आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

580(अ)

अधिसूचना तिथि

27/06/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/06/1995

अधिसूचना: का. आ. 580(अ) जारी करने की तारीख: 27/6/1995

                        

अधिसूचना: SO580 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/6/1995
अधिसूचना द्वारा, तो ख़बरदार जबकि 617 (ई), 10 अगस्त 1992, खंड के अधीन जारी (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार धारावाहिक में, निर्दिष्ट था दिनांकित निर्धारण वर्ष 1993-94 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में नंबर 3, मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता के विकलांगों के लिए पुनर्वास केंद्र,.
जबकि, उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि, राष्ट्रीय समिति, संतुष्ट किया जा रहा है कहा परियोजना या योजना ठीक से, (5) ने कहा कि इस परियोजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1961 के नियम 11M, या उपनियम के तहत एक और सिफारिश की निष्पादित किया जा रहा है कि तीन साल की अवधि के लिए आगे योजना;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, 1961 (1961 का 43), इसके द्वारा किया जा रहा है जो विकलांगों के लिए पुनर्वास केंद्र की योजना को निर्दिष्ट आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में अनुमोदित लागत में बदलाव के बिना मनोविकास केन्द्र, 6, लघु स्ट्रीट, कलकत्ता, से बाहर.
[सं 9799 / एफ सं NC-44/95]