आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

574(अ)

अधिसूचना तिथि

27/06/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/06/1995

अधिसूचना: का. आ. 574(अ) जारी करने की तारीख: 27/6/1995

                        

अधिसूचना: SO574 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/6/1995
अधिसूचना ख़बरदार तो द्वारा 711 (ई), दिनांक 25 सितंबर 1992, (ख) खंड के अधीन जारी किए गए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर पर, निर्दिष्ट गए जबकि 11, एक अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में स्कूल भवन, Saraswathipuram, बहरे बच्चों के अभिभावक संघ (Regd.) के मैसूर में 273, 16 वीं मुख्य Saraswathipuram, मैसूर में विकलांग बच्चों और प्रशिक्षण कार्यक्रम की माताओं के लिए छात्रावास का निर्माण निर्धारण वर्ष 1993-94 से शुरू होने वाले तीन आकलन वर्ष;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि, राष्ट्रीय समिति, संतुष्ट किया जा रहा है कहा परियोजना या योजना ठीक से, (5) ने कहा कि इस परियोजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M, या उपनियम के तहत एक और सिफारिश की निष्पादित किया जा रहा है कि तीन साल की अवधि के लिए आगे योजना;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 35AC के स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, 1961 (1961 का 43) को इसके द्वारा विकलांग बच्चों की माताओं के लिए स्कूल भवन, छात्रावास के निर्माण को निर्दिष्ट और बहरे बच्चों के अभिभावक संघ, 273, से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में अनुमोदित लागत में बदलाव के बिना 16 वीं मुख्य Saraswathipuram, मैसूर, द्वारा किया जा रहा है जो Saraswathipuram, मैसूर, पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आकलन वर्ष 1996-97 के.
[सं 9793 / एफ सं NC-44/95]