकिन, जैसा कि संशोधन अधिनियम, 1991 पर कि "एडवांस टैक्स" की किस्त के संबंध में अतिरिक्त दायित्व, देय प्रदान करता है या 15 सितंबर से पहले, 1990, सरचार्ज की दर में वृद्धि का एक परिणाम के रूप में उत्पन्न होने वाली, 15 नवंबर, 1990 को या उससे पहले देय होगा. कारण 15 दिसंबर 1990 और 15 मार्च, 1991 को "एडवांस टैक्स" के बाद दो किश्तों में क्रमश:, बढ़ी हुई दर पर अधिभार की समावेशी हो जाएगा.

गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती और अग्रिम कर की किस्तों के संबंध में अपने भुगतान के मामले में आयकर पर डी. सरचार्ज

एक गैर कॉर्पोरेट निवासी निर्धारिती, एक योग्य आय रुपए से अधिक रही है. 75,000, पहले 8 फीसदी की दर से आयकर पर अधिभार का भुगतान करने के लिए आवश्यक था. संशोधन अधिनियम, 1991 के 12 फीसदी से 8 फीसदी से सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है. सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है "एडवांस टैक्स" के पहले दो किश्तों के भुगतान के लिए दिनांक के बाद घोषणा की गई थी लेकिन, जैसा कि संशोधन अधिनियम, 1991 पर कि "एडवांस टैक्स" की किश्तों के संबंध में अतिरिक्त दायित्व देय प्रदान करता है या 15 सितंबर 1990 और 15 दिसंबर 1990 से पहले, सरचार्ज की दर में वृद्धि का एक परिणाम के रूप में उत्पन्न होने वाली, 15 मार्च, 1991 को या उससे पहले देय होगा. कारण 15 मार्च 1991 पर "एडवांस टैक्स" की किस्त, बढ़ी हुई दर पर अधिभार की समावेशी हो जाएगा.

कराधान कानून (संशोधन)

1991 अधिनियम

(3)संशोधन अधिनियम, 1991 में भी सभी कंपनियों के मामले में मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में संपत्ति के किसी भी ब्लॉक के संबंध में ह्रास के कारण कटौती है कि उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 में संशोधन किया गया है 1 अप्रैल 1991 को शुरू वर्ष, तुरंत पहले, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के ऐसे ब्लॉक के नीचे लिखा मान, पर, प्रतिशत पर गणना की राशि का प्रतिशत पचहत्तर के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ. मूल्यह्रास के प्रतिबंध के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त एडवांस टैक्स 15 मार्च 1991 को या उससे पहले देय "एडवांस टैक्स" की किस्त के हिस्से के रूप में, भुगतान किया जाना चाहिए.